TC (स्थानांतरण प्रमाण पत्र) के लिए प्रार्थना पत्र 2026

✓ जानकारी जांची गई: 17 अक्टूबर 2026🎓 स्कूल और कॉलेज

सीधा जवाब

स्कूल छोड़ने या दूसरे स्कूल/शहर में दाखिले के लिए प्रधानाचार्य को TC (Transfer / School Leaving Certificate) का आवेदन दिया जाता है। कक्षा 1 से 8 के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार (RTE) कानून 2009 की धारा 5 कहती है कि प्रधानाध्यापक TC तुरंत जारी करेंगे और TC में देरी के कारण नए स्कूल में दाखिला नहीं रोका जा सकता। बड़ी कक्षाओं में स्कूल आम तौर पर बकाया फीस चुकाने (No Dues) के बाद TC देते हैं।

किसे दें
स्कूल के प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक
कक्षा 1-8
RTE धारा 5(2)-(3): TC तुरंत; देरी पर अनुशासनिक कार्रवाई
कक्षा 9-12
ज़्यादातर स्कूल बकाया (No Dues) के बाद TC देते हैं
शिकायत
प्रखंड/ज़िला शिक्षा अधिकारी (BEO/DEO)

अपना TC आवेदन पत्र बनाएं

नीचे जानकारी भरें, पत्र अपने आप तैयार हो जाएगा। आपकी जानकारी सिर्फ आपके फोन/कंप्यूटर में रहती है, हमारे सर्वर पर नहीं जाती।

यह पत्र कब काम आता है

  • परिवार का दूसरे शहर/राज्य में तबादला या घर बदलना
  • दूसरे स्कूल में दाखिला लेना (जैसे सरकारी से प्राइवेट या उल्टा)
  • 10वीं के बाद दूसरे स्कूल/कॉलेज में 11वीं या ITI/पॉलिटेक्निक में दाखिला
  • पढ़ाई पूरी होने के बाद स्कूल छोड़ना (School Leaving Certificate)

किसे लिखें: जिस स्कूल में बच्चा अभी पढ़ रहा है, उसके प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक को। आवेदन माता-पिता/अभिभावक की ओर से लिखा जाता है; बड़े छात्र (11वीं-12वीं) खुद भी लिख सकते हैं, पर अभिभावक के हस्ताक्षर लगवा लें।

साथ में क्या लगाएं

  • आखिरी फीस रसीद की कॉपी (No Dues दिखाने के लिए)
  • बच्चे के आई-कार्ड की कॉपी (अगर हो)
  • तबादला हुआ हो तो तबादला आदेश की कॉपी (स्कूल मांगे तो)

कैसे और कहां जमा करें

  1. पत्र प्रिंट करें, अभिभावक हस्ताक्षर करें और स्कूल ऑफिस/प्रधानाचार्य को दें।
  2. आवेदन की एक कॉपी पर रिसीविंग (तारीख और मुहर) ज़रूर लें।
  3. स्कूल का फॉर्म हो तो वह भी भरें; फीस, किताबें, आई-कार्ड लौटाकर No Dues पूरा करें।
  4. TC मिलने पर नाम, जन्म तिथि, पिता/माता का नाम और कक्षा जांच लें।
  5. कक्षा 1-8 में TC में देरी हो तो लिखित शिकायत प्रखंड शिक्षा अधिकारी (BEO) या ज़िला शिक्षा अधिकारी (DEO) को करें; RTE धारा 5 का हवाला दें।

ध्यान दें

  • कक्षा 1-8 में नया स्कूल TC न होने के कारण दाखिला मना नहीं कर सकता (RTE धारा 5(2)); नए स्कूल को यह बताएं।
  • TC पर जन्म तिथि गलत हो तो तुरंत सुधार कराएं; आगे बोर्ड और नौकरी में यही चलती है।
  • दूसरे राज्य में दाखिले के लिए कुछ जगह TC पर शिक्षा अधिकारी का काउंटर-साइन मांगा जाता है; नए स्कूल से पहले पूछ लें।
  • मूल TC एक ही बार मिलता है; नए स्कूल में देने से पहले उसकी फोटोकॉपी रख लें।

यह एक नमूना है, कानूनी सलाह नहीं। जिस दफ्तर में पत्र देना है, उसका अपना फॉर्म या फॉर्मेट हो तो वही इस्तेमाल करें। SarkariSewa India एक निजी वेबसाइट है, सरकारी नहीं।

स्कूल और कॉलेज: और फॉर्मेट

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

TC के लिए आवेदन किसे लिखें?

जिस स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है, उसके प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक को। आवेदन अभिभावक की ओर से लिखा जाता है।

स्कूल TC देने में देरी करे तो क्या करें?

कक्षा 1-8 के लिए RTE अधिनियम की धारा 5(3) कहती है कि प्रधानाध्यापक TC तुरंत देंगे और देरी पर उन पर अनुशासनिक कार्रवाई हो सकती है। लिखित शिकायत प्रखंड या ज़िला शिक्षा अधिकारी को करें।

क्या फीस बकाया होने पर स्कूल TC रोक सकता है?

ज़्यादातर स्कूल, खासकर 9वीं-12वीं में, बकाया (No Dues) चुकाने के बाद ही TC देते हैं। रकम गलत लगे तो लिखित में ब्योरा मांगें और शिक्षा विभाग से शिकायत करें।

क्या TC के बिना नए स्कूल में दाखिला हो सकता है?

कक्षा 1-8 में हां; RTE धारा 5(2) के अनुसार TC में देरी के कारण दाखिला न रोका जा सकता है न मना किया जा सकता है। 9वीं से आगे स्कूल/बोर्ड के नियम लागू होते हैं।

TC खो जाए तो क्या करें?

उसी स्कूल में डुप्लीकेट TC का आवेदन दें। कई स्कूल शपथ पत्र या पुलिस में गुम होने की रिपोर्ट मांगते हैं; स्कूल से पूछें।

दूसरे आवेदन पत्र

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