गैस कनेक्शन ट्रांसफर / नाम परिवर्तन आवेदन पत्र 2026
सीधा जवाब
LPG गैस कनेक्शन किसी दूसरे परिवार सदस्य के नाम करवाने (जैसे धारक की मृत्यु के बाद) या दूसरी एजेंसी में ट्रांसफर करवाने के लिए अपनी गैस एजेंसी (डिस्ट्रीब्यूटर) को आवेदन दिया जाता है। आम तौर पर मूल सब्सक्रिप्शन वाउचर (SV), नए व्यक्ति का KYC और रिश्ते/वारिस का प्रमाण लगता है। दूसरे शहर जाने पर पुरानी एजेंसी से टर्मिनेशन वाउचर (TV) लेकर नई जगह कनेक्शन लिया जाता है।
- किसे दें
- जिस गैस एजेंसी (डिस्ट्रीब्यूटर) से कनेक्शन है, उसके प्रबंधक को
- ज़रूरी कागज़
- मूल SV, नए धारक का KYC/पहचान, मृत्यु पर मृत्यु प्रमाण पत्र और वारिस का घोषणा पत्र
- फीस
- दस्तावेज़ शुल्क/जमा राशि का अंतर कंपनी तय करती है; एजेंसी से पूछें
- शिकायत
- टोल-फ्री LPG शिकायत 1800-2333-555; कंपनी पोर्टल; CPGRAMS
हर तेल कंपनी (Indane, Bharatgas, HP Gas) अपना फॉर्म और कागज़ की सूची रखती है। यह पत्र एजेंसी के फॉर्म के साथ लगाने के लिए है; शुल्क और ज़रूरी कागज़ एजेंसी से पहले पूछ लें।
अपना गैस कनेक्शन नाम ट्रांसफर बनाएं
नीचे जानकारी भरें, पत्र अपने आप तैयार हो जाएगा। आपकी जानकारी सिर्फ आपके फोन/कंप्यूटर में रहती है, हमारे सर्वर पर नहीं जाती।
यह पत्र कब काम आता है
- कनेक्शन धारक (पिता, माता, पति आदि) की मृत्यु के बाद कनेक्शन अपने नाम करवाना हो
- धारक जीवित है पर कनेक्शन परिवार के दूसरे सदस्य के नाम करना चाहता है
- उसी शहर में घर बदला है और नज़दीकी एजेंसी में कनेक्शन ले जाना है
- दूसरे शहर जा रहे हैं और कनेक्शन वहां ले जाना है (टर्मिनेशन वाउचर)
किसे लिखें: जिस गैस एजेंसी / डिस्ट्रीब्यूटर से आपका कनेक्शन है, उसके प्रबंधक (Manager) को। एजेंसी का नाम और उपभोक्ता संख्या आपकी गैस पासबुक या बुकिंग SMS में होती है।
साथ में क्या लगाएं
- मूल सब्सक्रिप्शन वाउचर (SV) और गैस पासबुक; SV खो गया हो तो एजेंसी शपथ पत्र मांग सकती है
- नए धारक का KYC: आधार, पते का प्रमाण और फोटो
- मृत्यु के मामले में: मृत्यु प्रमाण पत्र और वारिस का घोषणा पत्र/शपथ पत्र (कई जगह बाकी वारिसों की अनापत्ति भी)
- सब्सिडी के लिए नए धारक के बैंक खाते का विवरण (पासबुक की कॉपी)
कैसे और कहां जमा करें
- यह पत्र और कागज़ लेकर अपनी गैस एजेंसी जाएं; एजेंसी कंपनी का तय फॉर्म भी भरवाएगी।
- जमा करने पर पावती लें; नए SV या टर्मिनेशन वाउचर (TV) की रसीद संभाल कर रखें।
- दूसरे शहर में TV लेकर वहां की किसी एजेंसी में नया कनेक्शन लें; KYC दोबारा होगा।
- एजेंसी टालमटोल करे तो कंपनी के पोर्टल/ऐप पर या टोल-फ्री 1800-2333-555 पर शिकायत करें; फिर भी हल न हो तो CPGRAMS पर।
ध्यान दें
- मूल SV कभी न खोएं; ट्रांसफर और जमा राशि वापसी दोनों में इसकी ज़रूरत होती है।
- धारक की मृत्यु के बाद भी पुराने नाम से बुकिंग करते रहना ठीक नहीं; जल्द नाम बदलवाएं ताकि सब्सिडी सही खाते में आए।
- उज्ज्वला कनेक्शन महिला के नाम होता है; उसके ट्रांसफर के नियम एजेंसी से अलग से पूछें।
- गैस रिसाव हो तो पत्र नहीं, तुरंत 1906 पर कॉल करें।
यह एक नमूना है, कानूनी सलाह नहीं। जिस दफ्तर में पत्र देना है, उसका अपना फॉर्म या फॉर्मेट हो तो वही इस्तेमाल करें। SarkariSewa India एक निजी वेबसाइट है, सरकारी नहीं।
बिजली, पानी, गैस: और फॉर्मेट
Official links
ये सरकारी वेबसाइट/नंबर हैं। आवेदन और भुगतान सिर्फ इन्हीं पर करें। आखिरी जांच: 17 अक्टूबर 2026
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
गैस कनेक्शन दूसरे के नाम कैसे ट्रांसफर करें?
अपनी गैस एजेंसी में आवेदन दें, साथ में मूल सब्सक्रिप्शन वाउचर (SV), नए व्यक्ति का KYC और धारक की सहमति या मृत्यु के मामले में मृत्यु प्रमाण पत्र व वारिस का घोषणा पत्र लगाएं। आम तौर पर परिवार के सदस्य के नाम ही ट्रांसफर होता है।
पिता की मृत्यु के बाद गैस कनेक्शन अपने नाम कैसे करें?
मृत्यु प्रमाण पत्र, वारिस का घोषणा पत्र/शपथ पत्र, मूल SV और अपना आधार लेकर एजेंसी जाएं। कई एजेंसियां बाकी वारिसों की अनापत्ति भी मांगती हैं।
दूसरे शहर में गैस कनेक्शन कैसे ले जाएं?
पुरानी एजेंसी में सिलेंडर और रेगुलेटर लौटाकर टर्मिनेशन वाउचर (TV) लें। नए शहर में उसी कंपनी की किसी एजेंसी में TV जमा करके नया कनेक्शन लें। जमा राशि का हिसाब कंपनी के नियम से होता है।
SV (सब्सक्रिप्शन वाउचर) खो जाए तो क्या करें?
एजेंसी से पूछें; आम तौर पर गुम होने का शपथ पत्र देकर काम होता है। कुछ मामलों में पुलिस में गुमशुदगी की सूचना की कॉपी भी मांगी जाती है।
गैस एजेंसी की शिकायत कहां करें?
पहले तेल कंपनी के पोर्टल/ऐप पर या टोल-फ्री 1800-2333-555 पर। हल न हो तो CPGRAMS (pgportal.gov.in) पर शिकायत दर्ज करें।
दूसरे आवेदन पत्र
सभी फॉर्मेट ›ये भी देखें 👀
लोग इन्हें सबसे ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं