उपभोक्ता शिकायत निवारण (राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन)
सरकार की राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन और ई-दाखिल पोर्टल के माध्यम से खराब उत्पादों, अपर्याप्त सेवाओं, या अनुचित व्यापार प्रथाओं के खिलाफ शिकायत दर्ज करें।
🔗 आधिकारिक लिंक
📝 ऑनलाइन आवेदन करें
मध्यस्थता के लिए NCH पोर्टल/ऐप पर अपनी शिकायत दर्ज करें, या यदि इसे उपभोक्ता आयोग के समक्ष जाना हो तो ई-दाखिल पर औपचारिक मामला दर्ज करें।
- राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन पोर्टल पर पंजीकरण करें या टोल-फ्री नंबर पर कॉल करें।
- सहायक दस्तावेज़ों (बिल, वारंटी कार्ड, विक्रेता के साथ संचार) के साथ अपनी शिकायत का वर्णन करें।
- यदि मध्यस्थता के माध्यम से हल न हो, तो ई-दाखिल पोर्टल पर औपचारिक मामला दर्ज करके आगे बढ़ाएं।
☎️ हेल्पलाइन
-
राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन1915
📋 ज़रूरी दस्तावेज़
- खरीद चालान/रसीद
- वारंटी/गारंटी कार्ड (यदि लागू हो)
- विक्रेता/सेवा प्रदाता के साथ कोई लिखित संचार
✅ पात्रता
- कोई भी उपभोक्ता जिसने वस्तुएं खरीदी हों या सेवाएं ली हों और कमी, दोष, या अनुचित व्यापार प्रथा का सामना किया हो।
💵 शुल्क
| NCH मध्यस्थता | निःशुल्क |
⏱️ समयसीमा
- NCH मध्यस्थता आमतौर पर कुछ सप्ताह के भीतर शिकायतों का समाधान करती है; औपचारिक उपभोक्ता आयोग के मामलों में अधिक समय लग सकता है।
❓ सामान्य प्रश्न (FAQs)
उपभोक्ता आयोग में मामला दर्ज करने के लिए क्या कोई शुल्क है? ⌄
उपभोक्ता आयोग की फाइलिंग फीस नाममात्र होती है और वस्तुओं/सेवाओं के मूल्य और दावा किए गए मुआवजे के आधार पर भिन्न होती है, और ई-दाखिल पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान की जाती है।
💬 Questions & Comments
This is a public discussion for this service — not official support. For account-specific help, use the helpline above.
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