निवास प्रमाणपत्र (कर्नाटक)
राजस्व विभाग, कर्नाटक शासन
यह प्रमाण कि आप कर्नाटक के स्थायी निवासी हैं — शिक्षा में प्रवेश, सरकारी नौकरी और छात्रवृत्ति के लिए ज़रूरी।
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📋 ज़रूरी दस्तावेज़
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण (राशन कार्ड / बिजली बिल)
- स्कूल छोड़ने का प्रमाणपत्र या जन्म प्रमाणपत्र
✅ पात्रता
- कर्नाटक में एक निर्धारित अवधि से निरंतर निवास, या राज्य में जन्म
💵 शुल्क
| ₹15–₹30 (लगभग, सेवा सिंधु/CSC के ज़रिए) |
⏱️ प्रोसेसिंग समय
7–15 कार्य दिवस