एडमिशन रद्द करने पर फीस वापसी आवेदन पत्र 2026 (UGC नियम)

✓ जानकारी जांची गई: 17 अक्टूबर 2026🎓 स्कूल और कॉलेज

सीधा जवाब

कॉलेज/यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के बाद सीट छोड़नी हो, तो प्राचार्य/रजिस्ट्रार को लिखित में एडमिशन रद्द करने और फीस लौटाने का आवेदन दें। UGC की फीस वापसी नीति (2024-25 वाली) के अनुसार तय तारीख (उस साल 30 सितंबर) तक सीट छोड़ने पर पूरी फीस और उसके बाद एक तय तारीख तक अधिकतम ₹1,000 प्रोसेसिंग फीस काटकर बाकी लौटानी थी। मौजूदा सत्र की तारीखें UGC और अपने संस्थान के नोटिस में देखें। मूल दस्तावेज़ रोकना UGC नियमों के खिलाफ है।

किसे दें
प्राचार्य / रजिस्ट्रार / प्रवेश प्रभारी
UGC नियम (2024-25)
30 सितंबर तक पूरी फीस; फिर 31 अक्टूबर तक ₹1,000 तक कटौती
बाद में
2018 की UGC तालिका: 100% से 0% तक, आखिरी प्रवेश तिथि के हिसाब से
शिकायत
संस्थान की SGRC → ओम्बड्सपर्सन → UGC e-Samadhaan

UGC के नियम UGC से मान्यता प्राप्त कॉलेज/यूनिवर्सिटी पर लागू होते हैं। हर साल की तारीखें UGC के नोटिस से तय होती हैं; 2026-27 की तारीखें अपने संस्थान और UGC की वेबसाइट पर ज़रूर जांचें।

अपना फीस वापसी आवेदन (एडमिशन रद्द) बनाएं

नीचे जानकारी भरें, पत्र अपने आप तैयार हो जाएगा। आपकी जानकारी सिर्फ आपके फोन/कंप्यूटर में रहती है, हमारे सर्वर पर नहीं जाती।

यह पत्र कब काम आता है

  • दूसरे कॉलेज/कोर्स में दाखिला मिलने पर पहला एडमिशन रद्द करना है
  • पारिवारिक/आर्थिक कारण से पढ़ाई छोड़नी है और फीस वापस चाहिए
  • कॉलेज मूल मार्कशीट/TC लौटाने से मना कर रहा है
  • सीट छोड़ने के बाद भी फीस वापस नहीं आई

किसे लिखें: जिस कॉलेज में एडमिशन लिया, उसके प्राचार्य / निदेशक को; यूनिवर्सिटी के विभाग में हो तो रजिस्ट्रार को। फीस कटौती पर विवाद हो तो वही आवेदन संस्थान की छात्र शिकायत निवारण समिति (SGRC) को जाता है।

साथ में क्या लगाएं

  • फीस जमा की रसीद(ें) की कॉपी
  • प्रवेश पत्र / एडमिशन स्लिप / ID कार्ड की कॉपी
  • छात्र या अभिभावक के खाते का कैंसिल चेक या पासबुक की कॉपी
  • नए संस्थान में प्रवेश का सबूत (अगर कॉलेज मांगे)

कैसे और कहां जमा करें

  1. पत्र दो कॉपी में प्रिंट करें, एक जमा करें और दूसरी पर तारीख वाली रिसीविंग लें; फीस वापसी की रकम इसी तारीख से तय होती है।
  2. कई संस्थान प्रवेश रद्द करने का ऑनलाइन फॉर्म रखते हैं; वह भी भरें और उसका प्रिंट रखें।
  3. तय समय में फीस/दस्तावेज़ न मिलें तो संस्थान की छात्र शिकायत निवारण समिति (SGRC) में यही पत्र और रसीद लगाकर शिकायत करें; फैसले से असंतुष्ट हों तो 15 दिन में यूनिवर्सिटी के ओम्बड्सपर्सन के पास अपील करें।
  4. इसके बाद UGC के ugc.gov.in पर दिए e-Samadhaan शिकायत पोर्टल पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं।

ध्यान दें

  • जितनी जल्दी सीट छोड़ेंगे, उतनी ज़्यादा फीस लौटेगी; फैसला होते ही लिखित आवेदन दें, सिर्फ फोन पर न बताएं।
  • JoSAA, MCC (NEET) या राज्य काउंसलिंग से मिली सीट पर काउंसलिंग के अपने नियम लागू होते हैं; पहले उनका नोटिस पढ़ें।
  • हॉस्टल, मेस और सिक्योरिटी डिपॉज़िट की वापसी के नियम अलग हो सकते हैं; पत्र में उन्हें भी अलग से लिखें।
  • कॉलेज मूल दस्तावेज़ रोककर फीस मांगे तो लिखित में कारण मांगें और SGRC में शिकायत करें।

यह एक नमूना है, कानूनी सलाह नहीं। जिस दफ्तर में पत्र देना है, उसका अपना फॉर्म या फॉर्मेट हो तो वही इस्तेमाल करें। SarkariSewa India एक निजी वेबसाइट है, सरकारी नहीं।

स्कूल और कॉलेज: और फॉर्मेट

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

एडमिशन रद्द करने पर पूरी फीस वापस मिलती है?

UGC की 2024-25 नीति में 30 सितंबर तक सीट छोड़ने पर पूरी फीस और 31 अक्टूबर तक अधिकतम ₹1,000 कटौती के बाद बाकी फीस लौटानी थी। उसके बाद आखिरी प्रवेश तिथि के हिसाब से 100% से 0% तक वापसी होती है। मौजूदा साल की तारीखें UGC/संस्थान के नोटिस में देखें।

फीस वापसी का आवेदन किसे लिखें?

कॉलेज के प्राचार्य या यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार को। रिसीविंग ज़रूर लें, क्योंकि रकम सीट छोड़ने की तारीख से तय होती है।

कॉलेज मूल दस्तावेज़ नहीं लौटा रहा, क्या करें?

UGC के नियमों के अनुसार संस्थान छात्र के मूल प्रमाण पत्र अपने पास नहीं रख सकते। लिखित में मांगें, फिर SGRC और UGC e-Samadhaan पर शिकायत करें।

कॉलेज फीस न लौटाए तो शिकायत कहां करें?

पहले संस्थान की छात्र शिकायत निवारण समिति (SGRC), फिर यूनिवर्सिटी के ओम्बड्सपर्सन (SGRC के फैसले के 15 दिन के अंदर), और फिर UGC के e-Samadhaan पोर्टल पर।

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