🎓 नौकरी और शिक्षा

आरटीई स्कूल प्रवेश (शिक्षा का अधिकार)

6-14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की गारंटी देता है, जिसमें निजी स्कूलों में वंचित समूहों के लिए 25% आरक्षण कोटा शामिल है।

🔗 आधिकारिक लिंक

📝 ऑनलाइन आवेदन करें

अधिसूचित प्रवेश विंडो के दौरान अपने राज्य के आरटीई 25% कोटा ऑनलाइन प्रवेश पोर्टल के माध्यम से आवेदन करें (पोर्टल का नाम और तिथियां राज्य अनुसार भिन्न)।

  1. अपने राज्य के आरटीई पोर्टल पर पात्रता (आयु, आय, श्रेणी, स्कूल से दूरी) जांचें।
  2. अधिसूचित त्रिज्या के भीतर पसंदीदा स्कूल चुनते हुए ऑनलाइन आवेदन भरें।
  3. सीटें लॉटरी/ड्रॉ प्रणाली के माध्यम से आवंटित की जाती हैं, और आवंटित स्कूल में प्रवेश की पुष्टि की जाती है।
आवेदन शुरू करें

☎️ हेल्पलाइन

  • स्कूली शिक्षा विभाग हेल्पलाइन
    1800-11-8004

📋 ज़रूरी दस्तावेज़

  • जन्म प्रमाण पत्र (आयु प्रमाण)
  • आय प्रमाण पत्र
  • जाति प्रमाण पत्र (कोटा श्रेणी के लिए लागू हो तो)
  • निवास प्रमाण

पात्रता

  • आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों और वंचित समूहों के 6 से 14 वर्ष के बच्चे, स्कूल के अधिसूचित पड़ोस में निवासी।

💵 शुल्क

25% आरटीई कोटे के तहत ट्यूशननिःशुल्क

⏱️ समयसीमा

  • प्रवेश चक्र आमतौर पर नए शैक्षणिक वर्ष शुरू होने से कुछ महीने पहले चलता है।

सामान्य प्रश्न (FAQs)

क्या कोई निजी स्कूल आरटीई प्रवेश से इनकार कर सकता है?
गैर-सहायता प्राप्त निजी स्कूलों को कानूनी रूप से आरटीई के तहत वंचित समूहों के लिए प्रवेश-स्तर की 25% सीटें आरक्षित रखनी होती हैं और आधिकारिक प्रक्रिया के माध्यम से चयनित पात्र आवेदकों को अस्वीकार नहीं कर सकते।

💬 Questions & Comments

This is a public discussion for this service — not official support. For account-specific help, use the helpline above.

Loading comments…