हिमाचल प्रदेश लेबर कार्ड 2026: निर्माण कामगार रजिस्ट्रेशन, फीस, नवीनीकरण और योजनाएं

✓ जानकारी जांची गई: 12 अक्टूबर 2026 पढ़ने में 6 मिनट

सीधा जवाब

हिमाचल प्रदेश में निर्माण मज़दूरों का लेबर कार्ड (रजिस्ट्रेशन) हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड देता है। रजिस्ट्रेशन बोर्ड के पोर्टल bocw.hp.gov.in पर खुद, या अपने क्षेत्र के श्रम कल्याण अधिकारी के कार्यालय में होता है। पंजीकरण शुल्क सिर्फ ₹1 है, और हर 3 साल में नवीनीकरण करवाना होता है।

पोर्टल
bocw.hp.gov.in
फीस
₹1 पंजीकरण + अंशदान
नवीनीकरण
हर 3 साल
संपर्क
01972-222411 (बोर्ड मुख्यालय, हमीरपुर)

🏪 लेबर कार्ड फॉर्म खुद न भर पाएं तो नज़दीकी CSC (जन सेवा केंद्र) पर भरवाएं: हिमाचल प्रदेश के CSC सेंटर · अपने पास का CSC

आधार सत्यापन ज़रूरी: बोर्ड के अनुसार किसी भी योजना का लाभ लेने के लिए पोर्टल पर लाभार्थी का आधार नंबर सत्यापित (Beneficiary Aadhaar Verification) करना अनिवार्य है। यह सुविधा उन्हीं को मिलती है जिनका आधार मोबाइल नंबर से जुड़ा है। साथ ही हर साल 90 दिन की मज़दूरी पर्ची (Continuity Certificate) जमा करना ज़रूरी है, तभी सहायता मिलती है।

लेबर कार्ड (BOCW) या e-Shram कार्ड: कौन सा चाहिए?

लोग दोनों को "लेबर कार्ड" कहते हैं, पर ये अलग हैं। हिमाचल प्रदेश का लेबर कार्ड हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड (HPBOCWWB) बनाता है।

बातलेबर कार्ड (BOCW)e-Shram कार्ड
किसका कार्डराज्य का भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्डकेंद्र सरकार (श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय)
किसके लिएसिर्फ निर्माण (construction) मज़दूरसभी असंगठित मज़दूर: खेतिहर, घरेलू कामगार, रेहड़ी वाले, ड्राइवर आदि
उम्र18 से 60 साल16 से 59 साल
शर्तपिछले 12 महीनों में कम से कम 90 दिन निर्माण कार्यEPFO/ESIC सदस्य और इनकम टैक्स देने वाले नहीं
फायदाबोर्ड की योजनाएं: पढ़ाई, शादी, प्रसूति, पेंशन, मृत्यु सहायता12 अंकों का UAN, ₹2 लाख दुर्घटना बीमा, केंद्र की योजनाओं से जुड़ाव
फीसराज्य के अनुसार (नीचे देखें)मुफ्त

दोनों कार्ड अलग हैं और दोनों बनवा सकते हैं। निर्माण मज़दूर हैं तो लेबर कार्ड से बोर्ड की योजनाएं मिलती हैं, और e-Shram कार्ड से केंद्र का दुर्घटना बीमा।

हिमाचल प्रदेश में लेबर कार्ड कौन बनवा सकता है

  • उम्र 18 साल से 60 साल के बीच हो।
  • पिछले 12 महीनों में कम से कम 90 दिन निर्माण कार्य किया हो। निजी निर्माण और सरकार/पंचायत के निर्माण कार्य, दोनों के दिन गिने जाते हैं।
  • मिस्त्री, पेंटर, प्लंबर, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन, कारपेंटर, मज़दूर और हेल्पर जैसे कामगार इसमें आते हैं। प्रबंधकीय/प्रशासनिक पद वाले और सुपरवाइज़र नहीं आते।
  • फैक्ट्री अधिनियम या खान अधिनियम वाले कामों में लगे मज़दूर इस बोर्ड में नहीं आते।

