माइग्रेशन सर्टिफिकेट के लिए आवेदन पत्र 2026 (बोर्ड/यूनिवर्सिटी)
सीधा जवाब
दूसरे बोर्ड या दूसरी यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने पर माइग्रेशन सर्टिफिकेट मांगा जाता है। यह वही बोर्ड/यूनिवर्सिटी जारी करता है जहां से आपने परीक्षा पास की है; आवेदन आम तौर पर स्कूल/कॉलेज के प्रधानाचार्य के ज़रिए या सीधे रजिस्ट्रार/क्षेत्रीय कार्यालय को जाता है। CBSE 2025 से कक्षा 10 और 12 का माइग्रेशन सर्टिफिकेट डिजिटल रूप में DigiLocker पर देता है। फीस हर बोर्ड/यूनिवर्सिटी की अलग है।
- कौन जारी करता है
- जिस बोर्ड/यूनिवर्सिटी से परीक्षा पास की
- किसे दें
- प्रधानाचार्य (अग्रसारण के लिए) / रजिस्ट्रार / क्षेत्रीय अधिकारी
- CBSE
- डिजिटल माइग्रेशन DigiLocker पर; हार्ड कॉपी DADS से
- फीस
- बोर्ड/यूनिवर्सिटी के नियम से; कार्यालय/वेबसाइट पर देखें
अपना माइग्रेशन सर्टिफिकेट आवेदन बनाएं
नीचे जानकारी भरें, पत्र अपने आप तैयार हो जाएगा। आपकी जानकारी सिर्फ आपके फोन/कंप्यूटर में रहती है, हमारे सर्वर पर नहीं जाती।
यह पत्र कब काम आता है
- स्टेट बोर्ड से CBSE/ICSE या दूसरे राज्य के बोर्ड में जाना है (या उल्टा)
- 12वीं के बाद दूसरी यूनिवर्सिटी के कॉलेज में दाखिला लिया है
- ग्रेजुएशन के बाद दूसरी यूनिवर्सिटी में PG के लिए माइग्रेशन चाहिए
- पहले मिला माइग्रेशन सर्टिफिकेट खो गया है (डुप्लीकेट)
किसे लिखें: स्कूल/कॉलेज से अग्रसारित करवाना हो तो प्रधानाचार्य/प्राचार्य को; सीधे भेजना हो तो रजिस्ट्रार (यूनिवर्सिटी) या बोर्ड के सचिव/क्षेत्रीय अधिकारी को। पत्र में दोनों के लिए जगह है, ऊपर 'किसे' वाले खाने में सही पद लिखें।
साथ में क्या लगाएं
- अंतिम परीक्षा की अंकतालिका और प्रमाण पत्र की स्व-प्रमाणित कॉपी
- नामांकन/रजिस्ट्रेशन कार्ड या संख्या का सबूत
- बोर्ड/यूनिवर्सिटी की तय फीस की रसीद या ड्राफ्ट
- डुप्लीकेट के लिए: गुम होने की सूचना और शपथ पत्र (अगर नियम में मांगा हो)
कैसे और कहां जमा करें
- पहले बोर्ड/यूनिवर्सिटी की वेबसाइट देखें: कई जगह माइग्रेशन का आवेदन अब ऑनलाइन होता है; तब यह पत्र साथ में अग्रसारण के लिए काम आता है।
- CBSE के छात्र: DigiLocker में अपने खाते से डिजिटल माइग्रेशन सर्टिफिकेट डाउनलोड करें; हार्ड कॉपी चाहिए तो CBSE के DADS पोर्टल से आवेदन करें।
- ऑफलाइन हो तो पत्र, फीस और कागज़ प्रधानाचार्य/कॉलेज कार्यालय से अग्रसारित करवाकर यूनिवर्सिटी/बोर्ड के काउंटर पर जमा करें, या रजिस्टर्ड डाक से भेजें।
- रसीद/आवेदन संख्या संभालें; समय पर न मिले तो उसी के साथ परीक्षा नियंत्रक/रजिस्ट्रार कार्यालय में संपर्क करें। यूनिवर्सिटी में छात्र शिकायत समिति (SGRC) में भी शिकायत कर सकते हैं।
ध्यान दें
- नाम और रोल नंबर बिल्कुल मार्कशीट जैसा लिखें।
- एक ही बोर्ड/यूनिवर्सिटी के अंदर कॉलेज बदलने पर आम तौर पर माइग्रेशन नहीं, ट्रांसफर सर्टिफिकेट (TC) चाहिए।
- माइग्रेशन सर्टिफिकेट मूल प्रति नए संस्थान में जमा हो जाती है; पहले उसकी फोटो कॉपी रख लें।
- नए संस्थान ने माइग्रेशन जमा करने की आखिरी तारीख दी हो तो उसे पत्र में लिखें।
यह एक नमूना है, कानूनी सलाह नहीं। जिस दफ्तर में पत्र देना है, उसका अपना फॉर्म या फॉर्मेट हो तो वही इस्तेमाल करें। SarkariSewa India एक निजी वेबसाइट है, सरकारी नहीं।
स्कूल और कॉलेज: और फॉर्मेट
Official links
ये सरकारी वेबसाइट/नंबर हैं। आवेदन और भुगतान सिर्फ इन्हीं पर करें। आखिरी जांच: 17 अक्टूबर 2026
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
माइग्रेशन सर्टिफिकेट के लिए आवेदन किसे लिखें?
जिस बोर्ड/यूनिवर्सिटी से परीक्षा पास की, उसके रजिस्ट्रार/सचिव/क्षेत्रीय अधिकारी को। आम तौर पर आवेदन अपने स्कूल/कॉलेज के प्रधानाचार्य से अग्रसारित करवाकर भेजा जाता है।
CBSE का माइग्रेशन सर्टिफिकेट कहां से मिलेगा?
CBSE ने 2025 से कक्षा 10 और 12 के लिए छपा माइग्रेशन सर्टिफिकेट देना बंद किया है; डिजिटल हस्ताक्षर वाला सर्टिफिकेट DigiLocker पर मिलता है। हार्ड कॉपी चाहिए तो CBSE के DADS पोर्टल से आवेदन करें।
माइग्रेशन सर्टिफिकेट की फीस कितनी है?
हर बोर्ड और यूनिवर्सिटी की फीस अलग है और बदलती रहती है। उनकी वेबसाइट या कार्यालय से पुष्टि करें।
माइग्रेशन और TC में क्या अंतर है?
TC स्कूल/कॉलेज छोड़ने का प्रमाण है। माइग्रेशन सर्टिफिकेट बोर्ड/यूनिवर्सिटी बदलने पर चाहिए, यह बताता है कि पिछली संस्था को आपके जाने पर आपत्ति नहीं है।
दूसरे आवेदन पत्र
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