दिल्ली ट्रैफिक चालान: नोटिस/चालान चेक, भुगतान, इवनिंग कोर्ट और शिकायत
सीधा जवाब
दिल्ली में ट्रैफिक चालान और कैमरा नोटिस दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की वेबसाइट traffic.delhipolice.gov.in पर "Pending Challans/Notices" में गाड़ी नंबर या नोटिस नंबर से देखे और भरे जाते हैं; OTP गाड़ी से जुड़े मोबाइल पर आता है। जो चालान वर्चुअल कोर्ट में है उसे vcourts.gov.in पर भरें या contest करें, या दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के पोर्टल से इवनिंग/वीकेंड ट्रैफिक कोर्ट का अपॉइंटमेंट लें। गलत चालान की शिकायत वेबसाइट के "Raise Complaint" से होती है।
- खोजें
- गाड़ी नंबर या नोटिस नंबर
- पुष्टि
- RC से जुड़े मोबाइल पर OTP
- ट्रैफिक हेल्पलाइन
- 011-25844444, 1095
- वर्चुअल कोर्ट
- Delhi (Notice / Traffic Department)
दिल्ली में पेंडिंग चालान/नोटिस कैसे देखें और भरें
- Pending Challans/Notices पेज खोलें (वेबसाइट के मेन्यू में "Pending Challan/Notice" के नीचे)।
- Vehicle Number या Notice Number डालें और Search Details दबाएं।
- गाड़ी से जुड़े मोबाइल नंबर पर आया OTP डालें। स्क्रीन पर मोबाइल नंबर के आखिरी अंक दिखते हैं ताकि आप पहचान सकें कि OTP किस नंबर पर गया।
- नोटिस/चालान की सूची में राशि देखें। कैमरा नोटिस में "Violation Proof" खोलकर फोटो ज़रूर देखें कि गाड़ी आपकी ही है।
- भुगतान पूरा करें और रसीद सेव करें। बाद में Check Payment Status में नोटिस नंबर डालकर स्टेटस देख सकते हैं।
मोबाइल नंबर बदल गया है? नोटिस पोर्टल पर Change Mobile Number का विकल्प है, जिसमें गाड़ी के चेसिस और इंजन नंबर से पुष्टि के बाद नया नंबर डाला जाता है। गाड़ी के रिकॉर्ड में नंबर स्थायी रूप से बदलने के लिए वेबसाइट "Update Mobile Number" के लिए VAHAN पर भेजती है।
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की सूची से कुछ आम जुर्माने
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की "Traffic Violations & Penalties" सूची (4 अक्टूबर 2026 को देखी गई) से कुछ उदाहरण। पूरी सूची और ताज़ा राशि वेबसाइट पर देखें; पूरे देश के कानूनी प्रावधान जुर्माना लिस्ट में हैं।
| उल्लंघन | धारा | पहली बार (₹) | बाद में (₹) |
|---|---|---|---|
| बिना हेलमेट (चालक/पीछे बैठा) | 194D MVA | 1,000 | 1,000 |
| दोपहिया पर तीन सवारी | 194C MVA | 1,000 | 1,000 |
| बिना सीट बेल्ट | 194B MVA | 1,000 | 1,000 |
| गाड़ी चलाते हुए हैंडहेल्ड मोबाइल | 184 MVA | 5,000 | 10,000 |
| ओवरस्पीड: LMV | 112/183(1) MVA | 2,000 | 2,000 |
| ओवरस्पीड: MMV/HTV | 112/183(1) MVA | 4,000 | 4,000 |
| बिना लाइसेंस | 3/181 MVA | 5,000 | 5,000 |
| बिना बीमा | 146/196 MVA | 2,000 | 4,000 |
| बिना PUC | 115 CMVR/190(2) MVA | 10,000 | 10,000 |
| RC उल्लंघन / खराब या फैंसी नंबर प्लेट | 39/192 MVA | 5,000 | 10,000 |
| इमरजेंसी गाड़ी को रास्ता न देना | 194E MVA | 10,000 | 10,000 |
| गलत या रुकावट वाली पार्किंग | 122/177 MVA | 500 | 1,500 |
| टिंटेड ग्लास | CMVR 100(2)/177 MVA | 500 | 1,500 |
| रेड लाइट जंप, उल्टी दिशा, खतरनाक ड्राइविंग, नशे में ड्राइविंग, नाबालिग | 184 / 185 / 199A MVA | Court challan | Court challan |
