🌴 केरल

नेटिविटी सर्टिफिकेट (जन्मस्थान प्रमाणपत्र)

राजस्व विभाग, केरल सरकार

यह प्रमाणित करता है कि आवेदक केरल का मूल निवासी है — राज्य-कोटा प्रवेश, सरकारी नौकरी और केरल की कई विशेष छात्रवृत्तियों के लिए ज़रूरी, जो सामान्य निवास प्रमाणपत्र से अलग है।

🔗 आधिकारिक लिंक

📋 ज़रूरी दस्तावेज़

  • आधार कार्ड
  • जन्म प्रमाणपत्र या जन्मस्थान दिखाने वाला स्कूल प्रमाणपत्र
  • निवास प्रमाण

पात्रता

  • आवेदक (या उनका परिवार) मूल रूप से केरल का निवासी हो

💵 शुल्क

लगभग ₹15 सरकारी शुल्क + ₹30–₹50 Akshaya सेवा शुल्क

⏱️ प्रोसेसिंग समय

7–15 कार्य दिवस

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