💡 उपयोगिताएं

उपभोक्ता शिकायत निवारण (राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन)

सरकार की राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन और ई-दाखिल पोर्टल के माध्यम से खराब उत्पादों, अपर्याप्त सेवाओं, या अनुचित व्यापार प्रथाओं के खिलाफ शिकायत दर्ज करें।

🔗 आधिकारिक लिंक

📝 ऑनलाइन आवेदन करें

मध्यस्थता के लिए NCH पोर्टल/ऐप पर अपनी शिकायत दर्ज करें, या यदि इसे उपभोक्ता आयोग के समक्ष जाना हो तो ई-दाखिल पर औपचारिक मामला दर्ज करें।

  1. राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन पोर्टल पर पंजीकरण करें या टोल-फ्री नंबर पर कॉल करें।
  2. सहायक दस्तावेज़ों (बिल, वारंटी कार्ड, विक्रेता के साथ संचार) के साथ अपनी शिकायत का वर्णन करें।
  3. यदि मध्यस्थता के माध्यम से हल न हो, तो ई-दाखिल पोर्टल पर औपचारिक मामला दर्ज करके आगे बढ़ाएं।
आवेदन शुरू करें

☎️ हेल्पलाइन

  • राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन
    1915

📋 ज़रूरी दस्तावेज़

  • खरीद चालान/रसीद
  • वारंटी/गारंटी कार्ड (यदि लागू हो)
  • विक्रेता/सेवा प्रदाता के साथ कोई लिखित संचार

पात्रता

  • कोई भी उपभोक्ता जिसने वस्तुएं खरीदी हों या सेवाएं ली हों और कमी, दोष, या अनुचित व्यापार प्रथा का सामना किया हो।

💵 शुल्क

NCH मध्यस्थतानिःशुल्क

⏱️ समयसीमा

  • NCH मध्यस्थता आमतौर पर कुछ सप्ताह के भीतर शिकायतों का समाधान करती है; औपचारिक उपभोक्ता आयोग के मामलों में अधिक समय लग सकता है।

सामान्य प्रश्न (FAQs)

उपभोक्ता आयोग में मामला दर्ज करने के लिए क्या कोई शुल्क है?
उपभोक्ता आयोग की फाइलिंग फीस नाममात्र होती है और वस्तुओं/सेवाओं के मूल्य और दावा किए गए मुआवजे के आधार पर भिन्न होती है, और ई-दाखिल पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान की जाती है।

💬 Questions & Comments

This is a public discussion for this service — not official support. For account-specific help, use the helpline above.

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