राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS)
PFRDA द्वारा विनियमित एक स्वैच्छिक, बाज़ार-लिंक्ड सेवानिवृत्ति बचत योजना, जो सरकारी और निजी-क्षेत्र के कर्मचारियों सहित सभी भारतीय नागरिकों के लिए खुली है।
🔗 आधिकारिक लिंक
📝 ऑनलाइन आवेदन करें
आधार-आधारित ई-केवाईसी का उपयोग करके ई-एनपीएस के माध्यम से ऑनलाइन, या प्वाइंट ऑफ प्रेजेंस (बैंक शाखा) के माध्यम से ऑफलाइन एनपीएस खाता खोलें।
- पैन/आधार के साथ ई-एनपीएस पर पंजीकरण करें और ई-केवाईसी पूरा करें।
- टियर I (अनिवार्य, सेवानिवृत्ति-लॉक्ड) चुनें और वैकल्पिक रूप से टियर II (लचीली निकासी) खाता चुनें।
- एक पेंशन फंड मैनेजर और परिसंपत्ति आवंटन (इक्विटी/कॉर्पोरेट बॉन्ड/सरकारी प्रतिभूतियां) चुनें।
- अपना स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या (PRAN) प्राप्त करने के लिए प्रारंभिक योगदान करें।
☎️ हेल्पलाइन
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PFRDA / NPS हेल्पलाइन1800-110-708
📋 ज़रूरी दस्तावेज़
- पैन कार्ड
- आधार कार्ड
- बैंक खाता विवरण और रद्द चेक
✅ पात्रता
- 18 से 70 वर्ष की आयु का कोई भी भारतीय नागरिक (निवासी या एनआरआई)।
💵 शुल्क
| न्यूनतम प्रारंभिक योगदान (टियर I) | ₹500 |
| न्यूनतम वार्षिक योगदान (टियर I) | ₹1,000 |
⏱️ समयसीमा
- सफल ई-केवाईसी और प्रारंभिक योगदान के कुछ दिनों के भीतर आमतौर पर PRAN जनरेट हो जाता है।
❓ सामान्य प्रश्न (FAQs)
क्या NPS रिटर्न की गारंटी है? ⌄
नहीं, NPS बाज़ार से जुड़ा है और रिटर्न चुने गए परिसंपत्ति मिश्रण के प्रदर्शन पर निर्भर करता है — यह APY या PPF जैसी गारंटीकृत-रिटर्न योजना नहीं है।
💬 Questions & Comments
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