लोन क्लोज़र NOC और मूल दस्तावेज़ वापसी के लिए आवेदन पत्र 2026
सीधा जवाब
लोन की आखिरी किस्त भरने के बाद बैंक/NBFC से NOC (अनापत्ति प्रमाण पत्र) और गिरवी रखे मूल कागज़ (जैसे मकान की रजिस्ट्री) वापस लेना ज़रूरी है। RBI के नियम (1 दिसंबर 2023 से) के अनुसार लोन पूरा चुकाने के 30 दिन के अंदर सभी मूल कागज़ लौटाने और रजिस्ट्री में दर्ज चार्ज हटाने होते हैं; ऋणदाता की वजह से देरी हो तो ₹5,000 प्रति दिन मुआवज़ा देना होता है। यह पत्र लोन वाली ब्रांच के शाखा प्रबंधक को दें।
- किसे दें
- जिस ब्रांच/ऑफिस से लोन लिया, उसके प्रबंधक को
- कागज़ वापसी
- पूरा भुगतान होने के 30 दिन में (RBI)
- देरी पर
- ₹5,000 प्रति दिन मुआवज़ा (ऋणदाता की गलती हो तो)
- शिकायत
- हल न हो तो RBI लोकपाल: cms.rbi.org.in / 14448
अपना लोन क्लोज़र NOC आवेदन बनाएं
नीचे जानकारी भरें, पत्र अपने आप तैयार हो जाएगा। आपकी जानकारी सिर्फ आपके फोन/कंप्यूटर में रहती है, हमारे सर्वर पर नहीं जाती।
यह पत्र कब काम आता है
- होम लोन, प्रॉपर्टी पर लोन, गोल्ड लोन या पर्सनल लोन पूरा चुका दिया
- वाहन लोन (बाइक/कार/ट्रैक्टर) पूरा हुआ और RC से हाइपोथिकेशन हटवाना है
- लोन का सेटलमेंट (OTS) हो गया और 'No Dues' प्रमाण चाहिए
- किस्तें पूरी होने के बाद भी NOC/कागज़ नहीं मिले
किसे लिखें: जिस बैंक/NBFC ब्रांच से लोन चल रहा था, उसके शाखा प्रबंधक को। RBI नियम के अनुसार आप कागज़ उसी ब्रांच से या जहां कागज़ रखे हैं उस दफ्तर से लेने का विकल्प चुन सकते हैं।
साथ में क्या लगाएं
- आखिरी किस्त/पूरा भुगतान की रसीद या लोन खाते का स्टेटमेंट
- पहचान पत्र की स्व-प्रमाणित कॉपी (कागज़ लेते समय मूल साथ रखें)
- बैंक ने कागज़ जमा करते समय कोई रसीद/सूची दी थी, तो उसकी कॉपी
कैसे और कहां जमा करें
- पत्र प्रिंट करके हस्ताक्षर करें और ब्रांच में देकर कॉपी पर तारीख वाली रिसीविंग लें; 30 दिन की गिनती के लिए यही काम आएगी।
- मूल कागज़ लेते समय हर कागज़ गिनकर मिलाएं और रिसीविंग पर हस्ताक्षर तभी करें।
- वाहन लोन में NOC मिलने के बाद Parivahan पर RTO में Form 35 से RC से हाइपोथिकेशन हटवाएं।
- 1-2 महीने बाद अपनी क्रेडिट रिपोर्ट में देखें कि लोन 'Closed' दिख रहा है।
- ऋणदाता 30 दिन में कागज़ न लौटाए या शिकायत का हल न करे, तो RBI लोकपाल को cms.rbi.org.in पर मुफ्त शिकायत करें (हेल्पलाइन 14448) और ₹5,000 प्रतिदिन मुआवज़े की मांग करें।
ध्यान दें
- आखिरी किस्त से पहले 'Foreclosure/Closure statement' लेकर पक्का करें कि कोई चार्ज बाकी न रहे।
- सेटलमेंट (OTS) वाले लोन में NOC पर 'Settled' लिखा होता है, 'Closed' नहीं; इसका असर क्रेडिट स्कोर पर पड़ता है।
- मकान के कागज़ में कोई पन्ना कम या खराब मिले तो उसी समय लिखित में दर्ज करवाएं; RBI नियम से डुप्लीकेट दिलाने का खर्च ऋणदाता का है।
- पत्र में ATM PIN, OTP या नेट बैंकिंग पासवर्ड न लिखें।
यह एक नमूना है, कानूनी सलाह नहीं। जिस दफ्तर में पत्र देना है, उसका अपना फॉर्म या फॉर्मेट हो तो वही इस्तेमाल करें। SarkariSewa India एक निजी वेबसाइट है, सरकारी नहीं।
बैंक के आवेदन: और फॉर्मेट
Official links
ये सरकारी वेबसाइट/नंबर हैं। आवेदन और भुगतान सिर्फ इन्हीं पर करें। आखिरी जांच: 17 अक्टूबर 2026
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
लोन बंद होने के कितने दिन में NOC और कागज़ मिलने चाहिए?
RBI के 13 सितंबर 2023 के परिपत्र (1 दिसंबर 2023 से लागू) के अनुसार पूरा भुगतान होने के 30 दिन के अंदर मूल कागज़ लौटाने और रजिस्ट्री में दर्ज चार्ज हटाने होते हैं।
बैंक कागज़ लौटाने में देर करे तो?
ऋणदाता की वजह से 30 दिन से ज़्यादा देरी पर उसे ₹5,000 प्रति दिन मुआवज़ा देना होता है। लिखित शिकायत करें और हल न हो तो RBI लोकपाल के पास जाएं।
बैंक ने मूल कागज़ खो दिए तो?
RBI नियम के अनुसार ऋणदाता को डुप्लीकेट/प्रमाणित कॉपी दिलाने में मदद करनी होती है और खर्च उठाना होता है। इसके लिए 30 दिन और मिलते हैं, यानी मुआवज़ा 60 दिन के बाद से गिना जाता है।
वाहन लोन की NOC के बाद क्या करें?
NOC लेकर Parivahan पर RTO में Form 35 से RC से हाइपोथिकेशन (बैंक का नाम) हटवाएं, नहीं तो वाहन बेचने में दिक्कत होगी।
क्या NOC देने का चार्ज लगता है?
यह बैंक की सेवा शुल्क सूची पर निर्भर है। कई बैंक NOC मुफ्त देते हैं; कोई चार्ज मांगे तो लिखित में पूछें।
दूसरे आवेदन पत्र
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