आरटीई स्कूल प्रवेश (शिक्षा का अधिकार)
6-14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की गारंटी देता है, जिसमें निजी स्कूलों में वंचित समूहों के लिए 25% आरक्षण कोटा शामिल है।
🔗 आधिकारिक लिंक
- आरटीई पोर्टल (स्कूली शिक्षा विभाग) Visit →
📝 ऑनलाइन आवेदन करें
अधिसूचित प्रवेश विंडो के दौरान अपने राज्य के आरटीई 25% कोटा ऑनलाइन प्रवेश पोर्टल के माध्यम से आवेदन करें (पोर्टल का नाम और तिथियां राज्य अनुसार भिन्न)।
- अपने राज्य के आरटीई पोर्टल पर पात्रता (आयु, आय, श्रेणी, स्कूल से दूरी) जांचें।
- अधिसूचित त्रिज्या के भीतर पसंदीदा स्कूल चुनते हुए ऑनलाइन आवेदन भरें।
- सीटें लॉटरी/ड्रॉ प्रणाली के माध्यम से आवंटित की जाती हैं, और आवंटित स्कूल में प्रवेश की पुष्टि की जाती है।
☎️ हेल्पलाइन
-
स्कूली शिक्षा विभाग हेल्पलाइन1800-11-8004
📋 ज़रूरी दस्तावेज़
- जन्म प्रमाण पत्र (आयु प्रमाण)
- आय प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र (कोटा श्रेणी के लिए लागू हो तो)
- निवास प्रमाण
✅ पात्रता
- आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों और वंचित समूहों के 6 से 14 वर्ष के बच्चे, स्कूल के अधिसूचित पड़ोस में निवासी।
💵 शुल्क
| 25% आरटीई कोटे के तहत ट्यूशन | निःशुल्क |
⏱️ समयसीमा
- प्रवेश चक्र आमतौर पर नए शैक्षणिक वर्ष शुरू होने से कुछ महीने पहले चलता है।
❓ सामान्य प्रश्न (FAQs)
क्या कोई निजी स्कूल आरटीई प्रवेश से इनकार कर सकता है? ⌄
गैर-सहायता प्राप्त निजी स्कूलों को कानूनी रूप से आरटीई के तहत वंचित समूहों के लिए प्रवेश-स्तर की 25% सीटें आरक्षित रखनी होती हैं और आधिकारिक प्रक्रिया के माध्यम से चयनित पात्र आवेदकों को अस्वीकार नहीं कर सकते।
💬 Questions & Comments
This is a public discussion for this service — not official support. For account-specific help, use the helpline above.
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