सूची के अनुसार "Court challan" वाले मामलों में अंतिम राशि अदालत के विवेक पर होती है।
वर्चुअल कोर्ट और इवनिंग/वीकेंड ट्रैफिक कोर्ट
दिल्ली के जो चालान/नोटिस अदालत भेजे जा चुके हैं, वे vcourts.gov.in पर Delhi (Notice Department) या Delhi (Traffic Department) चुनकर मिलते हैं; वहां OTP के बाद भरें या contest करें (पूरी गाइड)। दूसरा रास्ता दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का Evening Court पोर्टल है:
- Evening Court पोर्टल खोलें, Evening Court या Weekend Traffic Court चुनें, गाड़ी नंबर और कैप्चा डालकर Search करें।
- वर्चुअल कोर्ट में पेंडिंग और इवनिंग कोर्ट वाले चालान/नोटिस दिखेंगे; एक बार में ज़्यादा से ज़्यादा 5 निपटारे के लिए दिखते हैं।
- गाड़ी से जुड़े मोबाइल पर आया OTP डालें। मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड न हो तो पहले परिवहन विभाग के पोर्टल पर रजिस्टर करना होगा।
- उपलब्ध (हरी) तारीख, कोर्ट परिसर, कोर्ट और समय-स्लॉट चुनें।
- "I will not contest the challan on virtual court portal i.e. vcourts.gov.in" वाली शर्त पर टिक करें, Submit करें और Print से चालान/नोटिस का प्रिंट लें।
- तय दिन उस प्रिंट के साथ कोर्ट जाएं। प्रिंट खो जाए तो कोर्ट की तारीख से पहले गाड़ी नंबर और OTP से Reprint कर सकते हैं।
तय तारीख पर कोर्ट नहीं पहुंचे तो नया अपॉइंटमेंट ले सकते हैं; official निर्देशों के अनुसार पेंडिंग चालान/नोटिस छूटी तारीख के तीन दिन बाद दोबारा डाउनलोड के लिए उपलब्ध होते हैं।
गलत चालान की शिकायत (Raise Complaint)
- Raise Complaint पेज खोलें और Complaint Type में Traffic challan चुनें।
- गाड़ी नंबर और चालान नंबर डालें।
- समस्या चुनें: Wrong Vehicle Number, Wrong Offence captured, Problem with the proof of offence या Number is mine but not vehicle।
- सबूत की फोटो अपलोड करें (JPG/JPEG/PNG, 2 MB से कम), जगह (Google लोकेशन भी), अपना नाम और शिकायत लिखें।
- मोबाइल नंबर पर OTP लेकर सत्यापित करें, कैप्चा भरें और Submit करें।
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के FAQ के अनुसार चालान अनुचित लगे तो ऑनलाइन शिकायत कर सकते हैं या अदालत में चुनौती दे सकते हैं। शिकायत के लिए ई-मेल grievance[dot]traffic[at]delhipolice[dot]gov[dot]in भी दिया गया है। और जानें: गलत चालान आया तो क्या करें।
रोके जाने पर दस्तावेज़ और गाड़ी टो होने पर
- दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के FAQ के अनुसार DL, RC, बीमा और PUC दिखाने के लिए DigiLocker या mParivahan ऐप वाले वर्ज़न भी मान्य हैं (mParivahan गाइड)।
- compoundable अपराध में मौके पर नकद या डिजिटल भुगतान हो सकता है; रसीद ज़रूर लें।
- गाड़ी टो या ज़ब्त हुई है तो Check Towed/Impounded Vehicle में गाड़ी नंबर से स्टेटस देखें, या नज़दीकी ट्रैफिक सर्किल/हेल्पलाइन से संपर्क करें।
| गाड़ी | टोइंग चार्ज (₹) | कस्टडी चार्ज प्रति दिन (₹)* |
|---|---|---|
| दोपहिया / ई-रिक्शा | 200 | 200 |
| हल्की सवारी गाड़ी (कार, जीप, वैन) | 400 | 500 |
| हल्की माल गाड़ी | 1,000 | 1,000 |
| मीडियम/हैवी सवारी या माल गाड़ी | 1,500 | 1,500 |
| मल्टी-एक्सल ट्रेलर | 2,000 | 2,000 |
