सिक्किम लेबर कार्ड 2026: रजिस्ट्रेशन, अंशदान, हेल्पलाइन और योजनाएं
सीधा जवाब
सिक्किम में निर्माण मज़दूरों का लेबर कार्ड (पहचान पत्र) सिक्किम भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड देता है, जो श्रम विभाग (श्रम भवन, सोकेथांग, गंगटोक) के तहत है। 18 से 60 साल का मज़दूर, जिसने पिछले 12 महीनों में 90 दिन निर्माण कार्य किया है, ज़िले के श्रम कार्यालय में Form XXVII भरकर आवेदन करता है। सदस्य को हर महीने ₹20 अंशदान देना होता है।
- कहां आवेदन
- ज़िले का श्रम कार्यालय
- अंशदान
- ₹20 / महीना
- उम्र
- 18 से 60 साल
- हेल्पलाइन
- 1800-345-1474 (टोल-फ्री)
🏪 लेबर कार्ड फॉर्म खुद न भर पाएं तो नज़दीकी CSC (जन सेवा केंद्र) पर भरवाएं: सिक्किम के CSC सेंटर · अपने पास का CSC
लेबर कार्ड (BOCW) या e-Shram कार्ड: कौन सा चाहिए?
लोग दोनों को "लेबर कार्ड" कहते हैं, पर ये अलग हैं। सिक्किम का लेबर कार्ड सिक्किम भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड बनाता है।
| बात | लेबर कार्ड (BOCW) | e-Shram कार्ड |
|---|---|---|
| किसका कार्ड | राज्य का भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड | केंद्र सरकार (श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय) |
| किसके लिए | सिर्फ निर्माण (construction) मज़दूर | सभी असंगठित मज़दूर: खेतिहर, घरेलू कामगार, रेहड़ी वाले, ड्राइवर आदि |
| उम्र | 18 से 60 साल | 16 से 59 साल |
| शर्त | पिछले 12 महीनों में कम से कम 90 दिन निर्माण कार्य | EPFO/ESIC सदस्य और इनकम टैक्स देने वाले नहीं |
| फायदा | बोर्ड की योजनाएं: पढ़ाई, शादी, प्रसूति, पेंशन, मृत्यु सहायता | 12 अंकों का UAN, ₹2 लाख दुर्घटना बीमा, केंद्र की योजनाओं से जुड़ाव |
| फीस | राज्य के अनुसार (नीचे देखें) | मुफ्त |
दोनों कार्ड अलग हैं और दोनों बनवा सकते हैं। निर्माण मज़दूर हैं तो लेबर कार्ड से बोर्ड की योजनाएं मिलती हैं, और e-Shram कार्ड से केंद्र का दुर्घटना बीमा।
सिक्किम में लेबर कार्ड कौन बनवा सकता है
- उम्र 18 साल से 60 साल के बीच हो।
- पिछले 12 महीनों में कम से कम 90 दिन भवन या दूसरे निर्माण कार्य में मज़दूरी की हो।
- फैक्टरी या खान में काम करने वाले मज़दूर इसमें नहीं आते।
- सदस्यता चालू रखने के लिए ₹20 महीना अंशदान देते रहना ज़रूरी है। लगातार 1 साल अंशदान न दिया तो सदस्यता खत्म हो जाती है।
ज़रूरी दस्तावेज़
- Form XXVII (रजिस्ट्रेशन का आवेदन)
- तीन छोटी फोटो: एक फॉर्म पर चिपकी, दो साथ में
- जन्म तिथि का प्रमाण (सत्यापित कॉपी): स्कूल प्रमाण पत्र, जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रार का प्रमाण पत्र, या पंचायत, नगर निकाय, विधायक/सांसद का प्रमाण पत्र
- नियोजक (employer) का प्रमाण पत्र कि आप निर्माण मज़दूर के रूप में काम करते हैं
- रजिस्ट्रेशन फीस जमा करने की रसीद
- नॉमिनेशन (Form XXXI)
- आधार कार्ड और बैंक पासबुक की कॉपी (सहायता राशि खाते में आती है)
