मध्य प्रदेश लेबर कार्ड 2026: निर्माण श्रमिक पंजीयन, फीस और योजनाएं

✓ जानकारी जांची गई: 5 अक्टूबर 2026 पढ़ने में 6 मिनट

सीधा जवाब

मध्य प्रदेश में निर्माण मज़दूरों का लेबर कार्ड (पंजीयन और परिचय पत्र) म.प्र. भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के लिए बनता है। 18 से 60 साल का मज़दूर, जिसने पिछले 12 महीनों में कम से कम 90 दिन निर्माण कार्य किया है, ग्रामीण क्षेत्र में जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी और शहरी क्षेत्र में नगरीय निकाय के आयुक्त/मुख्य नगरपालिका अधिकारी के पास ₹15 देकर पांच साल के लिए पंजीयन करवा सकता है।

पोर्टल
labour.mp.gov.in (श्रम सेवा पोर्टल)
फीस
₹15 (₹5 पंजीयन + ₹10 अंशदान), पांच साल के लिए
उम्र
18 से 60 साल
90 दिन का प्रमाण
स्व-प्रमाणन से

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लेबर कार्ड (BOCW) या e-Shram कार्ड: कौन सा चाहिए?

लोग दोनों को "लेबर कार्ड" कहते हैं, पर ये अलग हैं। मध्य प्रदेश का लेबर कार्ड मध्य प्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल (MPBOCWWB) बनाता है।

बातलेबर कार्ड (BOCW)e-Shram कार्ड
किसका कार्डराज्य का भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्डकेंद्र सरकार (श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय)
किसके लिएसिर्फ निर्माण (construction) मज़दूरसभी असंगठित मज़दूर: खेतिहर, घरेलू कामगार, रेहड़ी वाले, ड्राइवर आदि
उम्र18 से 60 साल16 से 59 साल
शर्तपिछले 12 महीनों में कम से कम 90 दिन निर्माण कार्यEPFO/ESIC सदस्य और इनकम टैक्स देने वाले नहीं
फायदाबोर्ड की योजनाएं: पढ़ाई, शादी, प्रसूति, पेंशन, मृत्यु सहायता12 अंकों का UAN, ₹2 लाख दुर्घटना बीमा, केंद्र की योजनाओं से जुड़ाव
फीसराज्य के अनुसार (नीचे देखें)मुफ्त

दोनों कार्ड अलग हैं और दोनों बनवा सकते हैं। निर्माण मज़दूर हैं तो लेबर कार्ड से बोर्ड की योजनाएं मिलती हैं, और e-Shram कार्ड से केंद्र का दुर्घटना बीमा।

मध्य प्रदेश में लेबर कार्ड कौन बनवा सकता है

  • मध्य प्रदेश का निवासी हो और भवन/निर्माण श्रमिक हो।
  • उम्र 18 साल से 60 साल के बीच हो (भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम, 1996 की धारा 12)।
  • पिछले 12 महीनों में कम से कम 90 दिन भवन या दूसरे निर्माण कार्य में काम किया हो। इसके लिए स्व-प्रमाणन (खुद हस्ताक्षर/अंगूठा लगाकर दिया गया प्रमाण पत्र) मान्य है।
  • योजनाओं के लिए वैध परिचय पत्र और चालू सदस्यता ज़रूरी है। कई योजनाओं में न्यूनतम सदस्यता की शर्त भी है, जैसे साइकिल अनुदान में 3 साल।

ज़रूरी दस्तावेज़

  • समग्र ID (Composite ID) की कॉपी
  • आवेदक के अपने बैंक खाते की पासबुक का पहला पेज
  • 2 पासपोर्ट साइज़ फोटो
  • निवास का प्रमाण: वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस, बिजली बिल, राशन कार्ड या आधार कार्ड
  • 90 दिन के काम का स्व-प्रमाणित हस्ताक्षरित / अंगूठा लगा प्रमाण पत्र

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मध्य प्रदेश लेबर कार्ड के लिए आवेदन कैसे करें

मध्य प्रदेश में पंजीयन तय अधिकारी के पास होता है, जो आवेदन मंज़ूर या नामंज़ूर करके पंजीयन आदेश देता है। पंजीयन की प्रक्रिया श्रम विभाग के पोर्टल labour.mp.gov.in पर दर्ज होती है।

  1. सही कार्यालय जाएं: ग्रामीण क्षेत्र में जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी (CEO), शहरी क्षेत्र में नगर निगम आयुक्त / मुख्य नगरपालिका अधिकारी (CMO) के कार्यालय।
  2. फॉर्म भरें: तय प्रारूप में आवेदन भरें और समग्र ID, बैंक पासबुक, 2 फोटो, निवास प्रमाण और 90 दिन का स्व-प्रमाण पत्र लगाएं।
  3. ₹15 नकद जमा करें: ₹5 पंजीयन शुल्क और ₹10 पांच साल का अंशदान। अधिकारी इसकी रसीद देता है।
  4. मंज़ूरी: तय अधिकारी आवेदन मंज़ूर/नामंज़ूर करता है और पंजीयन आदेश जारी होता है। पूरी प्रक्रिया श्रम विभाग के पोर्टल पर ऑनलाइन दर्ज होती है।
  5. परिचय पत्र: ऑनलाइन पंजीयन पूरा होने पर पोर्टल से फोटो वाला परिचय पत्र बनता है, जो तय अधिकारी के हस्ताक्षर से जारी होता है।
  6. पंजीयन क्रमांक संभालें: परिचय पत्र पर लिखा श्रमिक पंजीयन क्रमांक (पोर्टल कोड) हर योजना के आवेदन में लगता है।

