मोबाइल गुम होने पर पुलिस को आवेदन पत्र 2026 (CEIR ब्लॉक सहित)
सीधा जवाब
मोबाइल गुम या चोरी होने पर जिस इलाके में फोन खोया उस थाने के प्रभारी (SHO) को आवेदन दें या राज्य पुलिस के पोर्टल पर ऑनलाइन लॉस्ट रिपोर्ट/e-FIR दर्ज करें। चोरी या छीना-झपटी हो तो यह BNS धारा 303/304 का अपराध है और FIR होनी चाहिए। पुलिस शिकायत नंबर मिलते ही संचार साथी (CEIR) पर फोन का IMEI ब्लॉक करें, ताकि कोई दूसरा उसे भारत में इस्तेमाल न कर सके।
- किसे दें
- जिस इलाके में फोन गुम/चोरी हुआ, उस थाने के प्रभारी (SHO); या राज्य पुलिस का ऑनलाइन पोर्टल
- फोन ब्लॉक
- sancharsaathi.gov.in पर CEIR: पुलिस शिकायत नंबर + IMEI + पहचान पत्र
- चोरी पर कानून
- BNS धारा 303 (चोरी), 304 (छीना-झपटी); FIR की कॉपी मुफ्त (BNSS 173(2))
- पैसे कटे हों
- 1930 या cybercrime.gov.in
कई राज्यों में गुम मोबाइल की रिपोर्ट पुलिस के ऑनलाइन पोर्टल पर ही दर्ज होती है और तुरंत नंबर मिल जाता है। थाने जाने से पहले अपने राज्य की पुलिस वेबसाइट देख लें।
अपना मोबाइल गुम होने का आवेदन बनाएं
नीचे जानकारी भरें, पत्र अपने आप तैयार हो जाएगा। आपकी जानकारी सिर्फ आपके फोन/कंप्यूटर में रहती है, हमारे सर्वर पर नहीं जाती।
यह पत्र कब काम आता है
- मोबाइल कहीं गिर गया या छूट गया और नहीं मिला
- मोबाइल चोरी हुआ या किसी ने छीन लिया
- CEIR पर फोन ब्लॉक करने के लिए पुलिस शिकायत नंबर चाहिए
- बीमा क्लेम या नए SIM के लिए पुलिस रिपोर्ट की कॉपी चाहिए
किसे लिखें: जिस जगह फोन गुम या चोरी हुआ, उस इलाके के थाना प्रभारी (SHO) को। ट्रेन में खोया हो तो GRP थाने को। कई राज्यों में पुलिस के सिटिजन पोर्टल/ऐप पर ऑनलाइन लॉस्ट रिपोर्ट भी दर्ज होती है।
साथ में क्या लगाएं
- पहचान पत्र (आधार/वोटर कार्ड) की कॉपी
- मोबाइल का बिल या डिब्बे की फोटो/कॉपी, जिस पर IMEI लिखा हो
कैसे और कहां जमा करें
- सबसे पहले अपनी मोबाइल कंपनी से SIM ब्लॉक कराएं और उसी नंबर का डुप्लीकेट SIM लें (CEIR में OTP इसी पर आएगा)।
- थाने में यह आवेदन दें, या राज्य पुलिस के सिटिजन पोर्टल पर ऑनलाइन लॉस्ट रिपोर्ट/e-FIR दर्ज करें, और शिकायत/FIR नंबर व कॉपी लें। चोरी/छीनने में FIR की कॉपी मुफ्त मिलती है।
- sancharsaathi.gov.in पर "Block Your Lost/Stolen Mobile" में पुलिस शिकायत नंबर, IMEI और पहचान पत्र भरकर फोन ब्लॉक करें; मिली Request ID संभाल कर रखें।
- फोन मिल जाए तो उसी Request ID से संचार साथी पर फोन अनब्लॉक करें। फोन से बैंक/UPI में पैसे कटे हों तो तुरंत 1930 पर कॉल करें।
ध्यान दें
- IMEI फोन के डिब्बे, बिल या फोन में *#06# डायल करके पता चलता है; अभी से कहीं लिख कर रखें।
- चोरी को 'गुम' न लिखें; चोरी/छीनने पर FIR का हक है।
- UPI, बैंक ऐप और ईमेल के पासवर्ड बदलें, और बैंक को सूचना दें।
- पुलिस शिकायत नंबर के बिना CEIR पर फोन ब्लॉक नहीं होता।
यह एक नमूना है, कानूनी सलाह नहीं। जिस दफ्तर में पत्र देना है, उसका अपना फॉर्म या फॉर्मेट हो तो वही इस्तेमाल करें। SarkariSewa India एक निजी वेबसाइट है, सरकारी नहीं।
पुलिस को आवेदन: और फॉर्मेट
Official links
ये सरकारी वेबसाइट/नंबर हैं। आवेदन और भुगतान सिर्फ इन्हीं पर करें। आखिरी जांच: 17 अक्टूबर 2026
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
मोबाइल गुम हो जाए तो क्या करें?
मोबाइल कंपनी से SIM बंद कराएं और डुप्लीकेट SIM लें, थाने या पुलिस पोर्टल पर रिपोर्ट दर्ज करें, फिर शिकायत नंबर से संचार साथी (CEIR) पर IMEI ब्लॉक करें।
संचार साथी पर फोन ब्लॉक करने के लिए क्या चाहिए?
पुलिस शिकायत/FIR नंबर और उसकी कॉपी, फोन का IMEI, पहचान पत्र, और खोए नंबर का (डुप्लीकेट) SIM जिस पर OTP आएगा। बिल वैकल्पिक है।
क्या मोबाइल गुम होने की रिपोर्ट ऑनलाइन हो सकती है?
हां, कई राज्यों की पुलिस अपने सिटिजन पोर्टल या ऐप पर ऑनलाइन लॉस्ट रिपोर्ट/e-FIR लेती है। अपने राज्य की पुलिस वेबसाइट देखें; लिंक digitalpolice.gov.in पर भी हैं।
फोन मिलने के बाद अनब्लॉक कैसे करें?
संचार साथी पोर्टल पर अनब्लॉक का विकल्प चुनें और ब्लॉक करते समय मिली Request ID डालें।
IMEI नंबर कैसे पता करें?
फोन के डिब्बे या खरीद के बिल पर लिखा होता है। फोन हाथ में हो तो *#06# डायल करके देख सकते हैं।
दूसरे आवेदन पत्र
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