RTI प्रथम अपील फॉर्मेट 2026: जवाब न मिले तो ऐसे करें अपील
सीधा जवाब
RTI आवेदन का 30 दिन में जवाब न मिले, जवाब अधूरा/गलत हो या जानकारी देने से मना कर दिया जाए, तो RTI अधिनियम की धारा 19(1) के तहत उसी दफ्तर के प्रथम अपीलीय अधिकारी (PIO से वरिष्ठ अधिकारी) को पहली अपील की जाती है। अपील 30 दिन के अंदर करनी होती है और अधिकारी को 30 दिन (ज़्यादा से ज़्यादा 45 दिन) में फैसला देना होता है। केंद्र सरकार के दफ्तरों में पहली अपील की कोई फीस नहीं है।
- कानून
- RTI अधिनियम 2005, धारा 19(1)
- अपील का समय
- जवाब मिलने या 30 दिन पूरे होने के बाद 30 दिन के अंदर
- फैसले का समय
- 30 दिन, कारण लिखकर 45 दिन तक
- फीस
- केंद्र: कोई फीस नहीं; राज्य: राज्य के RTI नियम देखें
अपना RTI पहली अपील बनाएं
नीचे जानकारी भरें, पत्र अपने आप तैयार हो जाएगा। आपकी जानकारी सिर्फ आपके फोन/कंप्यूटर में रहती है, हमारे सर्वर पर नहीं जाती।
यह पत्र कब काम आता है
- RTI आवेदन के 30 दिन बाद भी कोई जवाब नहीं आया
- जवाब अधूरा, गोलमोल या गलत है
- जानकारी देने से मना कर दिया गया और कारण सही नहीं लगता
- जानकारी के लिए ज़्यादा फीस मांगी गई
किसे लिखें: उसी सरकारी दफ्तर के प्रथम अपीलीय अधिकारी (First Appellate Authority) को, जो PIO से पद में बड़ा होता है। उसका नाम/पद अक्सर PIO के जवाब में या दफ्तर की वेबसाइट पर लिखा होता है।
साथ में क्या लगाएं
- RTI आवेदन की कॉपी और फीस/डाक की रसीद
- PIO का जवाब (अगर आया हो) और लिफाफे की कॉपी, जिससे जवाब मिलने की तारीख दिखे
- राज्य सरकार के दफ्तर में अपील फीस लगती हो तो उसकी रसीद (राज्य के नियम के अनुसार)
कैसे और कहां जमा करें
- अपील प्रिंट करके हस्ताक्षर करें और सभी कॉपी साथ लगाएं।
- उसी दफ्तर में प्रथम अपीलीय अधिकारी के नाम पर जमा करें और रिसीविंग लें, या स्पीड पोस्ट/रजिस्टर्ड डाक से भेजें।
- केंद्र सरकार के जिस विभाग में RTI ऑनलाइन लगाई थी, उसकी पहली अपील rtionline.dopt.gov.in पर "Submit First Appeal" से भी हो सकती है।
- अपीलीय अधिकारी 30 दिन (अधिकतम 45 दिन) में फैसला न दे या फैसले से संतुष्ट न हों, तो 90 दिन के अंदर केंद्रीय/राज्य सूचना आयोग में दूसरी अपील करें।
ध्यान दें
- अपील PIO को नहीं, उसके वरिष्ठ अपीलीय अधिकारी को लिखें।
- पहली अपील में नई जानकारी न मांगें; सिर्फ उन्हीं बिंदुओं की बात करें जो RTI आवेदन में थे।
- 30 दिन की समय सीमा निकल गई हो तो देरी का कारण साफ लिखें; अधिकारी उचित कारण पर देर से अपील भी ले सकता है।
- अपील और रसीद की कॉपी संभालें; दूसरी अपील में ये सब लगाना पड़ता है।
यह एक नमूना है, कानूनी सलाह नहीं। जिस दफ्तर में पत्र देना है, उसका अपना फॉर्म या फॉर्मेट हो तो वही इस्तेमाल करें। SarkariSewa India एक निजी वेबसाइट है, सरकारी नहीं।
RTI आवेदन और अपील: और फॉर्मेट
Official links
ये सरकारी वेबसाइट/नंबर हैं। आवेदन और भुगतान सिर्फ इन्हीं पर करें। आखिरी जांच: 17 अक्टूबर 2026
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
RTI की पहली अपील कितने दिन में करनी होती है?
PIO का जवाब मिलने के 30 दिन के अंदर, या जवाब न आए तो आवेदन के 30 दिन पूरे होने के बाद 30 दिन के अंदर। उचित कारण हो तो अधिकारी देर से अपील भी स्वीकार कर सकता है।
प्रथम अपील की फीस कितनी है?
केंद्र सरकार के दफ्तरों में पहली अपील पर कोई फीस नहीं है। कुछ राज्यों के RTI नियमों में अपील फीस है, इसलिए राज्य के दफ्तर के लिए राज्य के नियम या दफ्तर से पूछें।
प्रथम अपीलीय अधिकारी कौन होता है?
उसी दफ्तर में PIO से वरिष्ठ अधिकारी। उसका पद अक्सर PIO के जवाब, दफ्तर के बोर्ड या वेबसाइट पर लिखा होता है।
पहली अपील पर फैसला कितने दिन में आता है?
धारा 19(6) के अनुसार 30 दिन में; कारण लिखकर 45 दिन तक बढ़ सकता है।
पहली अपील से भी जानकारी न मिले तो?
फैसले की तारीख (या फैसला होना था उस तारीख) से 90 दिन के अंदर केंद्रीय या राज्य सूचना आयोग में दूसरी अपील करें।
दूसरे आवेदन पत्र
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