श्रमिक कार्ड (भवन एवं निर्माण श्रमिक)
आपके राज्य के भवन एवं निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड में पंजीकरण, जो दुर्घटना कवर, पेंशन, और शिक्षा सहायता जैसे कल्याणकारी लाभ देता है।
🔗 आधिकारिक लिंक
- e-श्रम पोर्टल (राष्ट्रीय श्रमिक डेटाबेस) Visit →
📝 ऑनलाइन आवेदन करें
राज्य-विशिष्ट भवन एवं निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड पोर्टल राष्ट्रीय e-श्रम पोर्टल से अलग हो सकते हैं।
- e-श्रम पोर्टल या अपने राज्य के भवन एवं निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड पोर्टल पर पंजीकरण करें।
- आधार, रोज़गार विवरण, और पिछले वर्ष में कम से कम 90 दिनों के निर्माण कार्य का प्रमाण दें।
- मामूली पंजीकरण शुल्क (राज्य अनुसार) भरें।
- अपना श्रमिक कार्ड प्राप्त करें, जो कल्याणकारी योजना लाभों के लिए वैध है।
☎️ हेल्पलाइन
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e-श्रम हेल्पलाइन14434
📋 ज़रूरी दस्तावेज़
- आधार कार्ड
- निर्माण कार्य का प्रमाण (नियोक्ता प्रमाण पत्र या स्व-घोषणा)
- आयु प्रमाण (18–60 वर्ष)
- बैंक खाता विवरण
✅ पात्रता
- 18–60 वर्ष के निर्माण श्रमिक जिन्होंने पिछले 12 महीनों में कम से कम 90 दिन भवन/निर्माण कार्य किया हो
💵 शुल्क
| पंजीकरण | मामूली (राज्य अनुसार, आमतौर पर ₹25–₹50) |
❓ सामान्य प्रश्न (FAQs)
श्रमिक कार्ड क्या लाभ देता है? ⌄
दुर्घटना बीमा, दिव्यांगता सहायता, मातृत्व लाभ, 60 वर्ष के बाद पेंशन, और बच्चों के लिए शिक्षा सहायता — निर्माण परियोजनाओं पर एकत्र सेस से वित्तपोषित।
यह e-श्रम पंजीकरण से कैसे अलग है? ⌄
e-श्रम सभी असंगठित श्रमिकों के लिए एक व्यापक राष्ट्रीय डेटाबेस है; राज्य कल्याण बोर्ड श्रमिक कार्ड विशेष रूप से निर्माण श्रमिकों के लिए है और निर्माण सेस से वित्तपोषित क्षेत्र-विशिष्ट लाभ देता है।
क्या श्रमिक कार्ड का नवीनीकरण ज़रूरी है? ⌄
हाँ, अधिकतर राज्यों में लाभ जारी रखने के लिए निरंतर निर्माण कार्य के प्रमाण के साथ वार्षिक नवीनीकरण ज़रूरी है।
💬 Questions & Comments
This is a public discussion for this service — not official support. For account-specific help, use the helpline above.
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