नेटिविटी सर्टिफिकेट (जन्मस्थान प्रमाणपत्र)
राजस्व विभाग, केरल सरकार
यह प्रमाणित करता है कि आवेदक केरल का मूल निवासी है — राज्य-कोटा प्रवेश, सरकारी नौकरी और केरल की कई विशेष छात्रवृत्तियों के लिए ज़रूरी, जो सामान्य निवास प्रमाणपत्र से अलग है।
🔗 आधिकारिक लिंक
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📋 ज़रूरी दस्तावेज़
- आधार कार्ड
- जन्म प्रमाणपत्र या जन्मस्थान दिखाने वाला स्कूल प्रमाणपत्र
- निवास प्रमाण
✅ पात्रता
- आवेदक (या उनका परिवार) मूल रूप से केरल का निवासी हो
💵 शुल्क
| लगभग ₹15 सरकारी शुल्क + ₹30–₹50 Akshaya सेवा शुल्क |
⏱️ प्रोसेसिंग समय
7–15 कार्य दिवस