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राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS)

PFRDA द्वारा विनियमित एक स्वैच्छिक, बाज़ार-लिंक्ड सेवानिवृत्ति बचत योजना, जो सरकारी और निजी-क्षेत्र के कर्मचारियों सहित सभी भारतीय नागरिकों के लिए खुली है।

🔗 आधिकारिक लिंक

📝 ऑनलाइन आवेदन करें

आधार-आधारित ई-केवाईसी का उपयोग करके ई-एनपीएस के माध्यम से ऑनलाइन, या प्वाइंट ऑफ प्रेजेंस (बैंक शाखा) के माध्यम से ऑफलाइन एनपीएस खाता खोलें।

  1. पैन/आधार के साथ ई-एनपीएस पर पंजीकरण करें और ई-केवाईसी पूरा करें।
  2. टियर I (अनिवार्य, सेवानिवृत्ति-लॉक्ड) चुनें और वैकल्पिक रूप से टियर II (लचीली निकासी) खाता चुनें।
  3. एक पेंशन फंड मैनेजर और परिसंपत्ति आवंटन (इक्विटी/कॉर्पोरेट बॉन्ड/सरकारी प्रतिभूतियां) चुनें।
  4. अपना स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या (PRAN) प्राप्त करने के लिए प्रारंभिक योगदान करें।
आवेदन शुरू करें

☎️ हेल्पलाइन

  • PFRDA / NPS हेल्पलाइन
    1800-110-708

📋 ज़रूरी दस्तावेज़

  • पैन कार्ड
  • आधार कार्ड
  • बैंक खाता विवरण और रद्द चेक

पात्रता

  • 18 से 70 वर्ष की आयु का कोई भी भारतीय नागरिक (निवासी या एनआरआई)।

💵 शुल्क

न्यूनतम प्रारंभिक योगदान (टियर I)₹500
न्यूनतम वार्षिक योगदान (टियर I)₹1,000

⏱️ समयसीमा

  • सफल ई-केवाईसी और प्रारंभिक योगदान के कुछ दिनों के भीतर आमतौर पर PRAN जनरेट हो जाता है।

सामान्य प्रश्न (FAQs)

क्या NPS रिटर्न की गारंटी है?
नहीं, NPS बाज़ार से जुड़ा है और रिटर्न चुने गए परिसंपत्ति मिश्रण के प्रदर्शन पर निर्भर करता है — यह APY या PPF जैसी गारंटीकृत-रिटर्न योजना नहीं है।

💬 Questions & Comments

This is a public discussion for this service — not official support. For account-specific help, use the helpline above.

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