हरियाणा लेबर कार्ड 2026: पंजीकरण, स्टेटस और योजनाएं
सीधा जवाब
हरियाणा में निर्माण मज़दूरों का लेबर कार्ड हरियाणा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड (HBOCWWB) बनाता है। 18 से 60 साल का मज़दूर, जिसने पिछले 12 महीनों में कम से कम 90 दिन निर्माण कार्य किया है, श्रम विभाग के पोर्टल hrylabour.gov.in पर परिवार पहचान पत्र (Family ID) और आधार से पंजीकरण करता है। योजनाओं के लिए आवेदन अंत्योदय-सरल पोर्टल पर होता है।
- पंजीकरण
- hrylabour.gov.in
- योजना आवेदन
- saralharyana.gov.in
- ज़रूरी
- परिवार पहचान पत्र (Family ID) + आधार
- उम्र
- 18 से 60 साल
🏪 लेबर कार्ड फॉर्म खुद न भर पाएं तो नज़दीकी CSC (जन सेवा केंद्र) पर भरवाएं: हरियाणा के CSC सेंटर · अपने पास का CSC
लेबर कार्ड (BOCW) या e-Shram कार्ड: कौन सा चाहिए?
लोग दोनों को "लेबर कार्ड" कहते हैं, पर ये अलग हैं। हरियाणा का लेबर कार्ड हरियाणा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड (HBOCWWB) बनाता है।
| बात | लेबर कार्ड (BOCW) | e-Shram कार्ड |
|---|---|---|
| किसका कार्ड | राज्य का भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड | केंद्र सरकार (श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय) |
| किसके लिए | सिर्फ निर्माण (construction) मज़दूर | सभी असंगठित मज़दूर: खेतिहर, घरेलू कामगार, रेहड़ी वाले, ड्राइवर आदि |
| उम्र | 18 से 60 साल | 16 से 59 साल |
| शर्त | पिछले 12 महीनों में कम से कम 90 दिन निर्माण कार्य | EPFO/ESIC सदस्य और इनकम टैक्स देने वाले नहीं |
| फायदा | बोर्ड की योजनाएं: पढ़ाई, शादी, प्रसूति, पेंशन, मृत्यु सहायता | 12 अंकों का UAN, ₹2 लाख दुर्घटना बीमा, केंद्र की योजनाओं से जुड़ाव |
| फीस | राज्य के अनुसार (नीचे देखें) | मुफ्त |
दोनों कार्ड अलग हैं और दोनों बनवा सकते हैं। निर्माण मज़दूर हैं तो लेबर कार्ड से बोर्ड की योजनाएं मिलती हैं, और e-Shram कार्ड से केंद्र का दुर्घटना बीमा।
हरियाणा में लेबर कार्ड कौन बनवा सकता है
- उम्र 18 साल से 60 साल के बीच हो (भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम, 1996 की धारा 12)।
- पिछले साल में कम से कम 90 दिन निर्माण कार्य किया हो: राजमिस्त्री, मज़दूर, बढ़ई, पेंटर, प्लंबर, इलेक्ट्रीशियन, सरिया, टाइल्स जैसे काम। यह अनुभव पोर्टल पर जोड़ना होता है और अधिकारी उसे मंज़ूर करता है।
- परिवार पहचान पत्र (PPP / Family ID) हो। इसके बिना ऑनलाइन पंजीकरण आगे नहीं बढ़ता।
- पंजीकरण फीस और अंशदान जमा हो। पेंशन जैसी योजनाओं में लगातार सदस्यता की शर्त है (पेंशन के लिए 60 साल से पहले कम से कम 3 साल)।
ज़रूरी दस्तावेज़
- परिवार पहचान पत्र (Family ID)
- पहचान पत्र: आधार कार्ड, वोटर कार्ड
- प्रमाणित कार्य अनुभव का दस्तावेज़ (90 दिन निर्माण कार्य)
- उम्र का प्रमाण: पंजीकरण के समय जो उम्र प्रमाण दिया, उसकी कॉपी बाद में पेंशन जैसी योजनाओं में भी लगती है
- निवास प्रमाण और राशन कार्ड
- बैंक खाते का विवरण
- पासपोर्ट साइज़ फोटो; जाति और दिव्यांगता प्रमाण पत्र (अगर लागू हो)
