💰 वित्त और कर

आयकर रिटर्न (ITR) फाइलिंग

आय की घोषणा, कटौतियों का दावा, और कर का भुगतान/रिफंड का दावा करने के लिए आयकर विभाग के साथ आय विवरण की वार्षिक फाइलिंग।

🔗 आधिकारिक लिंक

📝 ऑनलाइन आवेदन करें

फॉर्म 16/26AS/AIS से पहले से भरे डेटा का उपयोग करके ई-फाइलिंग पोर्टल पर सीधे अपना रिटर्न फाइल करें, या किसी कर पेशेवर के माध्यम से।

  1. अपने पैन को यूज़र आईडी के रूप में उपयोग करके ई-फाइलिंग पोर्टल में लॉग इन करें।
  2. आय स्रोतों के आधार पर लागू ITR फॉर्म चुनें।
  3. पहले से भरे डेटा (वेतन, टीडीएस, ब्याज) को सत्यापित करें और कोई भी छूटी हुई आय/कटौती जोड़ें।
  4. आधार OTP, नेट बैंकिंग, या डीएससी का उपयोग करके रिटर्न जमा करें और ई-सत्यापित करें।
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☎️ हेल्पलाइन

  • आयकर ई-फाइलिंग हेल्पलाइन
    1800-103-0025

📋 ज़रूरी दस्तावेज़

  • पैन और आधार
  • फॉर्म 16 (नियोक्ता से वेतन प्रमाण पत्र)
  • फॉर्म 26AS / AIS (कर क्रेडिट विवरण)
  • बैंक स्टेटमेंट और निवेश/कटौती प्रमाण

पात्रता

  • मूल छूट सीमा से अधिक आय वाले व्यक्तियों के लिए अनिवार्य, और किसी भी व्यक्ति के लिए जो रिफंड का दावा करना चाहता हो।

💵 शुल्क

पोर्टल पर फाइलिंगनिःशुल्क

⏱️ समयसीमा

  • ऑडिट की आवश्यकता न रखने वाले व्यक्तियों के लिए नियत तारीख आमतौर पर 31 जुलाई है (सरकारी विस्तार के अधीन)।

सामान्य प्रश्न (FAQs)

यदि मैं ITR फाइलिंग की समय सीमा चूक जाऊं तो क्या होगा?
आमतौर पर मूल्यांकन वर्ष की 31 दिसंबर से पहले धारा 234F के तहत विलंब शुल्क के साथ विलंबित रिटर्न अभी भी फाइल किया जा सकता है, हालांकि हानि आगे बढ़ाने जैसे कुछ लाभ खो सकते हैं।

💬 Questions & Comments

This is a public discussion for this service — not official support. For account-specific help, use the helpline above.

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