*टो/ज़ब्त होने के 48 घंटे बाद से हर दिन या उसके हिस्से पर। इसके अलावा उल्लंघन की compounding राशि भी देनी होती है (दिल्ली ट्रैफिक पुलिस FAQ के अनुसार)।
दिल्ली में लोक अदालत
दिल्ली विधिक सेवा प्राधिकरण (DSLSA) दिल्ली पुलिस ट्रैफिक के साथ नेशनल लोक अदालत में मौके (On-the-Spot) और नोटिस ब्रांच के बकाया ट्रैफिक चालान निपटाने की व्यवस्था करता रहा है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने 10 सितंबर 2026 की सूचना में बताया कि लोक अदालत की तारीख बदलकर 25.10.2026 कर दी गई है। तारीख और व्यवस्था फिर बदल सकती है, इसलिए जाने से पहले वेबसाइट की ताज़ा सूचना देखें। नशे में ड्राइविंग जैसे non-compoundable अपराध लोक अदालत में नहीं निपटते (लोक अदालत गाइड)।
Official links
ये सरकारी वेबसाइट/नंबर हैं। आवेदन और भुगतान सिर्फ इन्हीं पर करें। आखिरी जांच: 4 अक्टूबर 2026
- पेंडिंग चालान/नोटिस देखें और भरेंtraffic.delhipolice.gov.in/notice/pay-notice
- भुगतान का स्टेटस (नोटिस नंबर से)traffic.delhipolice.gov.in/notice/check-payment
- इवनिंग/वीकेंड ट्रैफिक कोर्ट अपॉइंटमेंटtraffic.delhipolice.gov.in/evecourtddc/
- गलत चालान की शिकायत (Raise Complaint)traffic.delhipolice.gov.in/en/raise-complaint
- दिल्ली: Traffic Violations & Penaltiestraffic.delhipolice.gov.in/en/traffic-violations-penalties
- वर्चुअल कोर्ट: Delhi (Notice/Traffic Department)vcourts.gov.in/virtualcourt/
- दिल्ली ट्रैफिक हेल्पलाइन011-25844444 · 1095
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
दिल्ली में ट्रैफिक चालान कैसे चेक करें?
traffic.delhipolice.gov.in पर Pending Challans/Notices खोलें, गाड़ी नंबर या नोटिस नंबर डालें और गाड़ी से जुड़े मोबाइल पर आए OTP से पुष्टि करें। कोर्ट भेजे गए चालान vcourts.gov.in पर Delhi (Notice/Traffic Department) में मिलते हैं।
OTP पुराने मोबाइल नंबर पर जा रहा है, क्या करें?
नोटिस पोर्टल पर Change Mobile Number का विकल्प है, जिसमें चेसिस और इंजन नंबर से पुष्टि होती है। गाड़ी के रिकॉर्ड में नंबर बदलने के लिए vahan.parivahan.gov.in/mobileupdate पर अपडेट करें।
दिल्ली में इवनिंग कोर्ट का अपॉइंटमेंट कैसे लें?
traffic.delhipolice.gov.in/evecourtddc पर Evening या Weekend Traffic Court चुनें, गाड़ी नंबर और कैप्चा डालें, OTP दें, फिर तारीख, कोर्ट परिसर, कोर्ट और समय-स्लॉट चुनकर Submit करें और प्रिंट लेकर तय दिन कोर्ट जाएं।
दिल्ली में बिना PUC का चालान कितना है?
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की जुर्माना सूची में बिना PUC (W/O PUCC) का चालान CMVR नियम 115 और मोटर वाहन एक्ट की धारा 190(2) के तहत ₹10,000 लिखा है।
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का हेल्पलाइन नंबर क्या है?
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की वेबसाइट पर ट्रैफिक हेल्पलाइन 011-25844444 और 1095 दिए गए हैं।
दिल्ली में गाड़ी टो हो गई, कितना चार्ज लगेगा?
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस FAQ के अनुसार दोपहिया का टोइंग चार्ज ₹200 और कार जैसी हल्की सवारी गाड़ी का ₹400 है; 48 घंटे बाद हर दिन कस्टडी चार्ज (दोपहिया ₹200, कार ₹500) लगता है, साथ में उल्लंघन की compounding राशि भी।
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