नया बिजली कनेक्शन आवेदन पत्र 2026: भरें, प्रिंट करें और जमा करें
सीधा जवाब
घर या दुकान में नया बिजली कनेक्शन लेने के लिए अपने इलाके की बिजली कंपनी (DISCOM) के सहायक अभियंता / उपखंड अधिकारी (SDO) को आवेदन दिया जाता है। बिजली उपभोक्ता अधिकार नियम 2020 (2024 संशोधन) के अनुसार पूरा आवेदन मिलने के बाद कनेक्शन महानगर में 3 दिन, अन्य शहरों में 7 दिन और गांव में 15 दिन (पहाड़ी गांव में 30 दिन) में देना होता है। ज़्यादातर DISCOM अपना फॉर्म और ऑनलाइन पोर्टल रखती हैं; यह पत्र उसके साथ या जहां पत्र चलता है वहां काम आएगा।
- किसे दें
- DISCOM के उपखंड / सब-डिवीजन कार्यालय के SDO / सहायक अभियंता
- समय सीमा
- पूरा आवेदन मिलने के बाद: महानगर 3 दिन, शहर 7 दिन, गांव 15 दिन, पहाड़ी गांव 30 दिन
- फीस
- कनेक्शन चार्ज और सिक्योरिटी राज्य/DISCOM तय करती है; दफ्तर से पूछें
- शिकायत
- DISCOM शिकायत अधिकारी → उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम (CGRF) → विद्युत लोकपाल
ज़्यादातर बिजली कंपनियां अपना तय फॉर्म या ऑनलाइन आवेदन मांगती हैं। यह पत्र साथ में लगाने या जहां सादा आवेदन चलता है वहां के लिए है। शुल्क और दस्तावेज़ राज्य के हिसाब से अलग होते हैं।
अपना नया बिजली कनेक्शन आवेदन बनाएं
नीचे जानकारी भरें, पत्र अपने आप तैयार हो जाएगा। आपकी जानकारी सिर्फ आपके फोन/कंप्यूटर में रहती है, हमारे सर्वर पर नहीं जाती।
यह पत्र कब काम आता है
- नए घर, दुकान या खेत (ट्यूबवेल) के लिए पहली बार बिजली कनेक्शन चाहिए
- किराये के मकान में अपने नाम से अलग मीटर लगवाना हो
- ऑनलाइन आवेदन के बाद दफ्तर ने लिखित आवेदन भी मांगा हो
- आवेदन देने के बाद तय समय में कनेक्शन न मिला हो और याद दिलाना हो
किसे लिखें: अपने इलाके की बिजली वितरण कंपनी (DISCOM) के उपखंड अधिकारी (SDO) / सहायक अभियंता / कार्यपालक अभियंता को। बिल पर लिखे सब-डिवीजन का नाम या पड़ोसी के बिल से सही दफ्तर पता करें।
साथ में क्या लगाएं
- पहचान प्रमाण: आधार, वोटर कार्ड, पैन या पासपोर्ट की स्व-प्रमाणित कॉपी
- मालिकाना/कब्ज़े का प्रमाण: रजिस्ट्री, खतियान/जमाबंदी, संपत्ति कर रसीद या आवंटन पत्र
- किरायेदार हों तो किरायानामा और मकान मालिक की लिखित सहमति (NOC)
- पासपोर्ट साइज़ फोटो; बड़े लोड पर कई DISCOM वायरिंग का टेस्ट रिपोर्ट (लाइसेंसी इलेक्ट्रीशियन से) मांगती हैं
कैसे और कहां जमा करें
- पहले अपनी DISCOM की वेबसाइट/ऐप देखें; ज़्यादातर कंपनियां नया कनेक्शन ऑनलाइन लेती हैं। ऑनलाइन फॉर्म भरें या दफ्तर से मुफ्त फॉर्म लें।
- यह पत्र, फॉर्म और दस्तावेज़ उपखंड कार्यालय में जमा करें और पावती / आवेदन संख्या ज़रूर लें।
- दफ्तर जांच (साइट इंस्पेक्शन) करेगा और डिमांड नोट देगा; उसकी राशि रसीद लेकर ही जमा करें।
- तय समय में कनेक्शन न मिले तो DISCOM के शिकायत नंबर/पोर्टल पर शिकायत करें; फिर भी हल न हो तो उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम (CGRF) और उसके बाद विद्युत लोकपाल (Electricity Ombudsman) के पास जाएं।
ध्यान दें
- पता बिल्कुल वैसा लिखें जैसा मालिकाना कागज़ में है; अलग पता होने पर आवेदन रुक सकता है।
- ज़रूरत से बहुत कम लोड न लिखें; बाद में ज़्यादा खपत पर लोड बढ़वाना पड़ता है।
- किसी बिचौलिये को नकद न दें; हर भुगतान DISCOM की रसीद या ऑनलाइन ही करें।
- आवेदन की कॉपी और पावती संभाल कर रखें; समय सीमा इसी तारीख से गिनी जाती है।
यह एक नमूना है, कानूनी सलाह नहीं। जिस दफ्तर में पत्र देना है, उसका अपना फॉर्म या फॉर्मेट हो तो वही इस्तेमाल करें। SarkariSewa India एक निजी वेबसाइट है, सरकारी नहीं।
बिजली, पानी, गैस: और फॉर्मेट
Official links
ये सरकारी वेबसाइट/नंबर हैं। आवेदन और भुगतान सिर्फ इन्हीं पर करें। आखिरी जांच: 17 अक्टूबर 2026
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
नया बिजली कनेक्शन कितने दिन में मिलता है?
बिजली उपभोक्ता अधिकार नियम (2024 संशोधन) के अनुसार पूरा आवेदन मिलने के बाद महानगर में 3 दिन, अन्य शहरों में 7 दिन, गांव में 15 दिन और पहाड़ी गांव में 30 दिन। खंभा या ट्रांसफॉर्मर लगाना हो तो ज़्यादा समय लग सकता है।
नए बिजली कनेक्शन के लिए कौन से दस्तावेज़ चाहिए?
पहचान प्रमाण और मकान/ज़मीन पर मालिकाना या कब्ज़े का प्रमाण मुख्य हैं। किरायेदार को मकान मालिक की सहमति लगानी होती है। पूरी सूची आपकी DISCOM तय करती है।
नए बिजली कनेक्शन की फीस कितनी है?
कनेक्शन चार्ज, मीटर और सिक्योरिटी राशि हर राज्य की बिजली कंपनी और नियामक आयोग तय करते हैं। आवेदन के बाद मिलने वाले डिमांड नोट में सही राशि लिखी होती है।
किरायेदार अपने नाम से बिजली कनेक्शन ले सकता है?
ज़्यादातर राज्यों में हां, किरायानामा और मकान मालिक की लिखित सहमति (NOC) के साथ। नियम DISCOM के हिसाब से अलग हो सकते हैं।
समय पर कनेक्शन न मिले तो शिकायत कहां करें?
पहले DISCOM के शिकायत नंबर या पोर्टल पर। हल न हो तो कंपनी के उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम (CGRF) में, और उसके फैसले से संतुष्ट न हों तो विद्युत लोकपाल के पास।
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