झारखंड लेबर कार्ड 2026: निर्माण श्रमिक निबंधन, योजनाएं और स्टेटस
सीधा जवाब
झारखंड में निर्माण मज़दूरों का लेबर कार्ड (निबंधन) झारखंड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड (JBOCWWB) देता है। निबंधन और योजनाओं के आवेदन राज्य श्रम विभाग के Shramadhan पोर्टल (shramadhan.jharkhand.gov.in) पर होते हैं, और ज़िले का श्रम कार्यालय इसमें मदद करता है। 18 से 60 साल के वे मज़दूर निबंधन करवा सकते हैं जिन्होंने पिछले 12 महीनों में कम से कम 90 दिन निर्माण कार्य किया हो।
- उम्र
- 18 से 60 साल
- शर्त
- पिछले 12 महीनों में 90 दिन निर्माण कार्य
- मदद
- ज़िले का श्रम कार्यालय (श्रम अधीक्षक)
🏪 लेबर कार्ड फॉर्म खुद न भर पाएं तो नज़दीकी CSC (जन सेवा केंद्र) पर भरवाएं: झारखंड के CSC सेंटर · अपने पास का CSC
अंशदान समय पर जमा करें: कई योजनाओं में लगातार अंशदान (contribution) की शर्त है, जैसे विवाह सहायता में 5 साल का लगातार अंशदान। Shramadhan पोर्टल पर अंशदान दोबारा जमा करने (BOC Worker Re-contribution) की सेवा है। अंशदान टूटने पर योजना का पैसा रुक सकता है।
लेबर कार्ड (BOCW) या e-Shram कार्ड: कौन सा चाहिए?
लोग दोनों को "लेबर कार्ड" कहते हैं, पर ये अलग हैं। झारखंड का लेबर कार्ड झारखंड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड (JBOCWWB) बनाता है।
| बात | लेबर कार्ड (BOCW) | e-Shram कार्ड |
|---|---|---|
| किसका कार्ड | राज्य का भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड | केंद्र सरकार (श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय) |
| किसके लिए | सिर्फ निर्माण (construction) मज़दूर | सभी असंगठित मज़दूर: खेतिहर, घरेलू कामगार, रेहड़ी वाले, ड्राइवर आदि |
| उम्र | 18 से 60 साल | 16 से 59 साल |
| शर्त | पिछले 12 महीनों में कम से कम 90 दिन निर्माण कार्य | EPFO/ESIC सदस्य और इनकम टैक्स देने वाले नहीं |
| फायदा | बोर्ड की योजनाएं: पढ़ाई, शादी, प्रसूति, पेंशन, मृत्यु सहायता | 12 अंकों का UAN, ₹2 लाख दुर्घटना बीमा, केंद्र की योजनाओं से जुड़ाव |
| फीस | राज्य के अनुसार (नीचे देखें) | मुफ्त |
दोनों कार्ड अलग हैं और दोनों बनवा सकते हैं। निर्माण मज़दूर हैं तो लेबर कार्ड से बोर्ड की योजनाएं मिलती हैं, और e-Shram कार्ड से केंद्र का दुर्घटना बीमा।
झारखंड में लेबर कार्ड कौन बनवा सकता है
- उम्र 18 साल से 60 साल के बीच हो (भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम, 1996)।
- पिछले 12 महीनों में कम से कम 90 दिन निर्माण कार्य किया हो: राजमिस्त्री, रेजा/कुली, बढ़ई, पेंटर, बिजली मिस्त्री, प्लंबर, सड़क-पुल निर्माण जैसे काम।
- बोर्ड की योजनाएं झारखंड के निवासी (domicile) निबंधित श्रमिकों के लिए हैं।
- निबंधन के बाद तय अंशदान (contribution) समय पर जमा करते रहना होता है, तभी सदस्यता चालू रहती है।
ज़रूरी दस्तावेज़
- आधार कार्ड और चालू मोबाइल नंबर
- उम्र का प्रमाण (आधार, वोटर ID या स्कूल प्रमाण पत्र)
- 90 दिन के निर्माण कार्य का प्रमाण पत्र (ठेकेदार/नियोजक या श्रम कार्यालय द्वारा मान्य)
- बैंक खाते की पासबुक, क्योंकि योजना का पैसा सीधे खाते में आता है
- निवास (domicile) का प्रमाण
- पासपोर्ट साइज़ फोटो, और नॉमिनी/परिवार के सदस्यों का विवरण