फोटो या PDF का साइज़ ज़्यादा है? यहां फ्री में छोटा करें। कागज़ों की पूरी लिस्ट बनानी है तो Document Checklist देखें।
सिक्किम लेबर कार्ड के लिए आवेदन कैसे करें
सिक्किम में मज़दूर का रजिस्ट्रेशन श्रम विभाग के रजिस्ट्रेशन अधिकारी (Beneficiary Registering Officer) के पास होता है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का कोई तरीका हमें नहीं मिला।
- श्रम कार्यालय जाएं: अपने ज़िले (गंगटोक/पूर्व, पाकयोंग, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर आदि) के श्रम कार्यालय से Form XXVII लें।
- नियोजक का प्रमाण पत्र लें: जिस ठेकेदार या विभाग के काम पर 90 दिन मज़दूरी की, उससे प्रमाण पत्र लें।
- फॉर्म भरें: तीन फोटो, जन्म तिथि का प्रमाण, नियोजक का प्रमाण पत्र और नॉमिनेशन फॉर्म के साथ।
- फीस जमा करें: रजिस्ट्रेशन फीस जमा करें और रसीद आवेदन के साथ लगाएं। आवेदन जमा करने पर पावती (acknowledgement) ज़रूर लें।
- पहचान पत्र लें: सब ठीक होने पर रजिस्ट्रेशन अधिकारी आपकी फोटो लगा पहचान पत्र (Form XXVIII) देते हैं। नामंज़ूर होने पर 30 दिन में बोर्ड के पास अपील कर सकते हैं।
जानकारी के लिए फोन करें: BOCW नोडल अधिकारी 70769-26998; पूर्व 90643-89842, पाकयोंग 90028-33969, दक्षिण 96098-63959, पश्चिम 95477-16798, उत्तर 96359-98441। मज़दूरों के लिए टोल-फ्री हेल्पलाइन: 1800-345-1474।
फीस, वैधता और रिन्यूअल
| बात | जानकारी |
|---|---|
| रजिस्ट्रेशन फीस | सिक्किम BOCW नियम, 2010 के अनुसार ₹20। मौजूदा राशि श्रम कार्यालय से पुष्टि करें और रसीद लें |
| मासिक अंशदान | ₹20 / महीना, जो हर 3 महीने में एक बार बोर्ड के बताए बैंक में जमा होता है |
| अंशदान बंद हुआ तो | लगातार 1 साल अंशदान न देने पर सदस्यता खत्म हो जाती है। बकाया चुकाकर, सचिव की अनुमति से, सदस्यता फिर शुरू हो सकती है, पर ऐसा दो बार से ज़्यादा नहीं |
आवेदन का स्टेटस और लेबर कार्ड डाउनलोड
- आवेदन की स्थिति: ऑनलाइन स्टेटस की सुविधा हमें नहीं मिली। आवेदन की पावती लेकर उसी श्रम कार्यालय से पूछें, या ऊपर दिए ज़िले के नंबर पर फोन करें।
- पहचान पत्र: मंज़ूरी के बाद रजिस्ट्रेशन अधिकारी फोटो लगा पहचान पत्र देते हैं। खो जाए तो उसी कार्यालय में दूसरी प्रति के लिए आवेदन करें।
- अंशदान की रसीदें संभालकर रखें। योजना के आवेदन में सदस्यता चालू होने का यही सबूत है।
लेबर कार्ड से मिलने वाली योजनाएं और राशि
| योजना | कितना मिलता है |
|---|---|
| मातृत्व लाभ | ₹10,000दो बच्चों तक |
| विवाह सहायता | ₹10,000बोर्ड की शर्तों के अनुसार |
| अंत्येष्टि खर्च | ₹10,000मृत सदस्य के परिवार को |
| इलाज सहायता | ₹10,000बोर्ड की शर्तों के अनुसार |
| मामूली चोट पर सहायता | ₹10,000दुर्घटना में चोट |
| आंशिक विकलांगता | ₹10,000 से ₹1,00,000विकलांगता के प्रतिशत के अनुसार |
| स्थायी विकलांगता | ₹1,50,000स्थायी विकलांगता पर |
| एकमुश्त पेंशन | ₹2,00,000बोर्ड की शर्तों के अनुसार |
