ATM से पैसा नहीं निकला पर खाते से कटा: बैंक को शिकायत पत्र 2026
सीधा जवाब
ATM से नकद नहीं निकला पर खाते से पैसा कट गया, तो RBI के 20 सितंबर 2019 के सर्कुलर के अनुसार बैंक को लेन-देन वाले दिन से 5 दिन (T+5) के अंदर पैसा अपने-आप वापस करना होता है। इससे देर हो तो बैंक को हर दिन ₹100 मुआवज़ा खुद ही खाते में देना होता है, शिकायत का इंतज़ार किए बिना। फिर भी पैसा न आए तो यह शिकायत अपनी होम ब्रांच (जहां खाता है) को दें; 30 दिन में हल न हो तो RBI लोकपाल।
- पैसा वापसी
- लेन-देन के दिन से 5 दिन में (T+5)
- देरी पर मुआवज़ा
- ₹100 प्रति दिन, बैंक खुद देगा
- किसे दें
- अपनी होम ब्रांच (कार्ड जारी करने वाला बैंक)
- फिर भी हल नहीं
- 30 दिन बाद RBI लोकपाल: cms.rbi.org.in / 14448
अपना ATM से पैसा न निकलने की शिकायत बनाएं
नीचे जानकारी भरें, पत्र अपने आप तैयार हो जाएगा। आपकी जानकारी सिर्फ आपके फोन/कंप्यूटर में रहती है, हमारे सर्वर पर नहीं जाती।
यह पत्र कब काम आता है
- ATM से नकद नहीं निकला पर खाते से रकम कट गई
- ATM से कम पैसे निकले, पर पूरी रकम कटी
- 5 दिन बीत गए और पैसा या ₹100 रोज़ का मुआवज़ा नहीं आया
- बैंक ने शिकायत बंद कर दी पर पैसा नहीं मिला
किसे लिखें: जिस बैंक का आपका ATM/डेबिट कार्ड है, उसकी होम ब्रांच के शाखा प्रबंधक को, चाहे पैसा किसी दूसरे बैंक के ATM से निकाला हो। बैंक के कस्टमर केयर/नेट बैंकिंग पर भी शिकायत दर्ज करें।
साथ में क्या लगाएं
- ATM की पर्ची (अगर निकली हो) या खाते से पैसे कटने का SMS
- पासबुक/स्टेटमेंट की कॉपी, जिसमें कटौती दिखे
- बैंक कस्टमर केयर पर दर्ज शिकायत की संख्या
कैसे और कहां जमा करें
- उसी दिन अपने बैंक के कस्टमर केयर, नेट/मोबाइल बैंकिंग या ब्रांच में शिकायत दर्ज करें और शिकायत संख्या संभालें।
- 5 दिन (T+5) इंतज़ार करें; ज़्यादातर मामलों में पैसा अपने-आप वापस आ जाता है। न आए तो यह पत्र होम ब्रांच में दें और कॉपी पर रिसीविंग लें।
- बैंक 30 दिन में जवाब न दे या जवाब ठीक न लगे, तो cms.rbi.org.in पर RBI लोकपाल को मुफ्त शिकायत करें (हेल्पलाइन 14448)।
ध्यान दें
- शिकायत अपने बैंक (कार्ड जारी करने वाले) में करें, ATM वाले दूसरे बैंक में नहीं।
- किसी कॉल, SMS या सोशल मीडिया पर "रिफंड" के नाम पर PIN, OTP, CVV या कार्ड नंबर न बताएं; बैंक कभी नहीं मांगता।
- लेन-देन की सही तारीख, समय और ATM की जगह लिखें; बैंक इसी से ATM का रिकॉर्ड (CCTV/कैश जांच) निकालता है।
- ₹100 रोज़ का मुआवज़ा मांगना आपका हक है; पैसा देर से लौटे तो मुआवज़ा जुड़ा या नहीं, पासबुक में देखें।
यह एक नमूना है, कानूनी सलाह नहीं। जिस दफ्तर में पत्र देना है, उसका अपना फॉर्म या फॉर्मेट हो तो वही इस्तेमाल करें। SarkariSewa India एक निजी वेबसाइट है, सरकारी नहीं।
बैंक के आवेदन: और फॉर्मेट
Official links
ये सरकारी वेबसाइट/नंबर हैं। आवेदन और भुगतान सिर्फ इन्हीं पर करें। आखिरी जांच: 17 अक्टूबर 2026
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
ATM से पैसा नहीं निकला पर कट गया, कितने दिन में वापस आएगा?
RBI नियम के अनुसार लेन-देन वाले दिन से 5 दिन (T+5) के अंदर पैसा अपने-आप वापस आना चाहिए।
5 दिन में पैसा न आए तो क्या मुआवज़ा मिलता है?
देरी के हर दिन के लिए ₹100, जो बैंक को बिना शिकायत के भी खुद खाते में देना होता है।
शिकायत किस बैंक में करें, ATM वाले या अपने?
अपने बैंक में, जिसका कार्ड है, चाहे ATM किसी भी बैंक का हो।
बैंक पैसा न लौटाए तो कहां शिकायत करें?
बैंक में शिकायत के 30 दिन बाद तक हल न हो या जवाब ठीक न हो, तो cms.rbi.org.in पर RBI लोकपाल को मुफ्त शिकायत करें; हेल्पलाइन 14448।
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