ज़रूरी दस्तावेज़

  • उम्र का प्रमाण (कोई एक): स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड, आधार कार्ड या परिवार रजिस्टर की नकल
  • 90 दिन के काम का प्रमाण: नियोजक/ठेकेदार की मज़दूरी पर्ची या नियुक्ति पत्र, जिसमें काम की जगह और काम का पूरा ब्यौरा हो
  • यह न मिले तो शहरी निकाय के कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम के पार्षद/वार्ड सभा सदस्य या ग्राम पंचायत सचिव का प्रमाण पत्र
  • दो पासपोर्ट साइज़ फोटो
  • आधार कार्ड (मोबाइल से जुड़ा) और बैंक खाते की पासबुक
  • परिवार के सदस्यों और नॉमिनी का विवरण

फोटो या PDF का साइज़ ज़्यादा है? यहां फ्री में छोटा करें। कागज़ों की पूरी लिस्ट बनानी है तो Document Checklist देखें।

हिमाचल प्रदेश लेबर कार्ड के लिए आवेदन कैसे करें

रजिस्ट्रेशन बोर्ड के पोर्टल पर खुद (self-registration) या श्रम कल्याण अधिकारी के कार्यालय में होता है। लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत इसकी समय सीमा 30 दिन है।

  1. पोर्टल खोलें: bocw.hp.gov.in पर "Worker Services" > "Registration" > "New" चुनें।
  2. फॉर्म भरें: नाम, जन्म तिथि, आधार, पता, काम का प्रकार और बैंक खाता भरें। * निशान वाले खाने ज़रूरी हैं।
  3. परिवार जोड़ें और कागज़ अपलोड करें: "Add Family Members" और "Upload Registration Documents" से परिवार का विवरण और कागज़ (उम्र प्रमाण, 90 दिन का प्रमाण, फोटो) अपलोड करें।
  4. फीस जमा करें: "Deposit Fee" में Beneficiary ID और जन्म तिथि डालकर फीस ऑनलाइन जमा करें।
  5. फॉर्म का प्रिंट लें: "Print Registration Form" से फॉर्म प्रिंट करें और Beneficiary ID लिखकर रखें।
  6. आधार सत्यापन: "Beneficiary Aadhaar Verification" से आधार नंबर सत्यापित करें। मंज़ूरी के बाद ही योजनाओं के लिए आवेदन कर सकते हैं।

ऑफलाइन तरीका: अपने क्षेत्र के श्रम कल्याण अधिकारी के कार्यालय में फॉर्म लें, भरकर दो फोटो, उम्र प्रमाण और 90 दिन के काम के प्रमाण के साथ जमा करें और रसीद लें। फॉर्म भरने में मदद के लिए नज़दीकी CSC/लोक मित्र केंद्र भी जा सकते हैं। किसी दलाल को पैसे न दें।

फीस, वैधता और रिन्यूअल

बातजानकारी
पंजीकरण शुल्क₹1, सिर्फ एक बार
अंशदान (contribution)₹9 की दर से अग्रिम अंशदान, जो पंजीकरण की तारीख से 3 साल के लिए मान्य है। पोर्टल पर "Deposit Fee" से, या बोर्ड के बताए बैंक खाते में जमा होता है
नवीनीकरण शुल्कअगले 3 साल के लिए ₹15। नवीनीकरण पोर्टल पर "Renew" से होता है, इसमें नया रोज़गार प्रमाण पत्र अपलोड करना होता है
हर साल90 दिन की मज़दूरी पर्ची श्रम कार्यालय में जमा करें या पोर्टल पर "Upload Continuity Certificate" से अपलोड करें

