💰 वित्त और कर

TDS रिफंड स्टेटस

जब आपकी आय से अतिरिक्त TDS (स्रोत पर कर कटौती) काटा गया हो, तो अपने आयकर रिफंड की स्थिति जांचें।

🔗 आधिकारिक लिंक

📍 स्थिति ट्रैक करें

आपको अपना पैन और संबंधित निर्धारण वर्ष चाहिए होगा।

स्थिति जांचें

☎️ हेल्पलाइन

  • इनकम टैक्स ई-फाइलिंग हेल्पलाइन
    1800-103-0025

📋 ज़रूरी दस्तावेज़

  • पैन कार्ड
  • भरा हुआ इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) पावती
  • ई-फाइलिंग पोर्टल पर पूर्व-सत्यापित बैंक खाता

पात्रता

  • जिन करदाताओं का कटौती किया गया TDS (नियोक्ता, बैंक आदि द्वारा) वर्ष की वास्तविक कर देनदारी से ज़्यादा है

💵 शुल्क

रिफंड स्टेटस जांचनामुफ़्त

सामान्य प्रश्न (FAQs)

TDS रिफंड में कितना समय लगता है?
आपके ITR के e-verification के बाद आमतौर पर 4–5 हफ्ते, हालांकि विसंगतियां सुलझाने पर अधिक समय लग सकता है।
मेरा रिफंड अभी तक क्यों नहीं आया?
आम कारणों में असत्यापित बैंक खाता, दावा किए गए TDS और फॉर्म 26AS के बीच बेमेल, या ITR का प्रोसेसिंग/जांच में होना शामिल है।
TDS रिफंड पाने के लिए क्या ITR फाइल करना ज़रूरी है?
हाँ, अतिरिक्त TDS को रिफंड के रूप में दावा करने के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरना अनिवार्य है, भले ही आपकी आय कर योग्य सीमा से कम हो।

💬 Questions & Comments

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