मकान मालिक से सिक्योरिटी डिपॉज़िट वापसी का पत्र 2026

✓ जानकारी जांची गई: 17 अक्टूबर 2026✍️ अन्य निजी पत्र

सीधा जवाब

किराये का मकान/दुकान खाली करने के बाद मकान मालिक सिक्योरिटी डिपॉज़िट न लौटाए, तो पहले यह लिखित मांग पत्र भेजें। डिपॉज़िट कब और कितनी कटौती के साथ लौटेगा, यह आम तौर पर आपके रेंट एग्रीमेंट में लिखा होता है। केंद्र का मॉडल किरायेदारी अधिनियम 2021 (धारा 11) कहता है कि रिहायशी मकान का डिपॉज़िट अधिकतम 2 महीने का किराया हो और मकान का खाली कब्ज़ा लेते समय, जायज़ कटौती के बाद, लौटाया जाए, पर यह नियम सिर्फ उन राज्यों में लागू है जिन्होंने इसे अपने कानून में अपनाया है।

किसे भेजें
मकान मालिक (या उसका एजेंट/प्रॉपर्टी मैनेजर)
आधार
रेंट एग्रीमेंट की शर्तें; जहां लागू हो, राज्य का किरायेदारी कानून
मॉडल एक्ट 2021
डिपॉज़िट 2 महीने तक; खाली कब्ज़ा लेते समय वापसी (जहां राज्य ने अपनाया)
आगे
कानूनी नोटिस → रेंट अथॉरिटी (जहां बनी हो) / सिविल अदालत

मॉडल किरायेदारी अधिनियम 2021 अपने-आप पूरे देश में लागू नहीं है; यह उसी राज्य में लागू होता है जिसने इसे अपने कानून के रूप में बनाया है। बाकी जगह आपका रेंट एग्रीमेंट और राज्य का किराया कानून लागू होता है।

अपना सिक्योरिटी डिपॉज़िट वापसी पत्र बनाएं

नीचे जानकारी भरें, पत्र अपने आप तैयार हो जाएगा। आपकी जानकारी सिर्फ आपके फोन/कंप्यूटर में रहती है, हमारे सर्वर पर नहीं जाती।

यह पत्र कब काम आता है

  • मकान खाली करके चाबी सौंप दी, पर डिपॉज़िट वापस नहीं मिला
  • मकान मालिक बिना हिसाब के डिपॉज़िट से मनमानी कटौती कर रहा है
  • मरम्मत/पेंट के नाम पर पूरा डिपॉज़िट रोक लिया गया
  • फोन पर बार-बार टाला जा रहा है और लिखित रिकॉर्ड चाहिए

किसे लिखें: मकान मालिक को, उस पते पर जो रेंट एग्रीमेंट में लिखा है। एजेंट/सोसाइटी के ज़रिए किराया देते थे तो उन्हें भी कॉपी भेजें।

साथ में क्या लगाएं

  • रेंट एग्रीमेंट की कॉपी
  • डिपॉज़िट देने का सबूत: रसीद, बैंक ट्रांसफर/UPI का स्क्रीनशॉट या स्टेटमेंट
  • आखिरी महीने के किराये और बिजली-पानी के बिल भरने की रसीदें
  • खाली करते समय मकान की तारीख वाली फोटो/वीडियो और चाबी सौंपने का मैसेज/रसीद

कैसे और कहां जमा करें

  1. पत्र पर हस्ताक्षर करके रजिस्टर्ड डाक/स्पीड पोस्ट से भेजें; साथ में व्हाट्सऐप/ईमेल पर PDF भी भेज दें। डाक की रसीद और ट्रैकिंग संभालें।
  2. दी गई तारीख तक जवाब न आए तो वकील के ज़रिए कानूनी नोटिस भेजें।
  3. आपके राज्य में किरायेदारी कानून के तहत रेंट अथॉरिटी / रेंट कोर्ट बनी हो तो वहां आवेदन करें; नहीं तो रकम की वसूली के लिए सिविल अदालत में मुकदमा होता है।
  4. मुफ्त कानूनी सलाह के लिए ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) से संपर्क करें; कई जगह लोक अदालत में आपसी समझौता भी हो जाता है।

ध्यान दें

  • मकान खाली करते समय मकान मालिक के सामने कमरे-कमरे की वीडियो बनाएं और चाबी सौंपने का लिखित/मैसेज सबूत रखें।
  • आखिरी महीने का किराया डिपॉज़िट में 'एडजस्ट' करने से पहले मकान मालिक की लिखित सहमति लें, वरना विवाद बढ़ता है।
  • सामान्य टूट-फूट (wear and tear) की कटौती जायज़ नहीं मानी जाती; बड़ी कटौती पर बिल मांगें।
  • पत्र में बैंक खाते के सिर्फ आखिरी 4 अंक या UPI ID दें; OTP/PIN कभी किसी को न बताएं।

यह एक नमूना है, कानूनी सलाह नहीं। जिस दफ्तर में पत्र देना है, उसका अपना फॉर्म या फॉर्मेट हो तो वही इस्तेमाल करें। SarkariSewa India एक निजी वेबसाइट है, सरकारी नहीं।

अन्य निजी पत्र: और फॉर्मेट

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

मकान मालिक डिपॉज़िट न लौटाए तो क्या करें?

पहले यह लिखित मांग पत्र रजिस्टर्ड डाक से भेजें। जवाब न आए तो कानूनी नोटिस, फिर आपके राज्य की रेंट अथॉरिटी (जहां बनी हो) या सिविल अदालत में वसूली का केस।

सिक्योरिटी डिपॉज़िट कितना होना चाहिए?

मॉडल किरायेदारी अधिनियम 2021 में रिहायशी मकान के लिए अधिकतम 2 महीने का किराया लिखा है, पर यह सिर्फ उन राज्यों में लागू है जिन्होंने इसे अपनाया। बाकी जगह यह एग्रीमेंट पर निर्भर है।

डिपॉज़िट कितने दिन में वापस मिलना चाहिए?

मॉडल एक्ट के अनुसार खाली कब्ज़ा लेते समय। ज़्यादातर जगह रेंट एग्रीमेंट में दी गई अवधि लागू होती है; एग्रीमेंट में न लिखा हो तो पत्र में 15-30 दिन की उचित मोहलत दें।

क्या मकान मालिक पेंट/सफाई का पैसा काट सकता है?

एग्रीमेंट में लिखा हो या किरायेदार ने नुकसान किया हो तो जायज़ कटौती हो सकती है। सामान्य टूट-फूट पर कटौती का विरोध करें और बिल के साथ लिखित हिसाब मांगें।

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