EPFO / PF शिकायत पत्र 2026: क्षेत्रीय PF आयुक्त को
सीधा जवाब
PF से जुड़ी शिकायत (क्लेम अटका, कंपनी ने PF काटा पर जमा नहीं किया, नाम/जन्मतिथि गलत, ट्रांसफर या पेंशन रुकी) आप ऑनलाइन EPFiGMS पोर्टल (epfigms.gov.in) पर या लिखित में अपने क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त (RPFC) को दे सकते हैं। EPF योजना के अनुसार पूरा और सही क्लेम 20 दिन में निपटाना होता है। EPFO का टोल-फ्री नंबर 1800-118-005 है। नीचे जानकारी भरें, पत्र तैयार हो जाएगा।
- किसे दें
- क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त (जहां आपका PF खाता है)
- ऑनलाइन
- epfigms.gov.in
- क्लेम निपटान
- पूरा क्लेम 20 दिन में (EPF योजना पैरा 72(7))
- टोल-फ्री
- 1800-118-005
अपना PF (EPFO) शिकायत पत्र बनाएं
नीचे जानकारी भरें, पत्र अपने आप तैयार हो जाएगा। आपकी जानकारी सिर्फ आपके फोन/कंप्यूटर में रहती है, हमारे सर्वर पर नहीं जाती।
यह पत्र कब काम आता है
- PF निकासी (क्लेम), पेंशन या ट्रांसफर का क्लेम 20 दिन से ज़्यादा से अटका है या बिना साफ कारण के खारिज हुआ
- कंपनी ने वेतन से PF काटा पर पासबुक में जमा नहीं दिख रहा
- नाम, जन्मतिथि, पिता का नाम या KYC की गलती ठीक नहीं हो रही
- पुरानी कंपनी ने exit की तारीख नहीं डाली
- किसी सदस्य की मृत्यु के बाद परिवार का क्लेम/पेंशन रुका है
किसे लिखें: उस EPFO क्षेत्रीय कार्यालय के क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त (Regional PF Commissioner) को, जहां आपकी कंपनी का PF कोड पंजीकृत है। कार्यालय का पता आपकी PF पासबुक/UAN पोर्टल पर स्थापना (establishment) के नाम से पता चलता है।
साथ में क्या लगाएं
- UAN पासबुक और क्लेम स्टेटस का प्रिंट/स्क्रीनशॉट
- PF कटौती वाली सैलरी स्लिप (अगर कंपनी ने जमा नहीं किया)
- आधार, बैंक पासबुक/कैंसिल चेक की कॉपी
- नाम/जन्मतिथि सुधार के लिए सही जानकारी वाला दस्तावेज़
कैसे और कहां जमा करें
- पहले UAN पोर्टल पर क्लेम स्टेटस और रिजेक्शन का कारण देखें।
- ऑनलाइन शिकायत: epfigms.gov.in पर "Register Grievance" चुनें, UAN डालें, यही ब्योरा लिखें और दस्तावेज़ लगाएं; मिली शिकायत संख्या संभालें।
- लिखित शिकायत: यह पत्र क्षेत्रीय PF कार्यालय में जमा करें (रिसीविंग लें) या स्पीड पोस्ट से भेजें। कई क्षेत्रीय कार्यालयों में शिकायत सुनवाई के लिए हेल्प डेस्क होता है।
- जवाब न आए तो EPFiGMS पर "Send Reminder" दें; फिर भी हल न हो तो CPGRAMS पर शिकायत कर सकते हैं।
ध्यान दें
- UAN और PF खाता संख्या सही लिखें; गलत नंबर से शिकायत गलत दफ्तर में जाती है।
- शिकायत पोर्टल पर एक ही मुद्दे की बार-बार नई शिकायत न डालें; पुरानी पर रिमाइंडर दें।
- PF निकलवाने के लिए किसी एजेंट को पैसे या UAN पासवर्ड/OTP न दें।
- कंपनी ने PF जमा नहीं किया तो सैलरी स्लिप सबसे अहम सबूत है, संभालकर रखें।
यह एक नमूना है, कानूनी सलाह नहीं। जिस दफ्तर में पत्र देना है, उसका अपना फॉर्म या फॉर्मेट हो तो वही इस्तेमाल करें। SarkariSewa India एक निजी वेबसाइट है, सरकारी नहीं।
शिकायत पत्र: और फॉर्मेट
Official links
ये सरकारी वेबसाइट/नंबर हैं। आवेदन और भुगतान सिर्फ इन्हीं पर करें। आखिरी जांच: 17 अक्टूबर 2026
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
PF की शिकायत ऑनलाइन कहां करें?
EPFO के EPFiGMS पोर्टल (epfigms.gov.in) पर। UAN डालकर शिकायत दर्ज करें; शिकायत संख्या SMS/ईमेल पर आती है और उसी से स्टेटस देख सकते हैं।
PF क्लेम कितने दिन में आना चाहिए?
EPF योजना के अनुसार सभी तरह से पूरा क्लेम 20 दिन में निपटाना होता है। ज़्यादा देर हो तो EPFiGMS पर शिकायत करें।
कंपनी ने PF काटा पर जमा नहीं किया, क्या करें?
पहले HR से लिखित में पूछें, फिर सैलरी स्लिप के साथ EPFiGMS या क्षेत्रीय PF कार्यालय में शिकायत करें। EPFO नियोक्ता से वसूली की कार्रवाई कर सकता है।
EPFO का हेल्पलाइन नंबर क्या है?
EPFO का टोल-फ्री नंबर 1800-118-005 है।
EPFiGMS पर शिकायत का हल न हो तो?
पोर्टल पर रिमाइंडर भेजें और क्षेत्रीय कार्यालय में लिखित शिकायत दें। फिर भी हल न हो तो CPGRAMS (pgportal.gov.in) पर शिकायत कर सकते हैं।
दूसरे आवेदन पत्र
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