CPGRAMS शिकायत फॉर्मेट 2026: PG Portal पर लिखने के लिए तैयार शिकायत

✓ जानकारी जांची गई: 17 अक्टूबर 2026📢 शिकायत पत्र

सीधा जवाब

केंद्र सरकार के किसी मंत्रालय, विभाग या उसके दफ्तर (जैसे डाक, रेलवे, EPFO, पासपोर्ट, सरकारी बैंक, केंद्रीय पेंशन) से काम न हो तो CPGRAMS (pgportal.gov.in) पर ऑनलाइन शिकायत करें। DARPG के अगस्त 2024 के दिशा-निर्देशों के अनुसार शिकायत का निपटारा 21 दिन में होना चाहिए; ज़्यादा समय लगे तो अंतरिम जवाब देना होता है। जवाब से संतुष्ट न हों तो पोर्टल पर ही अपील कर सकते हैं। नीचे जानकारी भरें, शिकायत का साफ-सुथरा टेक्स्ट तैयार हो जाएगा, जिसे कॉपी करके पोर्टल पर चिपकाएं।

कहां
pgportal.gov.in (CPGRAMS)
निपटारे का समय
21 दिन (DARPG दिशा-निर्देश, अगस्त 2024)
फीस
कोई फीस नहीं
संतुष्ट न हों तो
पोर्टल पर अपील (एक शिकायत पर एक अपील)

अपना CPGRAMS शिकायत बनाएं

नीचे जानकारी भरें, पत्र अपने आप तैयार हो जाएगा। आपकी जानकारी सिर्फ आपके फोन/कंप्यूटर में रहती है, हमारे सर्वर पर नहीं जाती।

यह पत्र कब काम आता है

  • केंद्र सरकार के दफ्तर में आवेदन महीनों से लटका है
  • EPFO क्लेम, केंद्रीय पेंशन, डाक, रेलवे रिफंड, पासपोर्ट आदि में देरी
  • सरकारी बैंक या केंद्र के उपक्रम से सेवा में लापरवाही
  • किसी अधिकारी ने बिना कारण काम रोक रखा है

किसे लिखें: पोर्टल पर संबंधित केंद्रीय मंत्रालय/विभाग चुनें; शिकायत उस विभाग के शिकायत अधिकारी (GRO) तक जाती है। राज्य सरकार के विभाग का मामला हो तो पोर्टल पर राज्य चुनें या राज्य के अपने शिकायत पोर्टल का इस्तेमाल करें।

साथ में क्या लगाएं

  • पहले दिए आवेदन/क्लेम की पावती या स्क्रीनशॉट (PDF में अपलोड)
  • दफ्तर से मिला कोई पत्र या ईमेल
  • पहचान या खाते से जुड़ा ज़रूरी कागज़ (सिर्फ उतना जितना मामले के लिए ज़रूरी हो)

कैसे और कहां जमा करें

  1. pgportal.gov.in खोलें, मोबाइल नंबर से रजिस्टर/लॉगिन करें।
  2. "Lodge Public Grievance" चुनें, संबंधित मंत्रालय/विभाग और श्रेणी चुनें।
  3. ऊपर बना शिकायत का टेक्स्ट कॉपी करके विवरण वाले खाने में चिपकाएं और कागज़ PDF में अपलोड करें।
  4. सबमिट करने पर मिला रजिस्ट्रेशन नंबर लिख लें; इसी से पोर्टल पर स्थिति देखें।
  5. जवाब से संतुष्ट न हों तो पोर्टल पर उसी शिकायत के सामने Appeal करें; अपील विभाग के वरिष्ठ अपीलीय अधिकारी के पास जाती है।

ध्यान दें

  • एक शिकायत में एक ही मामला लिखें और सही मंत्रालय चुनें, वरना शिकायत इधर-उधर ट्रांसफर होने में समय जाता है।
  • अदालत में चल रहे मामले, पारिवारिक/निजी विवाद, RTI से जुड़े मामले और सुझाव CPGRAMS पर आम तौर पर नहीं लिए जाते।
  • तारीखें और संदर्भ संख्या ज़रूर लिखें; बिना ब्योरे वाली शिकायत अक्सर "जानकारी अधूरी" लिखकर बंद हो जाती है।
  • बैंक खाता, आधार या कार्ड का पूरा नंबर न लिखें; ज़रूरत हो तो आखिरी 4 अंक।

यह एक नमूना है, कानूनी सलाह नहीं। जिस दफ्तर में पत्र देना है, उसका अपना फॉर्म या फॉर्मेट हो तो वही इस्तेमाल करें। SarkariSewa India एक निजी वेबसाइट है, सरकारी नहीं।

शिकायत पत्र: और फॉर्मेट

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

CPGRAMS पर शिकायत कितने दिन में निपटती है?

DARPG के अगस्त 2024 के दिशा-निर्देशों के अनुसार 21 दिन में। ज़्यादा समय लगे तो विभाग को अंतरिम जवाब देना होता है।

CPGRAMS पर शिकायत की फीस कितनी है?

कोई फीस नहीं। शिकायत pgportal.gov.in या CPGRAMS मोबाइल ऐप से मुफ्त दर्ज होती है।

जवाब से संतुष्ट न हों तो क्या करें?

पोर्टल पर उसी शिकायत पर अपील करें। एक शिकायत पर एक ही अपील होती है, जो विभाग के वरिष्ठ अधिकारी देखते हैं।

क्या राज्य सरकार की शिकायत भी CPGRAMS पर होती है?

पोर्टल पर राज्य सरकार चुनने का विकल्प है और शिकायत राज्य को भेजी जाती है, पर कई राज्यों के अपने शिकायत पोर्टल/हेल्पलाइन हैं जो राज्य के मामलों में तेज़ रहते हैं।

CPGRAMS पर कौन से मामले नहीं लिए जाते?

अदालत में लंबित मामले, निजी/पारिवारिक विवाद, RTI से जुड़े मामले, देश की अखंडता/विदेश संबंधों से जुड़े मामले और सुझाव आम तौर पर नहीं लिए जाते।

दूसरे आवेदन पत्र

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