गोवा लेबर कार्ड 2026: निर्माण श्रमिक रजिस्ट्रेशन, संपर्क और योजनाएं
सीधा जवाब
गोवा में निर्माण मज़दूरों का लेबर कार्ड गोवा भवन एवं अन्य सन्निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड (GBOCWWB) बनाता है, जिसका काम श्रम आयुक्त कार्यालय, पणजी से चलता है। 18 से 60 साल का मज़दूर, जिसने साल में 90 दिन निर्माण कार्य किया है और किसी दूसरे कल्याण कोष का सदस्य नहीं है, रजिस्ट्रेशन करा सकता है। श्रम विभाग की वेबसाइट पर बोर्ड का "Construction Worker Portal" दिया गया है।
- विभाग की साइट
- labour.goa.gov.in/bocwb
- उम्र
- 18 से 60 साल
- शर्त
- साल में 90 दिन निर्माण कार्य
- संपर्क
- 0832-2437081 / 82 / 83
🏪 लेबर कार्ड फॉर्म खुद न भर पाएं तो नज़दीकी CSC (जन सेवा केंद्र) पर भरवाएं: गोवा के CSC सेंटर · अपने पास का CSC
लेबर कार्ड (BOCW) या e-Shram कार्ड: कौन सा चाहिए?
लोग दोनों को "लेबर कार्ड" कहते हैं, पर ये अलग हैं। गोवा का लेबर कार्ड गोवा भवन एवं अन्य सन्निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड (GBOCWWB) बनाता है।
| बात | लेबर कार्ड (BOCW) | e-Shram कार्ड |
|---|---|---|
| किसका कार्ड | राज्य का भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड | केंद्र सरकार (श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय) |
| किसके लिए | सिर्फ निर्माण (construction) मज़दूर | सभी असंगठित मज़दूर: खेतिहर, घरेलू कामगार, रेहड़ी वाले, ड्राइवर आदि |
| उम्र | 18 से 60 साल | 16 से 59 साल |
| शर्त | पिछले 12 महीनों में कम से कम 90 दिन निर्माण कार्य | EPFO/ESIC सदस्य और इनकम टैक्स देने वाले नहीं |
| फायदा | बोर्ड की योजनाएं: पढ़ाई, शादी, प्रसूति, पेंशन, मृत्यु सहायता | 12 अंकों का UAN, ₹2 लाख दुर्घटना बीमा, केंद्र की योजनाओं से जुड़ाव |
| फीस | राज्य के अनुसार (नीचे देखें) | मुफ्त |
दोनों कार्ड अलग हैं और दोनों बनवा सकते हैं। निर्माण मज़दूर हैं तो लेबर कार्ड से बोर्ड की योजनाएं मिलती हैं, और e-Shram कार्ड से केंद्र का दुर्घटना बीमा।
गोवा में लेबर कार्ड कौन बनवा सकता है
- उम्र 18 साल से 60 साल के बीच हो।
- साल में कम से कम 90 दिन निर्माण कार्य (building worker के रूप में) किया हो।
- मज़दूर किसी दूसरे कल्याण कोष (fund) का सदस्य न हो।
- अपंजीकृत मज़दूर भी: बिल्डर या इलाके के श्रम निरीक्षक का प्रमाण पत्र हो कि वह निर्माण मज़दूर है, तो उसे या उसके आश्रितों को बोर्ड की पहली चार योजनाओं का लाभ मिल सकता है (विभाग की साइट के अनुसार; कौन सी योजनाएं, यह कार्यालय से पूछें)।
ज़रूरी दस्तावेज़
- आधार कार्ड
- उम्र का प्रमाण: जन्म प्रमाण पत्र / स्कूल सर्टिफिकेट / वोटर ID
- 90 दिन निर्माण कार्य का प्रमाण पत्र: बिल्डर, ठेकेदार या श्रम निरीक्षक से
- बैंक पासबुक (सहायता खाते में आती है)
- पासपोर्ट साइज़ फोटो
- नॉमिनी और परिवार का विवरण
फोटो या PDF का साइज़ ज़्यादा है? यहां फ्री में छोटा करें। कागज़ों की पूरी लिस्ट बनानी है तो Document Checklist देखें।
गोवा लेबर कार्ड के लिए आवेदन कैसे करें
श्रम आयुक्त, गोवा की वेबसाइट पर बोर्ड के तीन ऑनलाइन लिंक हैं: CESS Portal (बिल्डरों के लिए), Construction Worker Portal (मज़दूरों के लिए) और Department Portal।
- विभाग की साइट खोलें: labour.goa.gov.in/bocwb पर "Online Services" में "Construction Worker Portal" पर क्लिक करें।
- पोर्टल पर रजिस्टर करें और निर्माण श्रमिक रजिस्ट्रेशन का फॉर्म भरें: व्यक्तिगत जानकारी, पता, काम, परिवार, नॉमिनी और बैंक खाता।