आवेदन का स्टेटस और लेबर कार्ड डाउनलोड

  1. रजिस्ट्रेशन का स्टेटस: bocw.hp.gov.in पर "Check Status" में Beneficiary ID और जन्म तिथि डालें।
  2. Beneficiary ID भूल गए? होम पेज पर "Find BeneficiaryId" विकल्प से ढूंढें।
  3. योजना का आवेदन: "Apply For Benefits" में Beneficiary ID और जन्म तिथि डालकर "Search" करें, योजना चुनें, कागज़ अपलोड करें और "Submit Application" दबाएं। ऑफलाइन आवेदन श्रम कल्याण अधिकारी के कार्यालय में जमा होता है। जानकारी रजिस्टर्ड मोबाइल पर आती है।
  4. फॉर्म का प्रिंट: "Print Registration Form" से अपने रजिस्ट्रेशन का विवरण प्रिंट कर सकते हैं।
  5. दिक्कत हो तो: ज़िले के श्रम कल्याण अधिकारी से मिलें, या बोर्ड मुख्यालय (हमीरपुर) के नंबर 01972-222411 या ईमेल hpbocwwboard@gmail.com पर संपर्क करें।

लेबर कार्ड से मिलने वाली योजनाएं और राशि

योजनाकितना मिलता है
मृत्यु सहायताकाम के दौरान दुर्घटना में मृत्यु: ₹4,00,000; प्राकृतिक मृत्यु: ₹2,00,000नॉमिनी/आश्रितों को; सदस्यता चालू हो
अंतिम संस्कार सहायता₹20,000नॉमिनी/आश्रितों को
शादी सहायता₹51,000 प्रत्येकअपनी शादी और दो बच्चों की शादी के लिए
मातृत्व / पितृत्व सहायतामहिला मज़दूर को प्रसव पर ₹25,000; पुरुष मज़दूर को ₹1,000दो बच्चों तक
बेटी जन्म उपहार₹51,000 प्रत्येक बेटी (FDR के रूप में, बेटी के 18 साल होने पर निकलेगा)दो बेटियों तक
बच्चों की पढ़ाईकक्षा 1-8: ₹8,400/साल; 9-12: ₹12,000; स्नातक: ₹36,000; डिप्लोमा: ₹48,000; स्नातकोत्तर और पॉलिटेक्निक: ₹60,000; मेडिकल/इंजीनियरिंग/PhD: ₹1,20,000दो बच्चों तक; लड़के-लड़की दोनों को बराबर
चिकित्सा सहायताहर साल बाहरी (OPD) इलाज: ₹50,000 तक; भर्ती (Indoor) इलाज: ₹1,00,000 तक; गंभीर बीमारी: ₹5,00,000 तकमज़दूर और आश्रित; सरकारी/मान्य अस्पताल के बिल पर
पेंशन60 साल के बाद कम से कम ₹1,000 / महीना60 साल से पहले लगातार 3 साल की सदस्यता
विधवा पेंशन₹1,500 / महीनारजिस्टर्ड मज़दूर की विधवा को
विकलांगता पेंशन₹500 / महीना; साथ में 50% से ज़्यादा विकलांगता पर ₹50,000, कम पर ₹25,000दुर्घटना या बीमारी से विकलांगता
दिव्यांग बच्चों की देखभाल₹20,000 / सालमानसिक रूप से कमज़ोर/दिव्यांग बच्चे के लिए
होस्टल सहायता₹15,000 से ₹20,000 / सालहोस्टल में रहकर पढ़ने वाले बच्चों के लिए
मुख्यमंत्री आवास योजना / PMAY₹1,50,000ग्रामीण विकास विभाग से मकान मंज़ूर होने पर
कौशल विकास भत्ताकोर्स के दौरान ₹1,500 / महीनामज़दूर (18-35 साल) और दो बच्चे (15-35 साल)

राशि बोर्ड के पोर्टल bocw.hp.gov.in की कल्याणकारी योजनाओं की सूची से ली गई है (12 अक्टूबर 2026 को देखी गई)। ज़्यादातर योजनाओं के लिए सदस्यता चालू होनी चाहिए और कुछ में कम से कम दो महीने का अंशदान ज़रूरी है। बोर्ड समय-समय पर राशि और शर्तें बदलता है, आवेदन से पहले bocw.hp.gov.in या श्रम कल्याण अधिकारी से पुष्टि करें।

