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Haryana Death Certificate Apply Online (2026) | CRS Portal & Download Haryana मृत्यु प्रमाण पत्र 2026: ऑनलाइन आवेदन (Death Certificate)

Apply for a Death Certificate in Haryana online via Saral Haryana or CRS portal. Check required documents, process, and application status easily. Haryana में मृत्यु प्रमाण पत्र (Death Certificate) कैसे बनवाएं? CRS पोर्टल या Saral Haryana से ऑनलाइन आवेदन, ज़रूरी दस्तावेज़ और फीस की जानकारी।

Obtaining a Death Certificate is a mandatory legal process required to settle property inheritance, claim life insurance, and close bank accounts. As per the RBD Act, every death occurring in Haryana must be registered within 21 days with the local registrar via the CRS portal or Saral Haryana.संपत्ति के उत्तराधिकार (Inheritance) को निपटाने, जीवन बीमा (Life Insurance) का दावा करने और बैंक खाते बंद करने के लिए मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना एक अनिवार्य कानूनी प्रक्रिया है। RBD अधिनियम के अनुसार, Haryana में होने वाली प्रत्येक मृत्यु को 21 दिनों के भीतर CRS पोर्टल या Saral Haryana के माध्यम से स्थानीय रजिस्ट्रार के पास पंजीकृत किया जाना चाहिए।

Quick Overviewसंक्षिप्त विवरण

Registration Portalरजिस्ट्रेशन पोर्टल CRS (Central) / Saral Haryana
Mandatory Periodअनिवार्य अवधि Within 21 Days of deathमृत्यु के 21 दिन के भीतर
Fees (Within 21 Days)फीस (21 दिन के भीतर) Free (₹0)निःशुल्क (₹0)
Delayed Registrationदेरी से पंजीकरण Requires Magistrate/SDM Affidavitमजिस्ट्रेट/SDM का एफिडेविट लगेगा

Required Documentsज़रूरी दस्तावेज़ (Documents Required)

  • Proof of Death: Hospital death summary / Medical certificate of cause of death. For home deaths, a letter from the village head/sarpanch or local doctor.मृत्यु का प्रमाण: अस्पताल की मृत्यु रिपोर्ट। घर पर मृत्यु होने पर ग्राम प्रधान/सरपंच या स्थानीय डॉक्टर का पत्र।
  • Identity of Deceased: Aadhaar Card, Voter ID, or Ration Card of the deceased person.मृतक की पहचान: मृतक का आधार कार्ड, वोटर आईडी या राशन कार्ड।
  • Applicant's ID: Aadhaar Card or Voter ID of the person applying (relative).आवेदक का प्रमाण: आवेदन करने वाले रिश्तेदार का आधार कार्ड या पहचान पत्र।
  • Cremation/Burial Receipt: Slip from the cremation ground or graveyard.श्मशान/कब्रिस्तान की रसीद: श्मशान घाट या कब्रिस्तान से मिली रसीद।
  • Delayed Registration: If applying after 21 days, an affidavit from SDM / Magistrate is mandatory.विलंबित पंजीकरण: 21 दिन के बाद आवेदन करने पर SDM/मजिस्ट्रेट का एफिडेविट अनिवार्य है।

How to Apply / Download Onlineऑनलाइन आवेदन और डाउनलोड कैसे करें?

Institutional Deaths (Hospitals)अस्पताल में हुई मृत्यु के लिए

If the death occurred in a recognized hospital in Haryana, the hospital administration registers the event on the CRS portal automatically. You just need to collect the registration slip and download the final certificate online.यदि मृत्यु Haryana के अस्पताल में हुई है, तो अस्पताल प्रशासन स्वयं CRS पोर्टल पर मृत्यु दर्ज करता है। आपको बस स्लिप लेकर बाद में सर्टिफिकेट ऑनलाइन डाउनलोड करना होता है।

For Home Deaths (Registration within 21 Days):घर पर हुई मृत्यु के लिए (21 दिन के भीतर):