- कागज़ अपलोड करें: आधार, उम्र का प्रमाण, 90 दिन का काम प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक, फोटो।
- सबमिट करें और आवेदन नंबर/रसीद संभालें। फीस मांगी जाए तो आधिकारिक रसीद लें।
- योजना के लिए आवेदन: हर योजना का फॉर्म विभाग की साइट पर "Schemes" पेज पर मिलता है। भरा फॉर्म कागज़ों के साथ श्रम आयुक्त कार्यालय में जमा करें और पावती लें।
सीधे कार्यालय: श्रम एवं रोज़गार आयुक्त कार्यालय, दूसरी मंज़िल, श्रम शक्ति भवन, पाटो प्लाज़ा, पणजी। फोन 0832-2437081/82/83। उत्तर और दक्षिण गोवा के उप श्रम आयुक्त कार्यालयों में भी पूछ सकते हैं।
फीस, वैधता और रिन्यूअल
| बात | जानकारी |
|---|---|
| रजिस्ट्रेशन फीस | राशि हम किसी आधिकारिक स्रोत से जांच नहीं पाए। आवेदन के समय पोर्टल या कार्यालय में बताई गई राशि ही दें और रसीद लें |
| अंशदान | बोर्ड की कई योजनाओं में शर्त है कि सदस्य नियमित अंशदान जमा करता रहे (जैसे औज़ार ऋण में 3 साल का अंशदान) |
| कितनी पुरानी सदस्यता चाहिए | विवाह सहायता में 3 साल, मकान अग्रिम में 5 साल लगातार सदस्यता; पेंशन के लिए कम से कम 1 साल building worker के रूप में काम |
| ध्यान दें | बिल्डरों/ठेकेदारों का BOCW रजिस्ट्रेशन (₹500 से ₹5,000) अलग चीज़ है, वह मज़दूर का लेबर कार्ड नहीं है |
आवेदन का स्टेटस और लेबर कार्ड डाउनलोड
- ऑनलाइन: Construction Worker Portal पर उसी लॉगिन से अपने आवेदन की स्थिति देखें जिससे आवेदन किया था।
- कार्यालय से: रसीद या आवेदन नंबर लेकर श्रम आयुक्त कार्यालय, पणजी में पूछें, या फोन 0832-2437081/82/83 पर संपर्क करें।
- पहचान पत्र: रजिस्ट्रेशन मंज़ूर होने पर मिला पंजीकरण नंबर और पहचान पत्र संभालकर रखें; हर योजना के फॉर्म में पंजीकरण नंबर और अंशदान की तारीखें भरनी होती हैं।
- शिकायत: समाधान न मिले तो गोवा सरकार के Goa Online पोर्टल पर Public Grievance दर्ज करें।
लेबर कार्ड से मिलने वाली योजनाएं और राशि
| योजना | कितना मिलता है |
|---|---|
| प्रसूति लाभ | बोर्ड की तय राशिमहिला सदस्य; डॉक्टर का प्रमाण पत्र |
| पारिवारिक पेंशन | पेंशन का हिस्सापेंशनधारक की मृत्यु पर पति/पत्नी को; मृत्यु के 3 महीने में आवेदन |
| मकान खरीद/निर्माण के लिए अग्रिम | अग्रिम राशि, किस्तों में वापसी5 साल लगातार सदस्यता |
| विकलांगता पेंशन | मासिक पेंशन + अनुग्रह राशिस्थायी विकलांगता पर |
| अंत्येष्टि और मृत्यु लाभ | नॉमिनी को एकमुश्त राशि; काम के दौरान दुर्घटना में मृत्यु पर ज़्यादामृत्यु प्रमाण पत्र के साथ |
| औज़ार खरीद के लिए अनुदान/ऋण | बोर्ड की तय राशि3 साल की सदस्यता और नियमित अंशदान |
| बच्चों की शिक्षा सहायता | बोर्ड जो तय करेपढ़ रहे बच्चों के लिए |
| विवाह सहायता | एकमुश्त राशिबच्चों की शादी, या महिला सदस्य की अपनी शादी; 3 साल की सदस्यता |
| चिकित्सा सहायता | इलाज के खर्च में मददसरकारी अस्पताल में इलाज के कागज़ |
| पेंशन | मासिक पेंशन, हर अतिरिक्त साल पर बढ़ोतरी60 साल पूरे होने पर |
| आपदा प्रभावितों को अंतरिम राहत | समिति जो तय करेप्राकृतिक आपदा से प्रभावित सदस्य |
योजनाओं की सूची श्रम आयुक्त, गोवा की वेबसाइट के "Schemes" पेज से है। वहां के योजना फॉर्म पुराने नियमों की राशि दिखाते हैं और नई राशि का कोई आधिकारिक आदेश हम नहीं देख पाए, इसलिए यहां राशि नहीं लिखी। आवेदन से पहले श्रम आयुक्त कार्यालय से ताज़ा राशि पूछें।
आवेदन अटक जाए या रिजेक्ट हो जाए तो क्या करें
| दिक्कत | हल |
|---|---|
| 90 दिन का प्रमाण पत्र नहीं है | जिस बिल्डर या ठेकेदार के पास काम किया उससे लिखवाएं। न मिले तो इलाके के श्रम निरीक्षक से प्रमाण पत्र के बारे में पूछें। |
