स्कॉलरशिप नहीं आने का शिकायत पत्र 2026: कॉलेज, NSP और विभाग को लिखें
सीधा जवाब
NSP (scholarships.gov.in) या राज्य पोर्टल पर आवेदन के बाद स्कॉलरशिप खाते में न आए, तो पहले पोर्टल पर देखें कि आवेदन किस स्तर पर रुका है: संस्थान का सत्यापन (L1), ज़िला/राज्य/विभाग का सत्यापन (L2) या PFMS भुगतान। जिस स्तर पर रुका है, उसी अधिकारी को यह पत्र दें। भुगतान आधार से जुड़े बैंक खाते में DBT से आता है, इसलिए खाते में आधार सीडिंग ज़रूर जांचें। NSP हेल्पडेस्क: 0120-6619540।
- स्थिति देखें
- scholarships.gov.in या राज्य स्कॉलरशिप पोर्टल
- NSP हेल्पडेस्क
- 0120-6619540, helpdesk@nsp.gov.in (सुबह 8 से रात 8)
- भुगतान (PFMS)
- टोल-फ्री 1800 118 111
- किसे दें
- कॉलेज/स्कूल का नोडल अधिकारी; ज़िला कल्याण/शिक्षा अधिकारी
अपना स्कॉलरशिप न आने की शिकायत बनाएं
नीचे जानकारी भरें, पत्र अपने आप तैयार हो जाएगा। आपकी जानकारी सिर्फ आपके फोन/कंप्यूटर में रहती है, हमारे सर्वर पर नहीं जाती।
यह पत्र कब काम आता है
- पोर्टल पर "Pending at Institute" या "Pending at District/State" बहुत दिन से है
- स्टेटस में मंज़ूर/भुगतान दिखता है, पर खाते में पैसा नहीं आया
- पिछले साल मिली, इस साल रिन्यूअल के बाद नहीं आई
- बिना कारण बताए आवेदन रद्द कर दिया गया
किसे लिखें: अगर आवेदन संस्थान स्तर पर लंबित है तो प्रधानाचार्य / संस्थान के स्कॉलरशिप नोडल अधिकारी (INO) को। ज़िला/राज्य स्तर पर लंबित हो तो ज़िला समाज कल्याण / अल्पसंख्यक कल्याण / पिछड़ा वर्ग कल्याण / ज़िला शिक्षा अधिकारी (जो विभाग वह स्कॉलरशिप देता है) को। केंद्रीय योजना में मंत्रालय के स्कॉलरशिप विभाग को भी कॉपी भेज सकते हैं।
साथ में क्या लगाएं
- आवेदन फॉर्म/पावती का प्रिंट
- पोर्टल पर स्थिति (status) का स्क्रीनशॉट
- बैंक पासबुक के पहले पन्ने की कॉपी
- फीस रसीद, प्रवेश/बोनाफाइड प्रमाण पत्र
कैसे और कहां जमा करें
- पोर्टल पर स्थिति देखें: NSP में scholarships.gov.in पर लॉगिन करके, और भुगतान के लिए "Track Your Payment" (PFMS) से।
- "Pending at Institute" हो तो यह पत्र प्रधानाचार्य/नोडल अधिकारी को दें; ज़िला/राज्य स्तर पर लंबित हो तो उस विभाग के ज़िला अधिकारी को।
- भुगतान फेल दिखे तो बैंक जाकर खाते में आधार सीडिंग (DBT के लिए NPCI मैपिंग) और KYC कराएं।
- NSP हेल्पडेस्क 0120-6619540 या helpdesk@nsp.gov.in पर आवेदन ID के साथ शिकायत करें; भुगतान के लिए PFMS 1800 118 111।
- हल न हो तो CPGRAMS (केंद्रीय योजना) या राज्य के शिकायत पोर्टल पर शिकायत करें, या RTI से स्थिति पूछें।
ध्यान दें
- हर साल रिन्यूअल की आखिरी तारीख न चूकें; देर से रिन्यूअल पर स्कॉलरशिप रुक सकती है।
- आवेदन में नाम, जन्मतिथि और बैंक खाता आधार से मेल खाना चाहिए; फर्क होने पर भुगतान फेल होता है।
- बैंक खाता छात्र के अपने नाम पर और चालू होना चाहिए।
- पत्र में पूरा खाता नंबर, PIN या OTP न लिखें।
यह एक नमूना है, कानूनी सलाह नहीं। जिस दफ्तर में पत्र देना है, उसका अपना फॉर्म या फॉर्मेट हो तो वही इस्तेमाल करें। SarkariSewa India एक निजी वेबसाइट है, सरकारी नहीं।
योजना और सामाजिक सहायता: और फॉर्मेट
Official links
ये सरकारी वेबसाइट/नंबर हैं। आवेदन और भुगतान सिर्फ इन्हीं पर करें। आखिरी जांच: 17 अक्टूबर 2026
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
स्कॉलरशिप नहीं आई तो कहां शिकायत करें?
पहले पोर्टल पर देखें कि आवेदन किस स्तर पर रुका है। संस्थान स्तर पर रुका हो तो प्रधानाचार्य/नोडल अधिकारी, ज़िला/राज्य स्तर पर हो तो उस विभाग के ज़िला अधिकारी को लिखें। NSP हेल्पडेस्क 0120-6619540 पर भी।
NSP पर भुगतान की स्थिति कैसे देखें?
scholarships.gov.in पर "Track Your Payment" से, जो PFMS पर भुगतान की स्थिति दिखाता है।
भुगतान "Failed" दिखे तो क्या करें?
अक्सर खाते में आधार सीडिंग न होने, खाता बंद होने या नाम में फर्क के कारण होता है। बैंक में आधार सीडिंग/KYC कराएं और विभाग को सूचना दें।
स्कॉलरशिप आने में कितना समय लगता है?
सत्यापन और फंड जारी होने पर निर्भर है, और योजना/राज्य के हिसाब से अलग होता है। तय समय नहीं है, इसलिए स्थिति नियमित देखते रहें।
राज्य की स्कॉलरशिप की शिकायत कहां करें?
राज्य स्कॉलरशिप पोर्टल पर दी गई हेल्पलाइन और ज़िले के संबंधित कल्याण अधिकारी को।
दूसरे आवेदन पत्र
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