TDS रिफंड स्टेटस
जब आपकी आय से अतिरिक्त TDS (स्रोत पर कर कटौती) काटा गया हो, तो अपने आयकर रिफंड की स्थिति जांचें।
🔗 आधिकारिक लिंक
📍 स्थिति ट्रैक करें
आपको अपना पैन और संबंधित निर्धारण वर्ष चाहिए होगा।
☎️ हेल्पलाइन
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इनकम टैक्स ई-फाइलिंग हेल्पलाइन1800-103-0025
📋 ज़रूरी दस्तावेज़
- पैन कार्ड
- भरा हुआ इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) पावती
- ई-फाइलिंग पोर्टल पर पूर्व-सत्यापित बैंक खाता
✅ पात्रता
- जिन करदाताओं का कटौती किया गया TDS (नियोक्ता, बैंक आदि द्वारा) वर्ष की वास्तविक कर देनदारी से ज़्यादा है
💵 शुल्क
| रिफंड स्टेटस जांचना | मुफ़्त |
❓ सामान्य प्रश्न (FAQs)
TDS रिफंड में कितना समय लगता है? ⌄
आपके ITR के e-verification के बाद आमतौर पर 4–5 हफ्ते, हालांकि विसंगतियां सुलझाने पर अधिक समय लग सकता है।
मेरा रिफंड अभी तक क्यों नहीं आया? ⌄
आम कारणों में असत्यापित बैंक खाता, दावा किए गए TDS और फॉर्म 26AS के बीच बेमेल, या ITR का प्रोसेसिंग/जांच में होना शामिल है।
TDS रिफंड पाने के लिए क्या ITR फाइल करना ज़रूरी है? ⌄
हाँ, अतिरिक्त TDS को रिफंड के रूप में दावा करने के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरना अनिवार्य है, भले ही आपकी आय कर योग्य सीमा से कम हो।
💬 Questions & Comments
This is a public discussion for this service — not official support. For account-specific help, use the helpline above.
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