जाति एवं आय प्रमाणपत्र (कर्नाटक)
राजस्व विभाग, कर्नाटक शासन
जाति और आय का संयुक्त प्रमाणपत्र — कर्नाटक में आरक्षित श्रेणी प्रवेश, नौकरी, छात्रवृत्ति और योजना लाभ के लिए ज़रूरी।
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📋 ज़रूरी दस्तावेज़
- आधार कार्ड
- पिता/रिश्तेदार का मौजूदा जाति प्रमाणपत्र (यदि उपलब्ध हो)
- सैलरी स्लिप / आय की स्व-घोषणा
✅ पात्रता
- कर्नाटक के लिए अधिसूचित SC/ST/OBC श्रेणी में सूचीबद्ध जाति से संबंधित हो
💵 शुल्क
| ₹15–₹30 (लगभग, सेवा सिंधु/CSC के ज़रिए) |
⏱️ प्रोसेसिंग समय
21 कार्य दिवस