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ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल: जरूरी दस्तावेज़, फीस और सही समय

प्रकाशित 20 जुलाई 2026

भारत में ड्राइविंग लाइसेंस (DL) आमतौर पर प्राइवेट वाहनों के लिए 20 साल या 40 वर्ष की उम्र तक (जो भी पहले हो) मान्य होता है, जिसके बाद इसे रिन्यू कराना जरूरी है। कमर्शियल लाइसेंस की वैधता इससे कम होती है।

आवेदन कब करें

आप एक्सपायरी से 1 साल पहले तक और एक्सपायरी के 1 साल बाद तक बिना दोबारा ड्राइविंग टेस्ट दिए रिन्यूअल के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस अवधि के बाद, आपको टेस्ट के साथ नए लाइसेंस के लिए आवेदन करना पड़ सकता है।

जरूरी दस्तावेज़

  • मूल ड्राइविंग लाइसेंस
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • पता प्रमाण (अगर मूल जारी होने के बाद बदला हो)
  • Form 9 (रिन्यूअल आवेदन) और, 40 वर्ष से अधिक उम्र वालों या कमर्शियल DL के लिए, मेडिकल सर्टिफिकेट (Form 1A)

आवेदन कैसे करें

  1. सारथी पोर्टल (राज्य परिवहन विभाग सेवाएं) पर जाएं।
  2. "Driving Licence" → "Renewal" चुनें और अपना राज्य चुनें।
  3. फॉर्म भरें, दस्तावेज़ अपलोड करें, और ऑनलाइन फीस भरें।
  4. अगर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन या फोटो व्यक्तिगत रूप से चाहिए हो तो अपने RTO पर स्लॉट बुक करें।

छूट की अवधि से ज्यादा समय तक एक्सपायर लाइसेंस पर गाड़ी चलाना बिना वैध लाइसेंस के गाड़ी चलाने जैसा माना जाता है — असल जरूरत पड़ने से पहले ही रिन्यूअल की योजना बना लें।

संबंधित सेवा

ड्राइविंग लाइसेंस (DL)
राज्य परिवहन विभाग (परिवहन सेवा के माध्यम से) द्वारा जारी एक आधिकारिक प्राधिकरण जो किसी व्यक्ति को मोटर वाहन चलाने की अनुमति देता है।
विवरण देखें →

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