| बच्चों की पढ़ाई | पंजीकृत मज़दूरों के बच्चों को मुफ्त पढ़ाई और गंगटोक में हॉस्टलपंजीकृत मज़दूर के बच्चे |
| केंद्र की योजनाओं से जुड़ाव | प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन (PM-SYM) और आयुष्मान भारत (PM-JAY) में शामिल करनापंजीकृत मज़दूर |
राशि सिक्किम श्रम विभाग की वेबसाइट labour.sikkim.gov.in के BOCW सेक्शन में अप्रैल 2022 में डाली गई योजना सूची से ली गई है। इसके बाद की कोई नई सूची हमें नहीं मिली। राशि और शर्तें बदल सकती हैं, आवेदन से पहले हेल्पलाइन या ज़िले के श्रम कार्यालय से पुष्टि करें।
आवेदन अटक जाए या रिजेक्ट हो जाए तो क्या करें
| दिक्कत | हल |
|---|---|
| सदस्यता खत्म हो गई | लगातार 1 साल अंशदान न देने पर ऐसा होता है। बकाया अंशदान चुकाकर सचिव की अनुमति से सदस्यता फिर शुरू करवाएं (अधिकतम दो बार)। |
| जन्म तिथि का प्रमाण नहीं है | स्कूल प्रमाण पत्र न हो तो पंचायत, नगर निकाय, विधायक या सांसद से जन्म तिथि का प्रमाण पत्र लिया जा सकता है। |
| नियोजक प्रमाण पत्र नहीं दे रहा | श्रम कार्यालय या BOCW नोडल अधिकारी (70769-26998) से पूछें कि आपके मामले में कौन प्रमाणित कर सकता है। |
| रजिस्ट्रेशन नामंज़ूर हुआ | फैसले के 30 दिन के भीतर बोर्ड के पास अपील कर सकते हैं। बोर्ड का फैसला अंतिम होता है। |
दलालों से बचें: लेबर कार्ड बनवाने के लिए बोर्ड की तय फीस के अलावा किसी को पैसे न दें। फॉर्म भरवाना हो तो नज़दीकी CSC पर रसीद के साथ भरवाएं।
एक क्लिक में रिपोर्ट: हमारी पेड सेवाएं
SarkariSewa India एक निजी वेबसाइट है, किसी सरकारी विभाग से जुड़ी नहीं। ऊपर की राशि हमारी सेवा का शुल्क है, कोई सरकारी फीस नहीं; यही जानकारी official पोर्टल पर फ्री भी मिलती है। रिफंड और सेवा शर्तें
Official links
ये सरकारी वेबसाइट/नंबर हैं। आवेदन और भुगतान सिर्फ इन्हीं पर करें। आखिरी जांच: 12 अक्टूबर 2026
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
सिक्किम में लेबर कार्ड कैसे बनवाएं?
ज़िले के श्रम कार्यालय से Form XXVII लें, तीन फोटो, जन्म तिथि का प्रमाण, नियोजक का प्रमाण पत्र, नॉमिनेशन और फीस की रसीद के साथ रजिस्ट्रेशन अधिकारी के पास जमा करें। मंज़ूरी के बाद फोटो लगा पहचान पत्र मिलता है।
सिक्किम लेबर कार्ड में हर महीने कितना देना होता है?
₹20 महीना अंशदान, जो हर 3 महीने में एक बार जमा होता है। लगातार 1 साल न देने पर सदस्यता खत्म हो जाती है।
सिक्किम में निर्माण मज़दूरों की हेल्पलाइन क्या है?
मज़दूरों के लिए टोल-फ्री हेल्पलाइन 1800-345-1474 है। BOCW नोडल अधिकारी का नंबर 70769-26998 है, और हर ज़िले का अलग नंबर श्रम विभाग की योजना सूची में दिया है।
लेबर कार्ड और e-Shram कार्ड में क्या फर्क है?
लेबर कार्ड सिक्किम का निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड सिर्फ निर्माण मज़दूरों के लिए बनाता है। e-Shram केंद्र सरकार का मुफ्त कार्ड है जो सभी असंगठित मज़दूरों के लिए है। दोनों बनवा सकते हैं।
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