पीएम श्रम योगी मानधन (PM-SYM)
असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए स्वैच्छिक पेंशन योजना, जो सरकार के समान योगदान के साथ 60 वर्ष की आयु के बाद ₹3,000 मासिक पेंशन की गारंटी देती है।
🔗 आधिकारिक लिंक
- आधिकारिक पोर्टल Visit →
📝 ऑनलाइन आवेदन करें
आधार और बैंक विवरण के साथ अपने नज़दीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर पंजीकरण करें, या मानधन पोर्टल/ऐप के माध्यम से स्व-पंजीकरण करें।
- आधार और बचत बैंक/जन धन खाता विवरण प्रदान करें।
- प्रवेश आयु के आधार पर योगदान राशि (₹55–₹200/माह) तय की जाती है।
- सरकार पेंशन फंड में योगदान को समान रूप से मिलाती है।
☎️ हेल्पलाइन
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पीएम-एसवाईएम हेल्पलाइन1800-267-6888
📋 ज़रूरी दस्तावेज़
- आधार कार्ड
- बचत बैंक खाता या जन धन खाता
✅ पात्रता
- 18 से 40 वर्ष की आयु के असंगठित क्षेत्र के श्रमिक जिनकी मासिक आय ₹15,000 तक हो, EPFO/ESIC/NPS (सरकार-वित्तपोषित) के अंतर्गत न आते हों।
💵 शुल्क
| मासिक योगदान | प्रवेश आयु के अनुसार ₹55 से ₹200 (सरकार द्वारा मिलान किया गया) |
⏱️ समयसीमा
- अभिदाता के 60 वर्ष पूरे करने के बाद ₹3,000/माह की पेंशन शुरू होती है।
❓ सामान्य प्रश्न (FAQs)
यदि मैं बीच में योगदान देना बंद कर दूं तो क्या होगा? ⌄
आप देय योगदान और ब्याज के साथ जारी रख सकते हैं, अपने योगदान और बचत-खाता ब्याज के साथ बाहर निकल सकते हैं, या कितने समय तक योगदान दिया इसके आधार पर घटी हुई पेंशन में बदल सकते हैं।
💬 Questions & Comments
This is a public discussion for this service — not official support. For account-specific help, use the helpline above.
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