दलालों से बचें: पूरा पंजीयन सिर्फ ₹15 में पांच साल के लिए होता है। इससे ज़्यादा पैसा मांगा जाए तो रसीद मांगें और जनपद पंचायत/नगरीय निकाय या ज़िले के श्रम कार्यालय में शिकायत करें।

फीस, वैधता और रिन्यूअल

बातजानकारी
पंजीयन शुल्क₹5
अंशदान₹10 पांच साल के लिए
कुल₹15 नकद, तय अधिकारी को; पंजीयन पांच साल के लिए होता है
नवीनीकरणयोजनाओं के लिए वैध परिचय पत्र ज़रूरी है, इसलिए पंजीयन की अवधि खत्म होने से पहले उसी कार्यालय (जनपद पंचायत / नगरीय निकाय) में नवीनीकरण करवाएं

आवेदन का स्टेटस और लेबर कार्ड डाउनलोड

  1. पंजीयन की स्थिति: आवेदन जनपद पंचायत या नगरीय निकाय में जमा होता है, इसलिए रसीद लेकर वहीं स्थिति पूछें। मंज़ूरी के बाद पंजीयन labour.mp.gov.in पर दर्ज हो जाता है।
  2. परिचय पत्र: फोटो वाला परिचय पत्र पोर्टल से बनता है और तय अधिकारी के हस्ताक्षर से मिलता है। खो जाए तो उसी कार्यालय से संपर्क करें।
  3. योजना के लिए आवेदन: श्रम सेवा पोर्टल पर ऊपर "योजना आवेदन" में "योजना लाभ हेतु आवेदन दर्ज करें" खोलें, श्रमिक पंजीयन क्रमांक (पोर्टल कोड) और कैप्चा डालकर "View Information" पर क्लिक करें, योजना चुनें, फॉर्म भरें, कागज़ अपलोड करें और Submit करें।
  4. योजना का पैसा: मंज़ूरी के बाद सहायता बैंक खाते में आती है। सबमिट करने पर पुष्टि का संदेश मिलता है, उसे संभालकर रखें।

लेबर कार्ड से मिलने वाली योजनाएं और राशि

योजनाकितना मिलता है
मृत्यु की दशा में अंत्येष्टि एवं अनुग्रह सहायताअंत्येष्टि: ₹6,000; सामान्य मृत्यु: ₹2,00,000; दुर्घटना में मृत्यु: ₹4,00,000मृत्यु से कम से कम 6 महीने पहले से पंजीकृत; वैध परिचय पत्र
दुर्घटना में विकलांगतास्थायी विकलांगता: ₹2,00,000; आंशिक स्थायी: ₹1,00,000पंजीकृत श्रमिक
विवाह सहायताकुल ₹55,000 (₹11,000 नकद, ₹38,000 सामग्री, ₹6,000 सामूहिक विवाह आयोजक को)महिला श्रमिक की अपनी शादी या श्रमिक की 2 बेटियों तक; मुख्यमंत्री कन्या विवाह/निकाह योजना के तहत; दुल्हन 18+
प्रसूति सहायताकुल ₹16,000: पहली तिमाही में गर्भ पंजीयन पर ₹4,000, संस्थागत प्रसव और टीकाकरण के बाद ₹12,000महिला श्रमिक या पुरुष श्रमिक की पत्नी
चिकित्सा सहायता (आयुष्मान 'निरामयम')मान्य अस्पतालों में ₹5,00,000 तक मुफ्त इलाज प्रति वर्षपंजीकृत श्रमिक और परिवार
लोक सेवा आयोग परीक्षा सफलता पुरस्कारMPPSC प्रारंभिक: ₹15,000, मुख्य: ₹25,000; UPSC प्रारंभिक: ₹25,000, मुख्य: ₹50,000श्रमिक के बेटे/बेटी, 45 साल तक
औज़ार/उपकरण खरीदी अनुदानऋण का 10% या ₹5,000, जो कम होजीवन में एक बार
साइकिल अनुदानखर्च का 90% या ₹4,000, जो कम हो3 साल लगातार पंजीकृत; एक बार
खिलाड़ी प्रोत्साहनज़िला स्तर पर चयन ₹10,000, संभाग ₹25,000, राज्य ₹25,000; विजेता होने पर ₹5,000 से ₹30,000श्रमिक या परिवार का सदस्य
आवास योजनाएंशहरी: ₹1,00,000 सहायता; ग्रामीण: ऋण पर कम से कम ₹50,000 अनुदानपंजीकृत श्रमिक; बाकी शर्तें योजना के अनुसार
कौशल प्रशिक्षण / विदेश शिक्षाश्रमिक (18-45) और आश्रितों (16-45) को मुफ्त ट्रेनिंग; विदेश में पढ़ाई के लिए ट्यूशन फीस $40,000 तकपंजीकृत श्रमिक के बच्चे