| किसी दूसरे कल्याण कोष के सदस्य हैं | गोवा बोर्ड की शर्त है कि मज़दूर किसी दूसरे कोष का सदस्य न हो। पहले यह स्पष्ट करें कि आपके लिए कौन सा बोर्ड सही है। |
| योजना का आवेदन रुका है | देखें कि अंशदान नियमित है और योजना की सदस्यता शर्त (जैसे 3 या 5 साल) पूरी है। पावती लेकर श्रम आयुक्त कार्यालय में पूछें। |
| पैसा खाते में नहीं आया | बैंक खाता चालू है या नहीं, बैंक से जांचें। फिर कार्यालय के फोन 0832-2437081/82/83 पर संपर्क करें। |
दलालों से बचें: लेबर कार्ड बनवाने के लिए बोर्ड की तय फीस के अलावा किसी को पैसे न दें। फॉर्म भरवाना हो तो नज़दीकी CSC पर रसीद के साथ भरवाएं।
एक क्लिक में रिपोर्ट: हमारी पेड सेवाएं
SarkariSewa India एक निजी वेबसाइट है, किसी सरकारी विभाग से जुड़ी नहीं। ऊपर की राशि हमारी सेवा का शुल्क है, कोई सरकारी फीस नहीं; यही जानकारी official पोर्टल पर फ्री भी मिलती है। रिफंड और सेवा शर्तें
Official links
ये सरकारी वेबसाइट/नंबर हैं। आवेदन और भुगतान सिर्फ इन्हीं पर करें। आखिरी जांच: 12 अक्टूबर 2026
- गोवा भवन एवं अन्य सन्निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड (श्रम आयुक्त, गोवा)labour.goa.gov.in/bocwb/
- बोर्ड की योजनाएं और आवेदन फॉर्मlabour.goa.gov.in/citizen-client-charter-bocwb/schemes/
- Goa Online (शिकायत दर्ज करने के लिए)goaonline.gov.in/
- e-Shram पोर्टल (केंद्र सरकार)eshram.gov.in/
- श्रम आयुक्त कार्यालय, पणजी0832-2437081 / 82 / 83
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
गोवा में लेबर कार्ड कैसे बनवाएं?
labour.goa.gov.in/bocwb पर "Construction Worker Portal" से रजिस्ट्रेशन करें, या श्रम आयुक्त कार्यालय, श्रम शक्ति भवन, पाटो प्लाज़ा, पणजी में संपर्क करें। आधार, उम्र का प्रमाण, 90 दिन का काम प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक और फोटो साथ रखें।
गोवा लेबर कार्ड के लिए कौन पात्र है?
18 से 60 साल का निर्माण मज़दूर जिसने साल में 90 दिन building worker के रूप में काम किया है और किसी दूसरे कल्याण कोष का सदस्य नहीं है।
गोवा बोर्ड में कौन-कौन सी योजनाएं हैं?
प्रसूति लाभ, पारिवारिक पेंशन, मकान के लिए अग्रिम, विकलांगता पेंशन, अंत्येष्टि लाभ, मृत्यु लाभ, औज़ार खरीद, शिक्षा सहायता, विवाह सहायता, चिकित्सा सहायता, पेंशन और आपदा में अंतरिम राहत।
क्या बिना रजिस्ट्रेशन वाले मज़दूर को भी मदद मिल सकती है?
हां, कुछ हद तक। बिल्डर या इलाके के श्रम निरीक्षक का प्रमाण पत्र हो कि वह निर्माण मज़दूर है, तो उसे या आश्रितों को बोर्ड की पहली चार योजनाओं का लाभ मिल सकता है।
लेबर कार्ड और e-Shram कार्ड में क्या फर्क है?
लेबर कार्ड गोवा का निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड सिर्फ निर्माण मज़दूरों के लिए बनाता है और इससे बोर्ड की योजनाएं मिलती हैं। e-Shram केंद्र सरकार का कार्ड है जो सभी असंगठित मज़दूरों के लिए है। दोनों बनवा सकते हैं।
दूसरे राज्यों में लेबर कार्ड
- आंध्र प्रदेश
- अरुणाचल प्रदेश
- असम
- बिहार
- छत्तीसगढ़
- गुजरात
- हरियाणा
- हिमाचल प्रदेश
- झारखंड
- कर्नाटक
- केरल
- मध्य प्रदेश
- महाराष्ट्र
- मणिपुर
- मेघालय
- मिज़ोरम
- नागालैंड
- ओडिशा
- पंजाब
- राजस्थान
- सिक्किम
- तमिलनाडु
- तेलंगाना
- त्रिपुरा
- उत्तर प्रदेश
- उत्तराखंड
- पश्चिम बंगाल
- अंडमान-निकोबार
- चंडीगढ़
- दादरा नगर हवेली, दमन-दीव
- दिल्ली
- जम्मू-कश्मीर
- लद्दाख
- लक्षद्वीप
- पुडुचेरी
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