पीएम मुद्रा योजना (PMMY)
आय-सृजन गतिविधियों के लिए गैर-कॉर्पोरेट, गैर-कृषि लघु और सूक्ष्म उद्यमों को ₹20 लाख तक का बिना जमानत ऋण प्रदान करती है।
🔗 आधिकारिक लिंक
- आधिकारिक पोर्टल Visit →
📝 ऑनलाइन आवेदन करें
उद्यमीमित्र पोर्टल के माध्यम से या सीधे किसी भी भाग लेने वाले बैंक, एनबीएफसी, या माइक्रोफाइनेंस संस्थान में आवेदन करें।
- ऋण श्रेणी चुनें — शिशु (₹50,000 तक), किशोर (₹50,000–5 लाख), या तरुण (₹5–20 लाख)।
- केवाईसी और व्यवसाय प्रमाण दस्तावेज़ों के साथ एक व्यवसाय योजना जमा करें।
- बैंक ऋण का मूल्यांकन और वितरण करता है; कार्यशील पूंजी के लिए मुद्रा कार्ड जारी किया जा सकता है।
☎️ हेल्पलाइन
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मुद्रा हेल्पलाइन1800-180-1111
📋 ज़रूरी दस्तावेज़
- पहचान और पता प्रमाण (आधार, पैन)
- व्यवसाय योजना / व्यवसाय गतिविधि का प्रमाण
- खरीदी जाने वाली मशीनरी/उपकरण का कोटेशन (यदि लागू हो)
✅ पात्रता
- विनिर्माण, व्यापार, या सेवाओं में गैर-कृषि आय-सृजन गतिविधि के लिए व्यवसाय योजना वाला कोई भी भारतीय नागरिक।
💵 शुल्क
| प्रसंस्करण शुल्क | शिशु श्रेणी के लिए शून्य; किशोर/तरुण के लिए नाममात्र (बैंक पर निर्भर) |
⏱️ समयसीमा
- ऋण वितरण समय-सीमा उधार देने वाले बैंक/एनबीएफसी की मूल्यांकन प्रक्रिया पर निर्भर करती है।
❓ सामान्य प्रश्न (FAQs)
क्या मुद्रा ऋण के लिए जमानत आवश्यक है? ⌄
नहीं, तीनों श्रेणियों (शिशु, किशोर, तरुण) में मुद्रा ऋण बिना जमानत के हैं।
💬 Questions & Comments
This is a public discussion for this service — not official support. For account-specific help, use the helpline above.
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