PMJJBY / PMSBY बीमा क्लेम अनुरोध पत्र 2026: नॉमिनी की ओर से बैंक को
सीधा जवाब
अगर किसी के बैंक खाते से हर साल ₹436 (PMJJBY) या ₹20 (PMSBY) प्रीमियम कटता था, तो उसकी मृत्यु पर नॉमिनी को ₹2 लाख मिल सकते हैं: PMJJBY में किसी भी कारण से मृत्यु पर, PMSBY में दुर्घटना से मृत्यु या पूरी विकलांगता पर। क्लेम उसी बैंक शाखा/डाकघर में दिया जाता है जहां खाता था; बैंक जांचकर बीमा कंपनी को भेजता है और पैसा नॉमिनी के खाते में आता है। क्लेम फॉर्म के साथ यह पत्र मृत्यु के बाद जल्द, हो सके तो 30 दिन के अंदर दें।
- किसे दें
- जिस बैंक शाखा/डाकघर में खाताधारक का खाता था
- PMJJBY
- ₹2 लाख, किसी भी कारण से मृत्यु (₹436 प्रीमियम)
- PMSBY
- दुर्घटना से मृत्यु/पूरी विकलांगता ₹2 लाख; आंशिक ₹1 लाख
- हेल्पलाइन
- 1800-180-1111 / 1800-11-0001
अपना PMJJBY/PMSBY बीमा क्लेम पत्र बनाएं
नीचे जानकारी भरें, पत्र अपने आप तैयार हो जाएगा। आपकी जानकारी सिर्फ आपके फोन/कंप्यूटर में रहती है, हमारे सर्वर पर नहीं जाती।
यह पत्र कब काम आता है
- खाताधारक की मृत्यु हुई और खाते से PMJJBY (₹436) का प्रीमियम कटता था
- दुर्घटना में मृत्यु हुई और PMSBY (₹20) का प्रीमियम कटता था
- दुर्घटना में दोनों आंखें/हाथ-पैर बेकार हो गए (PMSBY विकलांगता क्लेम)
- क्लेम फॉर्म जमा किया पर लंबे समय से भुगतान नहीं हुआ
किसे लिखें: जिस बैंक शाखा या डाकघर में मृतक/घायल खाताधारक का बचत खाता था और जहां से बीमा प्रीमियम कटता था, उसके शाखा प्रबंधक/पोस्टमास्टर को।
साथ में क्या लगाएं
- योजना का क्लेम फॉर्म (बैंक शाखा या jansuraksha.gov.in से)
- मृत्यु प्रमाण पत्र
- PMSBY (दुर्घटना): FIR/पुलिस रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट; विकलांगता में सरकारी अस्पताल/डॉक्टर का प्रमाण पत्र और डिस्चार्ज समरी
- नॉमिनी का आधार/पहचान पत्र और बैंक पासबुक/कैंसिल चेक; नॉमिनी न हो तो कानूनी वारिस होने का प्रमाण
कैसे और कहां जमा करें
- पहले बैंक से पता करें कि मृतक के खाते से PMJJBY/PMSBY का प्रीमियम कटता था (पासबुक में ₹436 या ₹20 की कटौती देखें)।
- शाखा से क्लेम फॉर्म लें; फॉर्म देने से बैंक मना नहीं कर सकता। फॉर्म, यह पत्र और कागज़ जमा करें और पावती लें।
- बैंक दावे की जांच करके बीमा कंपनी को भेजता है; पैसा सीधे नॉमिनी के खाते में आता है।
- देरी हो तो बैंक को लिखित रिमाइंडर दें और 1800-180-1111 / 1800-11-0001 पर शिकायत करें। बैंक 30 दिन में हल न करे तो RBI लोकपाल (cms.rbi.org.in) में शिकायत कर सकते हैं।
ध्यान दें
- देर न करें; गाइडलाइन के अनुसार क्लेम मृत्यु के 30 दिन के अंदर देना बेहतर है। देर होने पर भी क्लेम दें, साथ में देरी का कारण लिखें।
- PMJJBY में जुड़ने के पहले 30 दिन में (दुर्घटना के अलावा) मृत्यु पर क्लेम नहीं मिलता; यह बैंक पहले जांचेगा।
- दुर्घटना से मृत्यु हो तो PMJJBY और PMSBY दोनों का क्लेम बन सकता है, अगर दोनों का प्रीमियम कटता था; दोनों फॉर्म भरें।
- क्लेम दिलाने के नाम पर किसी एजेंट को पैसा न दें; यह प्रक्रिया मुफ्त है।
यह एक नमूना है, कानूनी सलाह नहीं। जिस दफ्तर में पत्र देना है, उसका अपना फॉर्म या फॉर्मेट हो तो वही इस्तेमाल करें। SarkariSewa India एक निजी वेबसाइट है, सरकारी नहीं।
बैंक के आवेदन: और फॉर्मेट
Official links
ये सरकारी वेबसाइट/नंबर हैं। आवेदन और भुगतान सिर्फ इन्हीं पर करें। आखिरी जांच: 17 अक्टूबर 2026
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
PMJJBY का क्लेम कैसे करें?
मृतक का खाता जिस बैंक शाखा/डाकघर में था, वहां नॉमिनी क्लेम फॉर्म, मृत्यु प्रमाण पत्र, अपना पहचान पत्र और बैंक विवरण जमा करे। बैंक जांचकर बीमा कंपनी को भेजता है और ₹2 लाख नॉमिनी के खाते में आते हैं।
PMSBY क्लेम के लिए कौन से कागज़ चाहिए?
क्लेम फॉर्म, मृत्यु प्रमाण पत्र, FIR/पुलिस रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, नॉमिनी का पहचान पत्र और बैंक विवरण। विकलांगता क्लेम में सरकारी डॉक्टर का प्रमाण पत्र।
क्लेम कितने दिन के अंदर करना होता है?
गाइडलाइन के अनुसार मृत्यु के बाद हो सके तो 30 दिन के अंदर। देर हो जाए तो भी क्लेम दें और देरी का कारण लिखें।
नॉमिनी का नाम दर्ज नहीं था तो क्या होगा?
तब कानूनी वारिस क्लेम कर सकते हैं; बैंक वारिस प्रमाण पत्र या अपने नियम के अनुसार कागज़ मांगेगा।
क्लेम का भुगतान नहीं हो रहा, शिकायत कहां करें?
पहले बैंक शाखा को लिखित रिमाइंडर दें और 1800-180-1111 पर बात करें। बैंक 30 दिन में हल न करे तो RBI लोकपाल (cms.rbi.org.in, 14448) में शिकायत करें।
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