फोटो या PDF का साइज़ ज़्यादा है? यहां फ्री में छोटा करें। कागज़ों की पूरी लिस्ट बनानी है तो Document Checklist देखें।
हरियाणा लेबर कार्ड के लिए आवेदन कैसे करें
पंजीकरण hrylabour.gov.in पर होता है। फॉर्म सबमिट करने के बाद लॉगिन मिल जाता है, लेकिन योजनाओं का लाभ तभी मिलता है जब फीस भर दी जाए और 90 दिन का कार्य अनुभव अधिकारी मंज़ूर कर दे।
- पोर्टल खोलें: श्रम विभाग हरियाणा की वेबसाइट hrylabour.gov.in पर "Building & Ors Const. Workers Welfare Board" लिंक पर क्लिक करें, निर्देश पढ़कर टिक करें और "Submit" दबाएं।
- Family ID से सत्यापन: "I have family ID" चुनें, परिवार पहचान पत्र नंबर डालें, "Fetch Family Details" पर क्लिक करें, अपना नाम चुनें और उस सदस्य के मोबाइल पर आया OTP डालकर "Click to Verify" दबाएं। Family ID नहीं है तो पहले meraparivar.haryana.gov.in से बनवाएं।
- आधार सत्यापन: आधार नंबर डालें, घोषणा पर टिक करें और "Continue" दबाएं।
- फॉर्म भरें और सबमिट करें: पूरा पंजीकरण फॉर्म भरें। सबमिट होने के बाद यूज़रनेम और पासवर्ड से अपने खाते में लॉगिन कर सकते हैं।
- फीस भरें: लॉगिन करके पंजीकरण फीस जमा करें। फीस के बिना लाभ नहीं मिलता।
- 90 दिन का कार्य अनुभव जोड़ें: जहां-जहां काम किया उसका पूरा विवरण भरें। अधिकारी के अनुभव मंज़ूर करने के बाद ही आप योजनाओं का लाभ ले सकते हैं।
खुद ऑनलाइन नहीं भर सकते? नज़दीकी CSC से रसीद के साथ फॉर्म भरवाएं, या ज़िले के श्रम कार्यालय से मदद लें। पोर्टल पर पंजीकरण की यूज़र मैनुअल (Manual for Worker Registration HBOCW) भी दी गई है।
फीस, वैधता और रिन्यूअल
| बात | जानकारी |
|---|---|
| पंजीकरण फीस / अंशदान | पंजीकरण के बाद लॉगिन करके ऑनलाइन भरनी होती है। राशि हमने किसी आधिकारिक स्रोत से जांच नहीं पाई, इसलिए यहां नहीं लिखी; भुगतान के समय पोर्टल पर दिखने वाली राशि ही दें |
| पहचान पत्र पर फीस का रिकॉर्ड | बोर्ड के नियम के अनुसार पंजीकृत श्रमिक के पहचान पत्र पर पंजीकरण फीस और अंशदान का भुगतान दर्ज होना ज़रूरी है |
| नियमित सदस्यता | पेंशन के लिए 60 साल से पहले कम से कम 3 साल की नियमित सदस्यता चाहिए और आवेदन में 3 साल के नियमित अंशदान का प्रमाण लगता है। इसलिए अंशदान/नवीनीकरण समय पर करें |
| पेंशनधारकों के लिए | हर साल नवंबर में जीवन प्रमाण पत्र जमा/अपलोड करें, वरना पेंशन रुक सकती है |
आवेदन का स्टेटस और लेबर कार्ड डाउनलोड
- पंजीकरण की स्थिति: hrylabour.gov.in पर यूज़रनेम और पासवर्ड से लॉगिन करें। वहां दिखता है कि फीस जमा हुई या नहीं और 90 दिन का कार्य अनुभव मंज़ूर हुआ या नहीं।
- योजना का आवेदन: अंत्योदय-सरल पोर्टल पर रजिस्टर करें ("New User/Register Here"), लॉगिन करें, "Apply for Services" में योजना ढूंढें, Family ID से परिवार का डेटा लाएं, OTP से सत्यापन करें, कागज़ अपलोड करें और Submit करें।
- योजना आवेदन की स्थिति: status.saralharyana.nic.in पर विभाग, योजना का नाम और आवेदन संदर्भ ID (Application Reference ID) डालकर देखें।
- पहचान पत्र: योजनाओं के आवेदन में पंजीकृत श्रमिक का पहचान पत्र लगता है। पंजीकरण मंज़ूर होने के बाद पोर्टल पर लॉगिन करके इसे संभालकर रखें।
लेबर कार्ड से मिलने वाली योजनाएं और राशि
| योजना | कितना मिलता है |
|---|---|
| पेंशन | 60 साल के बाद ₹3,250 / महीना60 से पहले 3 साल नियमित सदस्यता; किसी दूसरे विभाग/बोर्ड की पेंशन न हो; हर नवंबर जीवन प्रमाण पत्र |
| पारिवारिक / विधवा / विकलांगता पेंशन | पेंशनधारक की मृत्यु पर पति/पत्नी को पेंशन का आधा; पंजीकृत श्रमिक की विधवा को ₹3,000 / महीना; काम पर दुर्घटना या बीमारी से विकलांगता पर ₹3,000 / महीना |
| मृत्यु सहायता | प्राकृतिक मृत्यु: ₹2,00,000; कार्यस्थल पर दुर्घटना में मृत्यु: ₹5,00,000; अंतिम संस्कार: ₹15,000नॉमिनी/कानूनी वारिस को |
| विकलांगता सहायता (एकमुश्त) | 50% तक: ₹1,50,000; 51-75%: ₹2,00,000; 76% या ज़्यादा: ₹3,00,000 |
| कन्यादान + बेटी की शादी | कन्यादान ₹51,000 + शादी का इंतज़ाम ₹50,000 (कुल ₹1,01,000); बेटे की शादी ₹21,000; महिला श्रमिक की अपनी शादी ₹50,000दोनों के लिए अलग ऑनलाइन आवेदन; दो बच्चों तक (बेटियां तीन तक) |
| मातृत्व / पितृत्व लाभ | महिला श्रमिक: ₹36,000 (₹30,000 + ₹6,000 पोषण); पुरुष श्रमिक की पत्नी के प्रसव पर ₹21,000दो बच्चों तक, तीन बेटियों तक |
| बच्चों की पढ़ाई | कक्षा 1-8: ₹8,000, 9-12/ITI: ₹10,000, स्नातक: ₹15,000, स्नातकोत्तर: ₹20,000 प्रति वर्ष10वीं/12वीं में 60%+ पर ₹21,000 से 90%+ पर ₹51,000 तक प्रोत्साहन (FD) |
| प्रोफेशनल कोर्स और कोचिंग | सरकारी संस्थान में पूरा शिक्षा खर्च; हॉस्टल के लिए ₹1,20,000 तक; कोचिंग ₹20,000; UPSC/HPSC प्रारंभिक पास करने पर ₹1,00,000 |
| इलाज | कैंसर, TB, AIDS जैसी पुरानी बीमारी में भर्ती इलाज के लिए ₹1,00,000 तक; बीमारी में भर्ती होने पर मज़दूरी का मुआवज़ा |
| औज़ार, साइकिल, सिलाई मशीन | औज़ार: ₹8,000 (3 साल में एक बार); साइकिल: ₹3,000; सिलाई मशीन: ₹4,500 (महिला श्रमिक) |
| घर के लिए | घर खरीदने/बनाने के लिए ₹2,00,000 तक ब्याज-मुक्त ऋण; PMAY लाभार्थी को ₹1,00,000 तक ब्याज की भरपाई |
| दूसरी योजनाएं | महिला श्रमिक सम्मान: ₹5,100; बेटी के इलेक्ट्रिक स्कूटर पर ₹50,000 तक; दिव्यांग बच्चे को ₹2,000 / महीना; घर जाने और तीर्थ/ऐतिहासिक यात्रा का किराया |
राशि भारत सरकार के myScheme पोर्टल पर हरियाणा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड की योजनाओं के विवरण से ली गई है, जो hrylabour.gov.in पर आधारित है। निर्माण स्थल पर दुर्घटना में किसी अपंजीकृत मज़दूर की मृत्यु पर भी बोर्ड उसके वारिस को ₹2,50,000 देता है। राशि बदल सकती है, आवेदन से पहले सरल पोर्टल पर योजना की ताज़ा शर्तें देखें।
आवेदन अटक जाए या रिजेक्ट हो जाए तो क्या करें
| दिक्कत | हल |
|---|---|
| Family ID नहीं है या उसमें नाम नहीं है | meraparivar.haryana.gov.in से परिवार पहचान पत्र बनवाएं या उसमें अपना नाम और मोबाइल नंबर सही करवाएं। OTP उसी सदस्य के मोबाइल पर आता है। |
| लॉगिन हो गया पर योजना नहीं खुल रही | पंजीकरण फीस जमा करें और 90 दिन का कार्य अनुभव जोड़ें। अधिकारी के अनुभव मंज़ूर करने के बाद ही योजनाओं का लाभ मिलता है। |