आवेदन अटक जाए या रिजेक्ट हो जाए तो क्या करें

दिक्कतहल
90 दिन का कार्य प्रमाण नहीं हैठेकेदार से मज़दूरी पर्ची या नियुक्ति पत्र लें। न मिले तो ग्राम पंचायत सचिव, शहरी निकाय के कार्यकारी अधिकारी या पार्षद का प्रमाण पत्र लगाएं।
आवेदन लंबे समय से लंबित है"Check Status" में देखें। बोर्ड पोर्टल पर बहुत से आवेदन लंबित दिखते हैं, इसलिए अपने श्रम कल्याण अधिकारी के कार्यालय जाकर पूछें कि कौन सा कागज़ कम है।
आधार सत्यापन नहीं हो रहाआधार से मोबाइल नंबर जुड़ा होना चाहिए। न जुड़ा हो तो पहले आधार केंद्र पर मोबाइल नंबर जुड़वाएं, फिर "Beneficiary Aadhaar Verification" दोबारा करें।
सदस्यता खत्म हो गई3 साल पूरे होने पर "Renew" से नवीनीकरण करें और नया रोज़गार प्रमाण पत्र अपलोड करें। हर साल 90 दिन की मज़दूरी पर्ची भी जमा करें।
उम्र 60 पार हो गई60 साल के बाद नया रजिस्ट्रेशन नहीं होता। जो पहले से सदस्य हैं और 60 से पहले 3 साल लगातार सदस्य रहे, वे पेंशन के लिए आवेदन कर सकते हैं।

दलालों से बचें: लेबर कार्ड बनवाने के लिए बोर्ड की तय फीस के अलावा किसी को पैसे न दें। फॉर्म भरवाना हो तो नज़दीकी CSC पर रसीद के साथ भरवाएं।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

हिमाचल प्रदेश में लेबर कार्ड कैसे बनवाएं?

bocw.hp.gov.in पर Worker Services > Registration > New से फॉर्म भरें, कागज़ अपलोड करें और फीस जमा करें। या अपने क्षेत्र के श्रम कल्याण अधिकारी के कार्यालय में फॉर्म, दो फोटो, उम्र प्रमाण और 90 दिन के काम का प्रमाण जमा करें।

हिमाचल लेबर कार्ड की फीस कितनी है?

बोर्ड के अनुसार पंजीकरण शुल्क ₹1 (एक बार) है। सदस्यता के लिए ₹9 की दर से अग्रिम अंशदान देना होता है जो 3 साल के लिए मान्य है, और अगले 3 साल के नवीनीकरण का शुल्क ₹15 है।

क्या हिमाचल लेबर कार्ड पर ₹3,000 महीना पेंशन मिलती है?

बोर्ड की सूची के अनुसार 60 साल के बाद पेंशन कम से कम ₹1,000 महीना है, और इसके लिए 60 साल से पहले लगातार 3 साल की सदस्यता चाहिए। ₹3,000 पेंशन केंद्र सरकार की अलग योजना (PM-SYM) की बात है, जिसमें मज़दूर को खुद हर महीने अंशदान देना होता है।

आवेदन का स्टेटस कैसे देखें?

bocw.hp.gov.in पर "Check Status" में Beneficiary ID और जन्म तिथि डालें। Beneficiary ID भूल गए हों तो "Find BeneficiaryId" से ढूंढें।

लेबर कार्ड और e-Shram कार्ड में क्या फर्क है?

लेबर कार्ड हिमाचल का निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड सिर्फ निर्माण मज़दूरों के लिए बनाता है और इससे बोर्ड की योजनाएं मिलती हैं। e-Shram केंद्र सरकार का मुफ्त कार्ड है जो सभी असंगठित मज़दूरों के लिए है। दोनों बनवा सकते हैं।

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