  1. Go to the CRS portal (crsorgi.gov.in) or Haryana's Saral Haryana portal at https://saralharyana.gov.in/.CRS पोर्टल (crsorgi.gov.in) या Haryana के Saral Haryana पोर्टल (https://saralharyana.gov.in/) पर जाएँ।
  2. Create a "General Public" account."General Public Signup" के ज़रिए अकाउंट बनाएँ।
  3. Click on "Add Death Registration" and fill in the details of the deceased and the time of death.लॉगिन करके "Add Death Registration" चुनें और मृतक का पूरा विवरण भरें।
  4. Print the form and submit it to your local registrar / municipal corporation within 7 days for verification.फॉर्म का प्रिंटआउट लें और इसे 7 दिनों के भीतर सत्यापन के लिए अपने स्थानीय रजिस्ट्रार/नगर निगम में जमा करें।

If you need help:यदि आपको मदद चाहिए: You can visit the nearest Antyodaya Kendra to get the death registration done, especially if it requires a delayed affidavit.यदि 21 दिन से अधिक समय हो गया है, तो आप नज़दीकी Antyodaya Kendra पर जाकर एफिडेविट के साथ फॉर्म आसानी से भरवा सकते हैं।

Frequently Asked Questions (FAQs)अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)

Is there any fee for Death Certificate in Haryana?क्या Haryana में मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए कोई शुल्क (Fee) है?
If registered within 21 days, it is completely free. After 21 days, a nominal late fee is charged, and you may have to bear affidavit costs if delayed beyond 1 year. यदि मृत्यु के 21 दिनों के भीतर पंजीकरण किया जाता है, तो यह पूरी तरह से मुफ्त है। 21 दिनों के बाद, मामूली विलंब शुल्क लिया जाता है। 1 वर्ष से अधिक की देरी पर आपको एफिडेविट/मजिस्ट्रेट आदेश का खर्च उठाना होगा।
How can I download the Death Certificate online?मैं मृत्यु प्रमाण पत्र ऑनलाइन कैसे डाउनलोड कर सकता हूँ?
Once approved by the registrar, you can log into the CRS portal or Saral Haryana using your application reference number and download the digitally signed PDF copy. रजिस्ट्रार द्वारा स्वीकृत होने के बाद, आप अपने आवेदन संदर्भ संख्या (Application Number) का उपयोग करके CRS पोर्टल या Saral Haryana में लॉग इन कर सकते हैं और डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित PDF कॉपी डाउनलोड कर सकते हैं।

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🛠️ 6 Real-World Problem Solvers (हरियाणा नागरिक समाधान)

1. Application Pending / Status Delayed

यदि आवेदन 15 दिन से अधिक लंबित है, तो Antyodaya Saral Haryana पर ग्रीवेंस (Grievance) दर्ज करें या 181 सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज करें।

2. Certificate Correction / Error Fix

नाम या जन्मतिथि में गलती होने पर पोर्टल पर 'Application Correction' फॉर्म भरकर सही आधार कार्ड व शपथ पत्र संलग्न करें।

3. DigiLocker Instant Download

अप्रूव होने के बाद DigiLocker ऐप में Haryana चुनकर एप्लीकेशन नंबर डालें और मूल डिजिटल वेरिफाइड कॉपी हमेशा सुरक्षित रखें।

4. Document Rejection Remedy

अस्पष्ट दस्तावेज़ के कारण रिजेक्ट होने पर रिजेक्शन रीज़न देखें और 200 DPI कलर स्कैन कॉपी के साथ दोबारा री-अप्लाई करें।

5. Offline CSC Kendra Assistance

यदि खुद ऑनलाइन फॉर्म भरने में समस्या आए, तो नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC VLE) पर मात्र निर्धारित सरकारी शुल्क देकर आवेदन करवाएं।

6. Emergency / Tatkal Service

काउंसलिंग या भर्ती की अंतिम तिथि होने पर तहसील में संबंधित SDM/Tehsildar को प्रार्थना पत्र देकर 24-48 घंटे में विशेष सत्यापन करवाएं।