फोटो या PDF का साइज़ ज़्यादा है? यहां फ्री में छोटा करें। कागज़ों की पूरी लिस्ट बनानी है तो Document Checklist देखें।
झारखंड लेबर कार्ड के लिए आवेदन कैसे करें
निबंधन और योजनाओं के आवेदन Shramadhan पोर्टल से होते हैं। पोर्टल पर खाता बनाने के बाद सेवाएं (Services) मेनू से आवेदन किया जाता है।
- पोर्टल खोलें: shramadhan.jharkhand.gov.in पर ऊपर दाईं ओर "Login" दबाएं, फिर "Register Here" चुनें।
- खाता बनाएं: नाम, ईमेल, मोबाइल नंबर, यूज़रनेम और पासवर्ड भरें। मोबाइल और ईमेल पर आए OTP से पुष्टि करें। लॉगिन की जानकारी मोबाइल/ईमेल पर आ जाती है।
- लॉगिन करें और Services मेनू में निर्माण श्रमिक (BOC Worker) निबंधन का फॉर्म खोलें।
- फॉर्म भरें: नाम, पिता/पति का नाम, जन्म तिथि, आधार, ज़िला, काम का प्रकार, बैंक खाता और नॉमिनी का विवरण।
- कागज़ अपलोड करें: 90 दिन का कार्य प्रमाण पत्र, आधार, बैंक पासबुक और फोटो। फिर सबमिट करके आवेदन नंबर नोट कर लें।
- जांच और मंज़ूरी: श्रम कार्यालय कागज़ों की जांच करता है। मंज़ूरी के बाद BOC निबंधन संख्या मिलती है, जो हर योजना के आवेदन में लगती है।
खुद ऑनलाइन नहीं भर सकते? अपने ज़िले के श्रम अधीक्षक कार्यालय जाएं या नज़दीकी प्रज्ञा केंद्र (CSC) से आवेदन करवाएं। ज़िलेवार श्रम कार्यालयों के पते Shramadhan पोर्टल पर दिए हैं। किसी दलाल को पैसे न दें।
फीस, वैधता और रिन्यूअल
| बात | जानकारी |
|---|---|
| निबंधन शुल्क | राशि आवेदन के समय पोर्टल पर दिखती है; ज़िले के श्रम कार्यालय से भी पुष्टि कर सकते हैं |
| अंशदान (contribution) | निबंधन के बाद तय अंशदान जमा करना होता है। पोर्टल पर "BOC Worker Re-contribution" सेवा से जमा होता है |
| क्यों ज़रूरी | पेंशन, विवाह सहायता जैसी योजनाओं में लगातार अंशदान की शर्त है। अंशदान टूटा तो लाभ रुक सकता है |
| प्रज्ञा केंद्र / CSC | फॉर्म भरने का सेवा शुल्क अलग लग सकता है; रसीद ज़रूर लें |
आवेदन का स्टेटस और लेबर कार्ड डाउनलोड
- योजना का आवेदन: लॉगिन के बाद Services > BOC Scheme Benefit > Application Form खोलें। BOC निबंधन संख्या, नाम, जन्म तिथि, आधार, ज़िला भरें, योजना चुनें, कागज़ अपलोड करें और "Submit Request" दबाएं। Application ID मिलती है।
- स्टेटस देखें: Services > BOC Scheme Benefit > Application Status में Application ID डालकर "Search" दबाएं। आवेदन क्लर्क, श्रम अधीक्षक और फिर DLC (उप श्रमायुक्त) के पास से मंज़ूर होता है।
- मंज़ूरी के बाद: स्टेटस "Approved" होने पर उस पेज का प्रिंट लें और श्रम कार्यालय में जमा करें, तब योजना का लाभ मिलता है।
- दिक्कत हो तो: अपने ज़िले के श्रम अधीक्षक कार्यालय से संपर्क करें। पते Shramadhan पोर्टल की ज़िलेवार सूची में हैं।
लेबर कार्ड से मिलने वाली योजनाएं और राशि
| योजना | कितना मिलता है |
|---|---|
| मृत्यु / दुर्घटना सहायता | दुर्घटना में मृत्यु: ₹5,00,000; दुर्घटना में पूर्ण विकलांगता: ₹3,00,000; आंशिक विकलांगता: ₹2,00,000; सामान्य मृत्यु: ₹1,00,00018-60 साल के निबंधित श्रमिक |
| अंत्येष्टि सहायता | ₹10,000निबंधित श्रमिक की मृत्यु पर |
| मातृत्व प्रसुविधा योजना | ₹15,000निबंधित महिला श्रमिक; पहले दो प्रसव |
| विवाह सहायता योजना | ₹30,000दो बच्चों/परिवार की महिला सदस्यों की शादी; 5 साल का लगातार अंशदान; लड़की 18+, लड़का 21+ |
