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बैंक लॉकर नामांकन और नियम

बैंक सुरक्षित जमा लॉकर किराए पर लेने के लिए RBI-अनिवार्य नियम, जिसमें नामांकन सुविधा और बैंकों के लिए अद्यतन दायित्व शर्तें शामिल हैं।

🔗 आधिकारिक लिंक

📝 ऑनलाइन आवेदन करें

लॉकर आवंटन सीधे आपकी बैंक शाखा में किया जाता है, किसी केंद्रीय ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से नहीं — आवेदन करने या उपलब्धता जांचने के लिए अपनी शाखा में जाएं।

  1. अपनी बैंक शाखा में लॉकर उपलब्धता और आकार विकल्प जांचें।
  2. लॉकर अनुबंध पर हस्ताक्षर करें और लागू वार्षिक किराया/सुरक्षा जमा का भुगतान करें।
  3. आवंटन के समय लॉकर के लिए नामांकित व्यक्ति(यों) को पंजीकृत करें।
आवेदन शुरू करें

☎️ हेल्पलाइन

  • RBI शिकायत / बैंकिंग लोकपाल
    14448

📋 ज़रूरी दस्तावेज़

  • उसी बैंक में मौजूदा बैंक खाता
  • केवाईसी दस्तावेज़ (आधार, पैन)
  • नामांकित व्यक्ति के पहचान विवरण

पात्रता

  • बैंक शाखा में मौजूदा खाताधारक, लॉकर उपलब्धता के अधीन।

💵 शुल्क

वार्षिक लॉकर किरायाबैंक और लॉकर आकार के अनुसार भिन्न

⏱️ समयसीमा

  • आवंटन समय-सीमा विशिष्ट शाखा में लॉकर उपलब्धता पर निर्भर करती है।

सामान्य प्रश्न (FAQs)

यदि बैंक की लापरवाही के कारण लॉकर की सामग्री खो जाए तो क्या बैंक उत्तरदायी है?
हां, RBI के अद्यतन लॉकर नियमों के अनुसार, बैंक की लापरवाही के कारण आग, चोरी, इमारत ढहने, या धोखाधड़ी के मामलों में बैंक का दायित्व वार्षिक लॉकर किराए के 100 गुना तक सीमित है।

💬 Questions & Comments

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