छत्तीसगढ़ ड्राइविंग लाइसेंस 2026: लर्नर लाइसेंस, ड्राइविंग टेस्ट, फीस और नवीनीकरण

✓ जानकारी जांची गई: 14 अक्टूबर 2026

सीधा जवाब

छत्तीसगढ़ में ड्राइविंग लाइसेंस केंद्र सरकार के Sarathi पोर्टल (sarathi.parivahan.gov.in) पर बनता है: राज्य में "Chhattisgarh" चुनें। पहले लर्नर लाइसेंस (6 महीने वैध) बनता है, फिर कम से कम 30 दिन बाद ड्राइविंग टेस्ट देकर पक्का लाइसेंस। छत्तीसगढ़ के Sarathi पेज पर घर से लर्नर टेस्ट (आधार e-KYC/Faceless) का विकल्प हमें नहीं दिखा, इसलिए लर्नर टेस्ट परिवहन कार्यालय में होता है। केंद्रीय नियम के अनुसार लर्नर लाइसेंस ₹150 (हर वाहन श्रेणी) + टेस्ट ₹50 और ड्राइविंग टेस्ट ₹300 + लाइसेंस ₹200 है; राज्य सेवा/स्मार्ट कार्ड शुल्क अलग जोड़ सकता है।

पहला कदम
लर्नर लाइसेंस (6 महीने वैध)
घर से लर्नर टेस्ट
नहीं दिखा; टेस्ट RTO/DTO में
हेल्पलाइन
0771-2511085 | Sarathi: 0120-4925505

🏪 ड्राइविंग लाइसेंस फॉर्म खुद न भर पाएं तो नज़दीकी CSC (जन सेवा केंद्र) पर भरवाएं: छत्तीसगढ़ के CSC सेंटर · अपने पास का CSC

छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग की वेबसाइट पर आधार ऑथेंटिकेशन से नए फॉर्मेट का ड्राइविंग लाइसेंस घर बैठे बनवाने का लिंक दिया गया है। यह पुराने लाइसेंस को नए फॉर्मेट में बदलने (Replacement) की सेवा है, नया लाइसेंस बनाने की नहीं। नकली वेबसाइट से बचें: Sarathi पोर्टल पर साफ लिखा है कि लाइसेंस, वाहन और ई-चालान की सेवाएं सिर्फ parivahan.gov.in (और उसके sarathi/vahan पोर्टल) और MoRTH के Nexgen mParivahan ऐप से ही लें। फीस सिर्फ पोर्टल के भुगतान पेज पर भरें; किसी एजेंट या अनजान लिंक पर पैसे न भेजें।

कौन लाइसेंस बनवा सकता है (उम्र)

लाइसेंस दो चरण में बनता है: पहले लर्नर लाइसेंस (LL), फिर पक्का ड्राइविंग लाइसेंस (DL)। परिवहन विभाग के पेजों के अनुसार उम्र की शर्त:

वाहनन्यूनतम उम्र
50cc तक की बिना गियर वाली मोटरसाइकिल16 साल (माता-पिता/अभिभावक की सहमति से)
गियर वाली मोटरसाइकिल, कार (LMV)18 साल
व्यावसायिक (Transport) वाहन20 साल, और दूसरी शर्तें भी

व्यावसायिक (Transport) वाहन, जैसे टैक्सी, ऑटो, बस या ट्रक का लाइसेंस अलग नियमों से बनता है: मेडिकल सर्टिफिकेट, बैज और कुछ श्रेणियों में पहले से LMV लाइसेंस का अनुभव। यह गाइड मुख्य रूप से निजी बाइक/कार के लाइसेंस के लिए है।

