पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र (कैरेक्टर वेरिफिकेशन) आवेदन पत्र 2026

✓ जानकारी जांची गई: 17 अक्टूबर 2026👮 पुलिस को आवेदन

सीधा जवाब

नौकरी, संविदा, एडमिशन, लाइसेंस या ठेके के लिए मांगा जाने वाला पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र (Character Certificate / Police Verification) ज़िले की पुलिस देती है। ज़्यादातर राज्यों में आवेदन राज्य पुलिस के सिटिजन पोर्टल पर ऑनलाइन होता है; कई जगह पुलिस अधीक्षक (SP) या थाने में लिखित आवेदन भी लिया जाता है। पुलिस आपके पते के थाने से रिकॉर्ड की जांच कराती है। विदेश जाने के लिए यह नहीं, पासपोर्ट सेवा का PCC लगता है।

किसे दें
ज़िले के पुलिस अधीक्षक (SP) / वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक या पुलिस आयुक्त कार्यालय; राज्य पुलिस का पोर्टल
ऑनलाइन
ज़्यादातर राज्यों के पुलिस सिटिजन पोर्टल पर 'Character Verification' सेवा
फीस
राज्य के हिसाब से अलग (जैसे मध्य प्रदेश ₹100, BPL को छूट); दफ्तर/पोर्टल से पूछें
विदेश के लिए
पासपोर्ट सेवा से पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट (PCC)

अपना पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र आवेदन बनाएं

नीचे जानकारी भरें, पत्र अपने आप तैयार हो जाएगा। आपकी जानकारी सिर्फ आपके फोन/कंप्यूटर में रहती है, हमारे सर्वर पर नहीं जाती।

यह पत्र कब काम आता है

  • सरकारी/निजी नौकरी या संविदा पर जॉइन करने से पहले विभाग ने मांगा
  • सुरक्षा गार्ड, ड्राइवर, घरेलू सहायक जैसे काम के लिए
  • ठेका, लाइसेंस, हथियार लाइसेंस या किसी संस्था में रजिस्ट्रेशन के लिए
  • कॉलेज/हॉस्टल में एडमिशन के लिए

किसे लिखें: जिस ज़िले में आप रहते हैं, वहां के पुलिस अधीक्षक (SP) / वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को, या कमिश्नरेट वाले शहरों में पुलिस आयुक्त / DCP कार्यालय को। कुछ राज्यों में आवेदन सीधे थाने में लिया जाता है।

साथ में क्या लगाएं

  • पहचान पत्र: आधार, वोटर कार्ड या पैन की स्व-प्रमाणित कॉपी
  • वर्तमान पते का प्रमाण; किराये पर रहते हों तो किरायानामा
  • 2 पासपोर्ट साइज़ फोटो
  • नौकरी देने वाले विभाग/कंपनी का पत्र (हो तो) और शुल्क की रसीद

कैसे और कहां जमा करें

  1. पहले अपने राज्य की पुलिस वेबसाइट/ऐप पर 'Character Certificate / Verification' सेवा देखें; ज़्यादातर राज्यों में आवेदन और शुल्क ऑनलाइन होता है।
  2. ऑफलाइन हो तो यह पत्र और कागज़ SP कार्यालय (या जहां बताया जाए, थाने) में जमा करें और रिसीविंग लें।
  3. थाने का पुलिसकर्मी पते और रिकॉर्ड की जांच कर सकता है; उस समय घर पर रहें और मूल कागज़ दिखाएं।
  4. बहुत देर हो तो पोर्टल पर आवेदन की स्थिति देखें, SP कार्यालय में लिखित अनुस्मारक दें, या राज्य के लोक शिकायत पोर्टल पर शिकायत करें।

ध्यान दें

  • विदेश में नौकरी/वीज़ा के लिए यह नहीं, पासपोर्ट सेवा से PCC लें।
  • पता वही लिखें जहां आप सच में रहते हैं; पुलिस उसी पते पर जांच करती है।
  • कोई पुराना केस हो तो छिपाएं नहीं; गलत जानकारी पर आवेदन रद्द हो सकता है।
  • जांच के नाम पर किसी को पैसे न दें; शुल्क सिर्फ पोर्टल या रसीद पर जमा करें।

यह एक नमूना है, कानूनी सलाह नहीं। जिस दफ्तर में पत्र देना है, उसका अपना फॉर्म या फॉर्मेट हो तो वही इस्तेमाल करें। SarkariSewa India एक निजी वेबसाइट है, सरकारी नहीं।

पुलिस को आवेदन: और फॉर्मेट

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र कैसे बनवाएं?

अपने राज्य के पुलिस सिटिजन पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करें, या SP कार्यालय/थाने में लिखित आवेदन दें। साथ में पहचान पत्र, पते का प्रमाण और फोटो लगाएं; पुलिस आपके पते के थाने से जांच कराकर प्रमाण पत्र देती है।

चरित्र प्रमाण पत्र की फीस कितनी है?

हर राज्य में अलग है। जैसे मध्य प्रदेश पुलिस में एक थाने वाले मामले में ₹100 और समग्र ID वाले BPL को छूट है। अपने राज्य का शुल्क पुलिस पोर्टल पर देखें।

पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र कितने दिन में बनता है?

कोई राष्ट्रीय समय सीमा नहीं है। कई राज्य लोक सेवा गारंटी कानून में दिन तय करते हैं; पोर्टल पर आवेदन करते समय समय सीमा दिखती है।

चरित्र प्रमाण पत्र और PCC में क्या अंतर है?

चरित्र प्रमाण पत्र राज्य/ज़िला पुलिस देश के अंदर के काम (नौकरी, एडमिशन) के लिए देती है। PCC विदेश जाने, वीज़ा या विदेश में नौकरी के लिए पासपोर्ट सेवा से मिलता है।

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