📜 सरकारी योजनाएं

पीएम श्रम योगी मानधन (PM-SYM)

असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए स्वैच्छिक पेंशन योजना, जो सरकार के समान योगदान के साथ 60 वर्ष की आयु के बाद ₹3,000 मासिक पेंशन की गारंटी देती है।

🔗 आधिकारिक लिंक

📝 ऑनलाइन आवेदन करें

आधार और बैंक विवरण के साथ अपने नज़दीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर पंजीकरण करें, या मानधन पोर्टल/ऐप के माध्यम से स्व-पंजीकरण करें।

  1. आधार और बचत बैंक/जन धन खाता विवरण प्रदान करें।
  2. प्रवेश आयु के आधार पर योगदान राशि (₹55–₹200/माह) तय की जाती है।
  3. सरकार पेंशन फंड में योगदान को समान रूप से मिलाती है।
आवेदन शुरू करें

☎️ हेल्पलाइन

  • पीएम-एसवाईएम हेल्पलाइन
    1800-267-6888

📋 ज़रूरी दस्तावेज़

  • आधार कार्ड
  • बचत बैंक खाता या जन धन खाता

पात्रता

  • 18 से 40 वर्ष की आयु के असंगठित क्षेत्र के श्रमिक जिनकी मासिक आय ₹15,000 तक हो, EPFO/ESIC/NPS (सरकार-वित्तपोषित) के अंतर्गत न आते हों।

💵 शुल्क

मासिक योगदानप्रवेश आयु के अनुसार ₹55 से ₹200 (सरकार द्वारा मिलान किया गया)

⏱️ समयसीमा

  • अभिदाता के 60 वर्ष पूरे करने के बाद ₹3,000/माह की पेंशन शुरू होती है।

सामान्य प्रश्न (FAQs)

यदि मैं बीच में योगदान देना बंद कर दूं तो क्या होगा?
आप देय योगदान और ब्याज के साथ जारी रख सकते हैं, अपने योगदान और बचत-खाता ब्याज के साथ बाहर निकल सकते हैं, या कितने समय तक योगदान दिया इसके आधार पर घटी हुई पेंशन में बदल सकते हैं।

💬 Questions & Comments

This is a public discussion for this service — not official support. For account-specific help, use the helpline above.

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