ज़रूरी कागज़

  • उम्र का प्रमाण: जन्म प्रमाण पत्र, 10वीं की मार्कशीट, पासपोर्ट या आधार जैसे दस्तावेज़
  • पते का प्रमाण: आधार, वोटर कार्ड, पासपोर्ट, बिजली बिल जैसे दस्तावेज़
  • Form 1: शारीरिक फिटनेस का स्व-घोषणा पत्र (Sarathi पर फॉर्म भरते समय ही भरा जाता है)
  • Form 1A (मेडिकल सर्टिफिकेट): व्यावसायिक वाहन के लिए और 40 साल से ज़्यादा उम्र वालों के लिए; Sarathi पर "Find Doctor" से पंजीकृत डॉक्टर खोज सकते हैं
  • फोटो और हस्ताक्षर: तय साइज़ में स्कैन करके अपलोड
  • पक्के DL के लिए: वैध लर्नर लाइसेंस (उसी वाहन श्रेणी का)
  • मोबाइल नंबर: आधार से जुड़ा मोबाइल चालू हो; घर से टेस्ट और Contactless सेवाओं में OTP उसी पर आता है

आधार में नाम, जन्मतिथि, पिता/पति का नाम और पता सही हो। आधार e-KYC वाली सेवाओं में आधार की जानकारी ही फॉर्म में जाती है; गलत हो तो पहले आधार ठीक कराएं, वरना RTO जाकर ही काम होगा।

लर्नर लाइसेंस: ऑनलाइन आवेदन के स्टेप

  1. sarathi.parivahan.gov.in खोलें और राज्य की सूची में Chhattisgarh चुनें।
  2. Apply for Learner Licence पर जाएं। पहला लाइसेंस है तो "आवेदक के पास कोई ड्राइविंग/लर्नर लाइसेंस नहीं है" वाला विकल्प चुनें।
  3. मोबाइल नंबर या आधार OTP से सत्यापन करें।
  4. नाम, पता, ब्लड ग्रुप और वाहन श्रेणी (जैसे MCWG = गियर वाली बाइक, LMV = कार) चुनें, Form 1 की स्व-घोषणा भरें और Submit करें। आवेदन नंबर नोट करें।
  5. दस्तावेज़, फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करें (जहां मांगा जाए)।
  6. फीस ऑनलाइन भरें।
  7. LL Test Slot Booking से तारीख-समय चुनें और उस दिन मूल कागज़ व फीस रसीद लेकर परिवहन कार्यालय में टेस्ट दें। पास होने पर लर्नर लाइसेंस Sarathi से प्रिंट कर सकते हैं।

छत्तीसगढ़ के Sarathi पेज पर Contactless (Aadhaar e-KYC) सेवाओं की सूची में नया लर्नर लाइसेंस शामिल नहीं है। इसलिए लर्नर टेस्ट के लिए RTO कार्यालय में स्लॉट बुक करके जाना होगा। तैयारी के लिए Sarathi पर Mock Test for LL और सैंपल सवाल दिए गए हैं।

पक्का ड्राइविंग लाइसेंस (DL) और ड्राइविंग टेस्ट

  1. लर्नर लाइसेंस बनने के कम से कम 30 दिन बाद और उसके 6 महीने की वैधता के अंदर आवेदन करें।
  2. Sarathi पर Apply for Driving Licence चुनें, लर्नर लाइसेंस नंबर और जन्मतिथि डालें।
  3. फीस भरें और DL Test Slot Booking से ड्राइविंग टेस्ट की तारीख लें।
  4. तय दिन लर्नर लाइसेंस, फीस रसीद, मूल कागज़ और उसी श्रेणी का वाहन (वैध कागज़ों के साथ) लेकर टेस्ट केंद्र जाएं।
  5. पास होने पर लाइसेंस मंज़ूर होता है। Sarathi पर Application Status से स्थिति देखें और "Print Driving Licence" / डाक से कार्ड आने तक इंतज़ार करें।

लर्नर लाइसेंस की 6 महीने की वैधता के अंदर ड्राइविंग टेस्ट पास न किया तो लर्नर लाइसेंस खत्म हो जाता है और फिर से बनवाना पड़ सकता है। टेस्ट में फेल होने पर दोबारा टेस्ट की फीस (₹300) देकर नया स्लॉट लें।

फीस (केंद्रीय मोटर वाहन नियम, Rule 32)

केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के Rule 32 की फीस (परिवहन मंत्रालय की 29 दिसंबर 2016 की अधिसूचना से संशोधित), जैसी उत्तराखंड परिवहन विभाग की वेबसाइट पर छपी है:

कामकेंद्रीय नियम (Rule 32) की फीस
लर्नर लाइसेंस (Form 3), हर वाहन श्रेणी के लिए₹150
लर्नर लाइसेंस टेस्ट / दोबारा टेस्ट₹50
ड्राइविंग टेस्ट / दोबारा टेस्ट, हर वाहन श्रेणी के लिए₹300
ड्राइविंग लाइसेंस जारी करना₹200
DL का नवीनीकरण (Renewal)₹200
ग्रेस अवधि के बाद नवीनीकरण₹300 + देरी के हर साल (या उसके हिस्से) के ₹1,000
DL में नई वाहन श्रेणी जोड़ना₹500
डुप्लीकेट लाइसेंस₹200
पता या दूसरी जानकारी बदलवाना₹200
अंतरराष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट (IDP)₹1,000
स्मार्ट कार्ड वाला DL (Form 7)ऊपर की फीस के अलावा ₹200

यह केंद्र की तय फीस है। छत्तीसगढ़ सरकार इसके ऊपर सेवा शुल्क, स्मार्ट कार्ड या पोर्टल/यूज़र चार्ज जोड़ सकती है, इसलिए असली रकम वही है जो Sarathi पर भुगतान के समय दिखे। लर्नर लाइसेंस, लर्नर टेस्ट और ड्राइविंग टेस्ट की फीस आवेदन के समय एक साथ ली जा सकती है।

DL की वैधता, नवीनीकरण (Renewal) और डुप्लीकेट

मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम 2019 के बाद निजी (non-transport) लाइसेंस की वैधता उम्र के हिसाब से है:

  • नवीनीकरण: लाइसेंस खत्म होने से 1 साल पहले से आवेदन कर सकते हैं। Sarathi पर Apply for DL Renewal (या Services on DL) चुनें, DL नंबर व जन्मतिथि डालें, फीस भरें। 40 साल से ज़्यादा उम्र में Form 1A मेडिकल लगता है।
  • देर होने पर: 2019 के संशोधन के बाद वैधता खत्म होने पर 30 दिन की अपने-आप छूट नहीं रही। लाइसेंस खत्म होने के 1 साल से ज़्यादा बाद आवेदन करने पर दोबारा ड्राइविंग (योग्यता) टेस्ट देना होगा, और देरी का अतिरिक्त शुल्क भी लगता है। इसलिए समय पर नवीनीकरण कराएं।
  • डुप्लीकेट DL: लाइसेंस खो जाए या खराब हो जाए तो Sarathi पर Apply for Duplicate DL चुनें। खोने पर पुलिस रिपोर्ट/शिकायत की कॉपी रखें, जहां मांगी जाए।
  • पता या नाम बदलना: Services on DL में Change of Address / Change of Name चुनें।
  • मोबाइल नंबर अपडेट: Sarathi का मोबाइल नंबर अपडेट पेज बिना RTO गए नंबर बदलने के लिए है। सही नंबर रहेगा तो सारे OTP और सूचनाएं मिलेंगी।
लाइसेंस बनते/नवीनीकरण के समय उम्रनिजी (non-transport) DL कब तक वैध
30 साल से कम40 साल की उम्र पूरी होने तक
30 से 50 साल10 साल
50 से 55 साल60 साल की उम्र पूरी होने तक
55 साल से ज़्यादा5 साल

छत्तीसगढ़ में Contactless (आधार e-KYC) सेवाएं: Sarathi के छत्तीसगढ़ पेज पर ये सेवाएं आधार से, बिना बार-बार RTO गए, दी गई हैं: DL नवीनीकरण, डुप्लीकेट DL, DL में पता बदलना, DL में नाम बदलना, DL बदलना (Replacement), DL Extract, अंतरराष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट (IDP), PSV बैज, मोबाइल नंबर अपडेट। शर्त: आधार में नाम, जन्मतिथि और पिता/पति का नाम आपके पुराने DL के रिकॉर्ड से हूबहू मिलना चाहिए; न मिले तो RTO जाएं या पहले आधार ठीक कराएं। बदला या नवीनीकृत DL लेने के लिए सूचना ("Driving Licence has been activated and is ready for pick up") मिलने पर RTO जाना होता है।

आम दिक्कतें और हल

दिक्कतक्या करें
आधार OTP नहीं आ रहाआधार से जुड़ा मोबाइल चालू है या नहीं देखें; नंबर बदल गया है तो आधार केंद्र पर अपडेट कराएं, या आधार के बिना वाला रास्ता लेकर RTO में टेस्ट दें
आधार और DL रिकॉर्ड की जानकारी अलगContactless सेवा नहीं चलेगी; RTO जाएं या पहले आधार/DL की जानकारी ठीक कराएं
फीस कट गई पर आवेदन में नहीं दिखीSarathi पर Verify Payment Status से जांचें; थोड़ी देर बाद फिर देखें, दोबारा भुगतान जल्दी न करें
आवेदन नंबर भूल गएSarathi पर Find Application Number का विकल्प है
लर्नर टेस्ट में फेलदोबारा टेस्ट की फीस (₹50) देकर फिर से टेस्ट दें; Mock Test से तैयारी करें
पोर्टल पर तकनीकी दिक्कतSarathi हेल्पडेस्क 0120-4925505 (सुबह 6 से रात 12 बजे) या ईमेल helpdesk-sarathi@gov.in

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

छत्तीसगढ़ में ड्राइविंग लाइसेंस की हेल्पलाइन क्या है?

छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग की वेबसाइट पर वाहन और सारथी हेल्पलाइन 0771-2511085 दी गई है। Sarathi पोर्टल की तकनीकी दिक्कत के लिए 0120-4925505 (सुबह 6 से रात 12 बजे) है।

क्या छत्तीसगढ़ में लर्नर टेस्ट घर से हो सकता है?

छत्तीसगढ़ के Sarathi पेज की Contactless सूची में नया लर्नर लाइसेंस नहीं है, इसलिए टेस्ट RTO में होगा। DL नवीनीकरण, डुप्लीकेट और पता बदलना जैसी सेवाएं आधार से Contactless हैं।

छत्तीसगढ़ में ड्राइविंग लाइसेंस की फीस कितनी है?

केंद्रीय मोटर वाहन नियम (Rule 32) के अनुसार लर्नर लाइसेंस ₹150 हर वाहन श्रेणी + लर्नर टेस्ट ₹50, ड्राइविंग टेस्ट ₹300 हर श्रेणी + लाइसेंस जारी करना ₹200, नवीनीकरण ₹200। राज्य सेवा/स्मार्ट कार्ड शुल्क जोड़ सकता है; असली रकम Sarathi पर भुगतान के समय दिखती है।

लर्नर लाइसेंस के कितने दिन बाद पक्का लाइसेंस बनता है?

लर्नर लाइसेंस बनने के कम से कम 30 दिन बाद और 6 महीने के अंदर ड्राइविंग टेस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं।

ड्राइविंग लाइसेंस कितने साल तक वैध रहता है?

2019 के संशोधन के बाद निजी लाइसेंस: 30 साल से कम उम्र में बना तो 40 साल की उम्र तक; 30 से 50 साल में 10 साल; 50 से 55 में 60 साल की उम्र तक; 55 के बाद 5 साल।

लाइसेंस की वैधता खत्म हो गई, अब क्या करें?

जल्दी से जल्दी Sarathi पर नवीनीकरण का आवेदन करें। खत्म होने के 1 साल से ज़्यादा बाद आवेदन करने पर दोबारा ड्राइविंग टेस्ट देना होगा और देरी का शुल्क भी लगेगा।

दूसरे राज्यों में ड्राइविंग लाइसेंस

ये भी देखें 👀

लोग इन्हें सबसे ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं

इससे जुड़े आवेदन पत्र (तैयार फॉर्मेट)

सभी फॉर्मेट ›

नई नौकरी और योजना की खबर सबसे पहले 🔔

हमारे Telegram चैनल से जुड़ें, या नीचे नंबर डालकर अपडेट पाएं। बिल्कुल फ्री, कोई spam नहीं।

Telegram चैनल Join करें
किसकी खबर चाहिए?

सब्सक्राइब करके आप सहमत हैं कि हम आपको सरकारी अपडेट भेज सकते हैं। आपका नंबर कभी किसी को नहीं दिया जाता।