NPS टियर-2 खाता 2026: कौन खोल सकता है, eNPS पर ऑनलाइन कैसे चालू करें, पैसा कब निकाल सकते हैं
सीधा जवाब
NPS (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली) का टियर-2 खाता एक वैकल्पिक बचत/निवेश खाता है, जिसमें पैसा कभी भी निकाला जा सकता है। इसे वही चालू कर सकता है जिसका NPS टियर-1 खाता (PRAN) चालू है, और PAN ज़रूरी है। खाता eNPS पोर्टल पर OTP से ऑनलाइन या बैंक/POP शाखा में फॉर्म देकर चालू होता है।
- नियामक
- PFRDA (पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण)
- कौन खोल सकता है
- चालू टियर-1 (PRAN) वाला भारतीय निवासी
- निकासी
- कभी भी, कोई लॉक-इन नहीं
- ज़रूरी
- PAN और अपना बैंक खाता
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टियर-1 और टियर-2 में फर्क
| बात | टियर-1 | टियर-2 |
|---|---|---|
| उद्देश्य | रिटायरमेंट पेंशन | वैकल्पिक बचत/निवेश |
| खोलना | मुख्य NPS खाता | सिर्फ चालू टियर-1 होने पर |
| पैसा निकालना | नियमों के तहत, सीमित | कभी भी |
| टैक्स छूट | नियमों के अनुसार मिलती है | आम निवेशक के लिए आम तौर पर नहीं |
टियर-2 में पैसा बाज़ार से जुड़े फंड में लगता है, इसलिए रकम घट-बढ़ सकती है। यह बचत खाते या FD जैसा तय ब्याज नहीं देता।
eNPS पर ऑनलाइन कैसे चालू करें
- अपने CRA (जिस संस्था में आपका PRAN है, जैसे Protean, KFintech या CAMS) का eNPS पोर्टल खोलें। Protean वाले PRAN के लिए enps.nsdl.com है।
- Tier II Activation विकल्प चुनें और PRAN, जन्म तिथि जैसी मांगी गई जानकारी डालकर मोबाइल पर आया OTP भरें।
- बैंक खाते और नामांकित (nominee) की जानकारी जांचें, निवेश का विकल्प/फंड मैनेजर चुनें।
- पहला योगदान ऑनलाइन भरें। न्यूनतम राशि भुगतान के समय पोर्टल पर दिखती है।
- अगर पोर्टल फॉर्म पर दस्तखत करके भेजने को कहे, तो PAN की कॉपी और कैंसिल चेक के साथ बताए पते पर भेजें या ई-साइन करें।
PFRDA के नियम के अनुसार टियर-2 में पैसा अपने ही बैंक खाते से जमा करें; किसी दूसरे (थर्ड-पार्टी) के खाते से भुगतान स्वीकार नहीं होता।
बैंक/POP शाखा से चालू करना
- किसी POP (Point of Presence) शाखा में जाएं; कई बैंक और डाकघर NPS सेवा देते हैं।
- टियर-2 चालू करने का फॉर्म (UOS-S10) भरें।
- साथ में PRAN कार्ड की कॉपी, PAN कार्ड, कैंसिल चेक और पहला योगदान दें।
- सरकारी कर्मचारी अपने नोडल कार्यालय के ज़रिए भी फॉर्म दे सकते हैं।
पैसा जमा करना और निकालना
- आगे का योगदान eNPS पर PRAN और जन्म तिथि डालकर OTP से कर सकते हैं।
- टियर-2 से निकासी पर कोई रोक नहीं है; अनुरोध PRAN लॉग-इन (CRA पोर्टल/NPS ऐप) या POP से होता है। पैसा आपके दर्ज बैंक खाते में आता है।
- विदेश में रहने वाले (NRI/OCI) टियर-1 धारक टियर-2 चालू नहीं कर सकते।
Official links
ये सरकारी वेबसाइट/नंबर हैं। आवेदन और भुगतान सिर्फ इन्हीं पर करें। आखिरी जांच: 15 अक्टूबर 2026
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अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
क्या बिना टियर-1 के टियर-2 खाता खुल सकता है?
नहीं। टियर-2 वही चालू कर सकता है जिसका NPS टियर-1 खाता (PRAN) चालू है।
टियर-2 से पैसा कब निकाल सकते हैं?
कभी भी। टियर-2 में कोई लॉक-इन या निकासी की रोक नहीं है।
क्या टियर-2 में टैक्स छूट मिलती है?
आम निवेशकों को टियर-2 के योगदान पर आम तौर पर टैक्स छूट नहीं मिलती। सरकारी कर्मचारियों के लिए अलग नियम हो सकते हैं; अपने टैक्स सलाहकार से पुष्टि करें।
टियर-2 खोलने के लिए कितने पैसे चाहिए?
न्यूनतम पहला योगदान और हर बार की न्यूनतम राशि eNPS या POP पर बताई जाती है। अलग-अलग जगह अलग राशि लिखी मिलती है, इसलिए भुगतान के समय पोर्टल पर दिखी राशि ही मानें।
क्या NRI टियर-2 खाता खोल सकते हैं?
PFRDA के अनुसार टियर-1 वाले NRI/OCI टियर-2 चालू नहीं कर सकते।
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