पीएम फसल बीमा योजना (PMFBY)
प्राकृतिक आपदाओं, कीटों और बीमारियों से फसल हानि के विरुद्ध किसानों की सुरक्षा करने वाली फसल बीमा योजना, कम, एकसमान प्रीमियम पर।
🔗 आधिकारिक लिंक
- आधिकारिक पोर्टल Visit →
📝 ऑनलाइन आवेदन करें
पीएमएफबीवाई पोर्टल के माध्यम से, यदि आपके पास फसल ऋण है तो अपने बैंक के माध्यम से, या कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करें।
- आधार और भूमि रिकॉर्ड के साथ पीएमएफबीवाई पोर्टल पर पंजीकरण करें।
- फसल और मौसम का चयन करें, और प्रीमियम का किसान का हिस्सा भुगतान करें।
- उपज डेटा या स्थानीयकृत हानि मूल्यांकन के आधार पर दावों का निपटान किया जाता है।
☎️ हेल्पलाइन
-
पीएमएफबीवाई हेल्पलाइन14447
📋 ज़रूरी दस्तावेज़
- आधार कार्ड
- भूमि स्वामित्व/किरायेदारी रिकॉर्ड
- बैंक खाता विवरण
- बुवाई प्रमाण पत्र (गैर-ऋणी किसानों के लिए)
✅ पात्रता
- अधिसूचित क्षेत्रों में अधिसूचित फसलें उगाने वाले सभी किसान, बटाईदार और किरायेदार किसानों सहित।
💵 शुल्क
| खरीफ फसल प्रीमियम | बीमित राशि का 2% |
| रबी फसल प्रीमियम | बीमित राशि का 1.5% |
⏱️ समयसीमा
- दावा निपटान आमतौर पर फसल कटाई के बाद फसल कटाई प्रयोग (CCE) डेटा का अनुसरण करता है।
❓ सामान्य प्रश्न (FAQs)
क्या फसल ऋण वाले किसानों के लिए पीएमएफबीवाई अनिवार्य है? ⌄
यह पहले ऋणी किसानों के लिए अनिवार्य था, लेकिन तब से फसल ऋण वाले किसानों सहित सभी किसानों के लिए स्वैच्छिक कर दिया गया है।
💬 Questions & Comments
This is a public discussion for this service — not official support. For account-specific help, use the helpline above.
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