राशि भारत सरकार के myScheme पोर्टल पर म.प्र. भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल की योजनाओं के विवरण से ली गई है, जो श्रम विभाग की वेबसाइट labour.mp.gov.in की योजना पेजों पर आधारित है। निर्माण स्थल पर काम करते हुए किसी अपंजीकृत श्रमिक की मृत्यु पर भी मंडल अंत्येष्टि के लिए ₹3,000 और दुर्घटना मृत्यु पर ₹4,00,000 देता है। राशि बदल सकती है, आवेदन से पहले पोर्टल पर ताज़ा जानकारी देखें।

आवेदन अटक जाए या रिजेक्ट हो जाए तो क्या करें

दिक्कतहल
समग्र ID नहीं हैपंजीयन में समग्र ID की कॉपी लगती है। पहले समग्र पोर्टल (samagra.gov.in) से अपनी और परिवार की समग्र ID बनवाएं या ढूंढें, फिर आवेदन करें।
90 दिन का प्रमाण पत्र किससे लेंमध्य प्रदेश में 90 दिन के काम के लिए स्व-प्रमाणन मान्य है: तय प्रारूप में खुद हस्ताक्षर या अंगूठा लगाकर प्रमाण पत्र दें।
योजना का आवेदन रिजेक्ट हुआदेखें कि परिचय पत्र वैध है, पंजीयन की अवधि खत्म नहीं हुई और योजना की शर्त (जैसे साइकिल के लिए 3 साल) पूरी होती है। कमी दूर करके दोबारा आवेदन करें।
पोर्टल पर पंजीयन क्रमांक से जानकारी नहीं खुल रहीपरिचय पत्र पर लिखा श्रमिक पंजीयन क्रमांक (पोर्टल कोड) ठीक से डालें। फिर भी न खुले तो जनपद पंचायत/नगरीय निकाय या ज़िले के श्रम कार्यालय से रिकॉर्ड जंचवाएं।
पैसा खाते में नहीं आयापासबुक वाला बैंक खाता चालू है और आधार से जुड़ा है, यह जांचें। शिकायत मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पोर्टल cmhelpline.mp.gov.in पर भी दर्ज कर सकते हैं।

दलालों से बचें: लेबर कार्ड बनवाने के लिए बोर्ड की तय फीस के अलावा किसी को पैसे न दें। फॉर्म भरवाना हो तो नज़दीकी CSC पर रसीद के साथ भरवाएं।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

मध्य प्रदेश में लेबर कार्ड कहां बनता है?

ग्रामीण क्षेत्र में जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी और शहरी क्षेत्र में नगर निगम आयुक्त या मुख्य नगरपालिका अधिकारी के कार्यालय में। पंजीयन श्रम विभाग के पोर्टल पर दर्ज होता है और फोटो वाला परिचय पत्र मिलता है।

MP लेबर कार्ड बनवाने की फीस कितनी है?

कुल ₹15: ₹5 पंजीयन शुल्क और ₹10 पांच साल का अंशदान। यह पंजीयन पांच साल के लिए होता है और रसीद मिलती है।

MP लेबर कार्ड के लिए कौन से कागज़ लगते हैं?

समग्र ID, अपने बैंक खाते की पासबुक का पहला पेज, 2 पासपोर्ट फोटो, निवास प्रमाण (वोटर ID, बिजली बिल, राशन कार्ड या आधार) और 90 दिन काम का स्व-प्रमाणित प्रमाण पत्र।

योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

श्रम सेवा पोर्टल labour.mp.gov.in पर "योजना आवेदन" में "योजना लाभ हेतु आवेदन दर्ज करें" खोलें, पंजीयन क्रमांक (पोर्टल कोड) और कैप्चा डालें, योजना चुनें, फॉर्म भरें, कागज़ अपलोड करें और Submit करें।

निर्माण श्रमिक की मृत्यु पर परिवार को कितना मिलता है?

अंत्येष्टि के लिए ₹6,000 और अनुग्रह राशि: सामान्य मृत्यु पर ₹2 लाख, दुर्घटना में मृत्यु पर ₹4 लाख। श्रमिक कम से कम 6 महीने से पंजीकृत हो और परिचय पत्र वैध हो।

लेबर कार्ड और e-Shram कार्ड में क्या फर्क है?

लेबर कार्ड म.प्र. भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल सिर्फ निर्माण मज़दूरों के लिए बनाता है और इससे मंडल की योजनाएं मिलती हैं। e-Shram केंद्र सरकार का कार्ड है जो सभी असंगठित मज़दूरों के लिए है। दोनों बनवा सकते हैं।

दूसरे राज्यों में लेबर कार्ड

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