| मेधावी पुत्र/पुत्री छात्रवृत्ति | कक्षा 1-8: ₹5,000; कक्षा 9-12: ₹10,000; स्नातक/स्नातकोत्तर/डिप्लोमा: ₹20,000; इंजीनियरिंग/मेडिकल: ₹50,000दो बच्चों तक; पिछली परीक्षा में 45% या द्वितीय श्रेणी (कक्षा 1-5 को छोड़कर) |
| पेंशन योजना | 60 साल के बाद ₹1,000 / महीनालंबे समय तक लगातार अंशदान की शर्त; कितने साल, यह श्रम कार्यालय से पुष्टि करें |
| परिवार पेंशन / अनाथ पेंशन | पेंशनधारी की मृत्यु पर पेंशन का 50% (अधिकतम ₹500) परिवार को; 18 साल से छोटे अनाथ बच्चों में बराबर बंटता हैपेंशनधारी के परिवार को |
| निःशक्तता पेंशन | ₹1,000 / महीना + ₹10,000 एकमुश्त अनुग्रह राशिलकवा, कुष्ठ, टीबी या दुर्घटना से स्थायी विकलांगता |
| चिकित्सा सहायता | 5 या ज़्यादा दिन अस्पताल में भर्ती रहने पर अकुशल मज़दूरी की दर से अधिकतम 40 दिन की मज़दूरी18-60 साल के निबंधित श्रमिक |
| चिकित्सा प्रतिपूर्ति (गंभीर बीमारी) | कैंसर, हृदय, किडनी, लिवर ट्रांसप्लांट जैसी गंभीर बीमारी के इलाज का खर्चज़िला स्तरीय समिति की सिफारिश पर; हर बीमारी में एक बार |
| औज़ार / सेफ्टी किट / साइकिल | काम के औज़ार (या उसके बराबर राशि); हेलमेट और सेफ्टी जूते के लिए ₹1,000 खाते में; महिला श्रमिकों को साइकिलहर योजना एक बार |
राशि भारत सरकार के myScheme पोर्टल पर झारखंड बोर्ड की योजनाओं के विवरण से ली गई है, जो Shramadhan पोर्टल के दिशा-निर्देशों पर आधारित है। बोर्ड समय-समय पर राशि और शर्तें बदलता है, आवेदन से पहले shramadhan.jharkhand.gov.in या ज़िला श्रम कार्यालय से पुष्टि करें।
आवेदन अटक जाए या रिजेक्ट हो जाए तो क्या करें
| दिक्कत | हल |
|---|---|
| 90 दिन का कार्य प्रमाण पत्र नहीं है | ठेकेदार/नियोजक से प्रमाण पत्र लें। न मिले तो ज़िले के श्रम अधीक्षक कार्यालय से पूछें कि आपके काम के लिए कौन सा प्रमाण मान्य होगा। |
| योजना का आवेदन अटका है | Application Status में देखें कि आवेदन क्लर्क, श्रम अधीक्षक या DLC में से किसके पास है, और "Remarks" पढ़ें। कागज़ की कमी हो तो दोबारा सही कागज़ अपलोड करें। |
| अंशदान टूट गया | Shramadhan पोर्टल पर अंशदान दोबारा जमा करने की सेवा से बकाया जमा करें, या श्रम कार्यालय में पूछें। लगातार अंशदान वाली योजनाओं के लिए यह ज़रूरी है। |
| पैसा खाते में नहीं आया | बैंक खाता चालू और आधार से जुड़ा है या नहीं, जांचें। स्टेटस "Approved" होने पर उसका प्रिंट श्रम कार्यालय में जमा किया है या नहीं, यह भी देखें। |
| उम्र 60 पार हो गई | 60 साल के बाद नया निबंधन नहीं होता। पहले से निबंधित और अंशदान वाले श्रमिक पेंशन के लिए आवेदन कर सकते हैं। |
दलालों से बचें: लेबर कार्ड बनवाने के लिए बोर्ड की तय फीस के अलावा किसी को पैसे न दें। फॉर्म भरवाना हो तो नज़दीकी CSC पर रसीद के साथ भरवाएं।
एक क्लिक में रिपोर्ट: हमारी पेड सेवाएं
SarkariSewa India एक निजी वेबसाइट है, किसी सरकारी विभाग से जुड़ी नहीं। ऊपर की राशि हमारी सेवा का शुल्क है, कोई सरकारी फीस नहीं; यही जानकारी official पोर्टल पर फ्री भी मिलती है। रिफंड और सेवा शर्तें
Official links
ये सरकारी वेबसाइट/नंबर हैं। आवेदन और भुगतान सिर्फ इन्हीं पर करें। आखिरी जांच: 12 अक्टूबर 2026
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
झारखंड में लेबर कार्ड कैसे बनवाएं?
Shramadhan पोर्टल (shramadhan.jharkhand.gov.in) पर मोबाइल और ईमेल से खाता बनाएं, लॉगिन करके निर्माण श्रमिक निबंधन का फॉर्म भरें और 90 दिन का कार्य प्रमाण पत्र, आधार और बैंक पासबुक अपलोड करें। खुद न भर सकें तो प्रज्ञा केंद्र या ज़िले के श्रम कार्यालय से मदद लें।
क्या झारखंड लेबर कार्ड JharSewa पर बनता है?
निर्माण श्रमिक निबंधन और बोर्ड की योजनाओं के आवेदन श्रम विभाग के Shramadhan पोर्टल पर होते हैं। ऑफलाइन मदद ज़िले के श्रम अधीक्षक कार्यालय या प्रज्ञा केंद्र से मिलती है।
झारखंड लेबर कार्ड से कौन सी योजनाएं मिलती हैं?
दुर्घटना में मृत्यु पर ₹5 लाख, सामान्य मृत्यु पर ₹1 लाख, मातृत्व पर ₹15,000, बच्चों की शादी पर ₹30,000, बच्चों को ₹5,000 से ₹50,000 तक छात्रवृत्ति, 60 साल के बाद ₹1,000 महीना पेंशन, इलाज, औज़ार, सेफ्टी किट और महिलाओं को साइकिल।
योजना के आवेदन का स्टेटस कैसे देखें?
Shramadhan पोर्टल पर लॉगिन करके Services > BOC Scheme Benefit > Application Status में Application ID डालें। मंज़ूरी (Approved) के बाद उस पेज का प्रिंट श्रम कार्यालय में जमा करें।
लेबर कार्ड और e-Shram कार्ड में क्या फर्क है?
लेबर कार्ड झारखंड का निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड सिर्फ निर्माण मज़दूरों के लिए बनाता है और इससे बोर्ड की योजनाएं मिलती हैं। e-Shram केंद्र सरकार का मुफ्त कार्ड है जो सभी असंगठित मज़दूरों के लिए है। दोनों बनवा सकते हैं।
दूसरे राज्यों में लेबर कार्ड
- आंध्र प्रदेश
- अरुणाचल प्रदेश
- असम
- बिहार
- छत्तीसगढ़
- गोवा
- गुजरात
- हरियाणा
- हिमाचल प्रदेश
- कर्नाटक
- केरल
- मध्य प्रदेश
- महाराष्ट्र
- मणिपुर
- मेघालय
- मिज़ोरम
- नागालैंड
- ओडिशा
- पंजाब
- राजस्थान
- सिक्किम
- तमिलनाडु
- तेलंगाना
- त्रिपुरा
- उत्तर प्रदेश
- उत्तराखंड
- पश्चिम बंगाल
- अंडमान-निकोबार
- चंडीगढ़
- दादरा नगर हवेली, दमन-दीव
- दिल्ली
- जम्मू-कश्मीर
- लद्दाख
- लक्षद्वीप
- पुडुचेरी
ये भी देखें 👀
लोग इन्हें सबसे ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं