अधिवास प्रमाणपत्र (निवास प्रमाणपत्र)
राजस्व विभाग, महाराष्ट्र शासन
यह प्रमाण कि आप महाराष्ट्र के स्थायी निवासी हैं — शिक्षा में प्रवेश, सरकारी नौकरी और छात्रवृत्ति के लिए ज़रूरी।
🔗 आधिकारिक लिंक
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📋 ज़रूरी दस्तावेज़
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण (राशन कार्ड / बिजली बिल / किराया करार)
- स्कूल छोड़ने का प्रमाणपत्र या जन्म प्रमाणपत्र
✅ पात्रता
- महाराष्ट्र में एक निर्धारित अवधि (आमतौर पर 15 वर्ष) से निरंतर निवास, या राज्य में जन्म
- कोई न्यूनतम आय आवश्यकता नहीं
💵 शुल्क
| ₹15–₹33 (लगभग, आपले सरकार/CSC के ज़रिए) |
⏱️ प्रोसेसिंग समय
15–21 कार्य दिवस