दस्तावेज़ गुम होने पर पुलिस को आवेदन पत्र 2026
सीधा जवाब
आधार, पैन, मार्कशीट, ड्राइविंग लाइसेंस, RC, पासबुक या रजिस्ट्री जैसे कागज़ात गुम होने पर जिस इलाके में वे खोए उस थाने के प्रभारी (SHO) को आवेदन दें, या राज्य पुलिस के पोर्टल पर ऑनलाइन लॉस्ट रिपोर्ट दर्ज करें। सिर्फ गुम होना अपराध नहीं है, इसलिए पुलिस इसे लॉस्ट रिपोर्ट/NCR/रोज़नामचा में दर्ज करती है; चोरी या छीना-झपटी हो तो FIR होती है। यही रिपोर्ट आगे डुप्लीकेट दस्तावेज़ बनवाने में काम आती है।
- किसे दें
- जिस इलाके में कागज़ खोए, उस थाने के प्रभारी (SHO); या राज्य पुलिस का ऑनलाइन पोर्टल
- क्या मिलेगा
- लॉस्ट रिपोर्ट / NCR / रोज़नामचा एंट्री की कॉपी; चोरी पर FIR (कॉपी मुफ्त)
- फीस
- कोई फीस नहीं
- आगे
- जारी करने वाले दफ्तर में डुप्लीकेट का आवेदन; कई जगह शपथ पत्र भी लगता है
अपना कागज़ात गुम होने का आवेदन बनाएं
नीचे जानकारी भरें, पत्र अपने आप तैयार हो जाएगा। आपकी जानकारी सिर्फ आपके फोन/कंप्यूटर में रहती है, हमारे सर्वर पर नहीं जाती।
यह पत्र कब काम आता है
- सफर या बाज़ार में बैग/फाइल गुम हो गई जिसमें कागज़ात थे
- डुप्लीकेट मार्कशीट, RC, लाइसेंस, पासबुक या पासपोर्ट के लिए पुलिस रिपोर्ट मांगी गई
- कागज़ों के गलत इस्तेमाल का डर है और रिकॉर्ड में सूचना दर्ज करानी है
- पर्स/बैग चोरी हुआ जिसमें पहचान पत्र और कार्ड थे
किसे लिखें: जहां कागज़ात गुम हुए, उस इलाके के थाना प्रभारी (SHO) को। जगह पता न हो तो अपने घर के इलाके के थाने में दें। ट्रेन में खोए हों तो GRP थाने को।
साथ में क्या लगाएं
- अपना कोई पहचान पत्र (जो गुम न हुआ हो) की कॉपी
- गुम कागज़ों की फोटोकॉपी या फोन में फोटो हो तो उसकी कॉपी (नंबर लिखने में मदद मिलती है)
कैसे और कहां जमा करें
- पहले अपने राज्य की पुलिस वेबसाइट/ऐप देखें; कई राज्यों में लॉस्ट आर्टिकल रिपोर्ट ऑनलाइन दर्ज होती है और तुरंत डाउनलोड हो जाती है।
- ऑफलाइन हो तो यह आवेदन थाने में दें और रिपोर्ट/रोज़नामचा नंबर के साथ मुहर लगी कॉपी लें।
- चोरी हुई हो तो FIR दर्ज कराएं; FIR दर्ज न हो तो पुलिस अधीक्षक (SP) को लिखित शिकायत भेज सकते हैं (BNSS धारा 173(4))।
- रिपोर्ट की कॉपी के साथ जारी करने वाले दफ्तर (बोर्ड, RTO, बैंक, पासपोर्ट दफ्तर आदि) में डुप्लीकेट का आवेदन दें; कई दफ्तर शपथ पत्र भी मांगते हैं।
ध्यान दें
- बैंक कार्ड/पासबुक गुम हो तो पहले बैंक को फोन करके कार्ड ब्लॉक कराएं, फिर पुलिस रिपोर्ट करें।
- हर दस्तावेज़ का नंबर, साल और जारी करने वाला दफ्तर लिखें; बाद में डुप्लीकेट में यही काम आता है।
- आधार, पैन, DL, RC, मार्कशीट जैसे कई कागज़ DigiLocker से भी मिल जाते हैं; पहले वहां देखें।
- आगे के लिए ज़रूरी कागज़ों की स्कैन कॉपी सुरक्षित जगह रखें।
यह एक नमूना है, कानूनी सलाह नहीं। जिस दफ्तर में पत्र देना है, उसका अपना फॉर्म या फॉर्मेट हो तो वही इस्तेमाल करें। SarkariSewa India एक निजी वेबसाइट है, सरकारी नहीं।
पुलिस को आवेदन: और फॉर्मेट
Official links
ये सरकारी वेबसाइट/नंबर हैं। आवेदन और भुगतान सिर्फ इन्हीं पर करें। आखिरी जांच: 17 अक्टूबर 2026
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
कागज़ात गुम होने पर पुलिस में रिपोर्ट कैसे करें?
राज्य पुलिस के पोर्टल पर ऑनलाइन लॉस्ट रिपोर्ट दर्ज करें, या जिस इलाके में कागज़ खोए उस थाने में आवेदन देकर रिपोर्ट की मुहर लगी कॉपी लें। इसकी कोई फीस नहीं है।
गुम दस्तावेज़ के लिए FIR होती है या NCR?
सिर्फ गुम होना अपराध नहीं है, इसलिए लॉस्ट रिपोर्ट/NCR/रोज़नामचा एंट्री होती है। चोरी या छीना-झपटी हुई हो तो BNS के तहत FIR दर्ज होती है।
डुप्लीकेट मार्कशीट या RC के लिए क्या चाहिए?
आम तौर पर पुलिस लॉस्ट रिपोर्ट, शपथ पत्र और जारी करने वाले दफ्तर का फॉर्म व शुल्क। सही सूची संबंधित बोर्ड या RTO से पूछें।
आधार या पैन गुम हो तो भी पुलिस रिपोर्ट ज़रूरी है?
आधार और पैन की डिजिटल कॉपी ऑनलाइन डाउनलोड या दोबारा मंगाई जा सकती है; इसके लिए आम तौर पर पुलिस रिपोर्ट नहीं लगती। फिर भी दुरुपयोग का डर हो तो रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं।
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