| योजना का आवेदन रिजेक्ट हुआ | सरल पोर्टल पर कारण देखें। ज़्यादातर कमी पहचान पत्र, अंशदान के प्रमाण या उम्र प्रमाण की होती है। कागज़ ठीक करके दोबारा आवेदन करें। |
| पेंशन रुक गई | हर साल नवंबर में जीवन प्रमाण पत्र जमा/अपलोड करना होता है। न किया हो तो तुरंत करें। |
| समय पर समाधान नहीं | सरल पोर्टल के ई-टिकटिंग (eticketing.saralharyana.nic.in) से शिकायत दर्ज करें, या ज़िले के श्रम कार्यालय से संपर्क करें। |
दलालों से बचें: लेबर कार्ड बनवाने के लिए बोर्ड की तय फीस के अलावा किसी को पैसे न दें। फॉर्म भरवाना हो तो नज़दीकी CSC पर रसीद के साथ भरवाएं।
एक क्लिक में रिपोर्ट: हमारी पेड सेवाएं
SarkariSewa India एक निजी वेबसाइट है, किसी सरकारी विभाग से जुड़ी नहीं। ऊपर की राशि हमारी सेवा का शुल्क है, कोई सरकारी फीस नहीं; यही जानकारी official पोर्टल पर फ्री भी मिलती है। रिफंड और सेवा शर्तें
Official links
ये सरकारी वेबसाइट/नंबर हैं। आवेदन और भुगतान सिर्फ इन्हीं पर करें। आखिरी जांच: 5 अक्टूबर 2026
- श्रम विभाग हरियाणा: निर्माण श्रमिक पंजीकरणhrylabour.gov.in/
- अंत्योदय-सरल पोर्टल: योजना आवेदनsaralharyana.gov.in/
- सरल: आवेदन की स्थितिstatus.saralharyana.nic.in/
- परिवार पहचान पत्र (Family ID)meraparivar.haryana.gov.in/
- myScheme (भारत सरकार)HBOCWWB योजनाओं का विवरण
- e-Shram पोर्टल (केंद्र सरकार)eshram.gov.in/
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
हरियाणा में लेबर कार्ड ऑनलाइन कैसे बनवाएं?
hrylabour.gov.in पर "Building & Ors Const. Workers Welfare Board" लिंक खोलें, Family ID डालकर "Fetch Family Details" से अपना नाम चुनें, OTP से सत्यापन करें, आधार डालें और फॉर्म भरें। फिर लॉगिन करके फीस भरें और 90 दिन का कार्य अनुभव जोड़ें, जिसे अधिकारी मंज़ूर करता है।
क्या हरियाणा लेबर कार्ड के लिए परिवार पहचान पत्र ज़रूरी है?
हां। ऑनलाइन पंजीकरण Family ID से ही आगे बढ़ता है। Family ID नहीं है तो पहले meraparivar.haryana.gov.in से बनवाएं।
हरियाणा लेबर कार्ड से पेंशन कितनी मिलती है?
60 साल के बाद ₹3,250 प्रति माह, अगर 60 साल से पहले कम से कम 3 साल की नियमित सदस्यता रही हो और किसी दूसरे विभाग या बोर्ड से पेंशन न मिल रही हो। हर साल नवंबर में जीवन प्रमाण पत्र देना होता है।
बेटी की शादी पर कितनी मदद मिलती है?
कन्यादान योजना में ₹51,000 और बेटी की शादी के इंतज़ाम के लिए ₹50,000, यानी कुल ₹1,01,000। दोनों के लिए अलग-अलग ऑनलाइन आवेदन करना होता है।
योजना के आवेदन का स्टेटस कैसे देखें?
status.saralharyana.nic.in पर विभाग, योजना का नाम और आवेदन संदर्भ ID डालकर।
लेबर कार्ड और e-Shram कार्ड में क्या फर्क है?
लेबर कार्ड हरियाणा का निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड सिर्फ निर्माण मज़दूरों के लिए बनाता है और इससे बोर्ड की योजनाएं मिलती हैं। e-Shram केंद्र सरकार का कार्ड है जो सभी असंगठित मज़दूरों के लिए है। दोनों बनवा सकते हैं।
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