💡 हरियाणा मृत्यु प्रमाण पत्र अक्सर पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण सवाल (FAQs)

❓ हरियाणा में मृत्यु प्रमाण पत्र (Death Certificate Online) कैसे बनवाएं?
मृत्यु के 21 दिनों के भीतर नागरिक पंजीकरण प्रणाली (crsorgi.gov.in) या Antyodaya Saral Haryana पर अस्पताल मृत्यु रिपोर्ट, श्मशान/कब्रिस्तान रसीद और आवेदक व मृतक का आधार कार्ड अपलोड करके ऑनलाइन आवेदन करें।
❓ मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने का समय और शुल्क क्या है?
21 दिन के भीतर पंजीकरण **मुफ्त (Free)** है। 21 से 30 दिन में ₹2, 1 वर्ष के भीतर ₹5 व तहसीलदार अनुमति, और 1 वर्ष के बाद एसडीएम (SDM Order) आदेश पर ₹10 सरकारी शुल्क देय होता है।
❓ बैंक खाता बंद कराने, बीमा क्लेम और संपत्ति नामांतरण में इसका क्या उपयोग है?
मृतक के बैंक खाते से जमा राशि निकालने, एलआईसी/बीमा क्लेम, जमीन/मकान के वारिसाना दाखिल खारिज (Mutation) और पारिवारिक पेंशन शुरू कराने के लिए मृत्यु प्रमाण पत्र अनिवार्य कानूनी दस्तावेज़ है।
❓ अस्पताल में मृत्यु होने पर प्रमाण पत्र कैसे प्राप्त करें?
अस्पताल द्वारा जारी फॉर्म 4 (Medical Certificate of Cause of Death) के आधार पर नगर निगम या ब्लॉक रजिस्ट्रार पोर्टल से 3 से 7 दिनों में डिजिटल मृत्यु प्रमाण पत्र जारी कर देता है।
❓ घर पर हुई मृत्यु का पंजीकरण कैसे कराएं?
घर पर मृत्यु होने पर स्थानीय श्मशान घाट/कब्रिस्तान की पर्ची, ग्राम प्रधान/पार्षद का पुष्टि प्रमाण पत्र और नजदीकी संबंधियों का शपथ पत्र लेकर ब्लॉक/नगर पालिका में फॉर्म 2 भरें।
❓ 1 वर्ष से अधिक पुरानी मृत्यु का प्रमाण पत्र कैसे बनता है?
एसडीएम कोर्ट में विलंबित मृत्यु पंजीकरण (Delayed Death Registration) का वाद दायर करें। स्थानीय पुलिस/पटवारी जांच आख्या के उपरांत एसडीएम के आदेश पर रजिस्ट्रार मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करता है।
❓ मृत्यु प्रमाण पत्र में मृतक का नाम या पिता/पति का नाम गलत हो तो सुधार कैसे करें?
मूल श्मशान रसीद, मृतक का पूर्व आधार/वोटर कार्ड और शपथ पत्र के साथ रजिस्ट्रार कार्यालय में धारा 15 के तहत संशोधन आवेदन दें। 7 दिन में सुधार कर दिया जाता है।
❓ ऑनलाइन मृत्यु प्रमाण पत्र डाउनलोड और सत्यापन कैसे करें?
crsorgi.gov.in या Antyodaya Saral Haryana पर 'Search/Verify Death Certificate' में रजिस्ट्रेशन नंबर और मृत्यु तिथि डालकर डिजिटल हस्ताक्षरित कॉपी डाउनलोड करें।
❓ वारिसान / कानूनी उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र (Legal Heir / Succession Certificate) कैसे प्राप्त करें?
मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद, परिवार के सदस्य तहसील या ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर 'वारिसान प्रमाण पत्र' (Surviving Member Certificate) के लिए आवेदन कर सकते हैं।
❓ हरियाणा जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रार का संपर्क हेल्पलाइन क्या है?
किसी भी सहायता या तकनीकी समस्या के लिए मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) हरियाणा या राज्य सीएम हेल्पलाइन 181 पर संपर्क करें।