त्रिपुरा लेबर कार्ड 2026: रजिस्ट्रेशन, कागज़ और योजनाएं

✓ जानकारी जांची गई: 12 अक्टूबर 2026 पढ़ने में 6 मिनट

सीधा जवाब

त्रिपुरा में निर्माण मज़दूरों का लेबर कार्ड (रजिस्ट्रेशन कार्ड) त्रिपुरा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड बनाता है, और इसकी योजनाएं "निर्माण श्रमिक कल्याण प्रकल्प" (NSKP) के नाम से चलती हैं। 18 से 59 साल का मज़दूर, जिसने पिछले एक साल में कम से कम 90 दिन निर्माण कार्य किया है, अपने ज़िले के श्रम अधिकारी (Labour Officer) के पास या CSC केंद्र से रजिस्ट्रेशन करवा सकता है।

बोर्ड
त्रिपुरा BOCW कल्याण बोर्ड (TBOCWWB)
उम्र
18 से 59 साल
शर्त
पिछले 1 साल में 90 दिन निर्माण कार्य
कहां आवेदन
ज़िला श्रम अधिकारी / CSC केंद्र

🏪 लेबर कार्ड फॉर्म खुद न भर पाएं तो नज़दीकी CSC (जन सेवा केंद्र) पर भरवाएं: त्रिपुरा के CSC सेंटर · अपने पास का CSC

नया पोर्टल और ऐप: 2026 में त्रिपुरा श्रम विभाग ने निर्माण श्रमिक कल्याण प्रकल्प के लिए नया वेब पोर्टल और NSKP मोबाइल ऐप शुरू किया है, ताकि पंजीकृत मज़दूर योजनाओं के लिए आवेदन कर सकें और भुगतान की स्थिति देख सकें। ऐप बोर्ड का है। किसी दूसरे ऐप या एजेंट को पैसे न दें।

लेबर कार्ड (BOCW) या e-Shram कार्ड: कौन सा चाहिए?

लोग दोनों को "लेबर कार्ड" कहते हैं, पर ये अलग हैं। त्रिपुरा का लेबर कार्ड त्रिपुरा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड (TBOCWWB) बनाता है।

बातलेबर कार्ड (BOCW)e-Shram कार्ड
किसका कार्डराज्य का भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्डकेंद्र सरकार (श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय)
किसके लिएसिर्फ निर्माण (construction) मज़दूरसभी असंगठित मज़दूर: खेतिहर, घरेलू कामगार, रेहड़ी वाले, ड्राइवर आदि
उम्र18 से 60 साल16 से 59 साल
शर्तपिछले 12 महीनों में कम से कम 90 दिन निर्माण कार्यEPFO/ESIC सदस्य और इनकम टैक्स देने वाले नहीं
फायदाबोर्ड की योजनाएं: पढ़ाई, शादी, प्रसूति, पेंशन, मृत्यु सहायता12 अंकों का UAN, ₹2 लाख दुर्घटना बीमा, केंद्र की योजनाओं से जुड़ाव
फीसराज्य के अनुसार (नीचे देखें)मुफ्त

दोनों कार्ड अलग हैं और दोनों बनवा सकते हैं। निर्माण मज़दूर हैं तो लेबर कार्ड से बोर्ड की योजनाएं मिलती हैं, और e-Shram कार्ड से केंद्र का दुर्घटना बीमा।

त्रिपुरा में लेबर कार्ड कौन बनवा सकता है

  • उम्र 18 साल से 59 साल के बीच हो (बोर्ड की वेबसाइट के अनुसार)।
  • पिछले एक साल में कम से कम 90 दिन किसी पंजीकृत ठेकेदार या सरकारी इंजीनियर के अधीन निर्माण कार्य किया हो: राजमिस्त्री, मज़दूर, बढ़ई, पेंटर, प्लंबर, इलेक्ट्रीशियन, सरिया जैसे काम।
  • त्रिपुरा में निर्माण कार्य करते हों।
  • योजनाओं का लाभ सिर्फ पंजीकृत और चालू (active) सदस्य को मिलता है।

ज़रूरी दस्तावेज़

  • आधार कार्ड
  • उम्र का प्रमाण: आधार / वोटर ID / जन्म प्रमाण पत्र / स्कूल सर्टिफिकेट
  • 90 दिन के काम का प्रमाण पत्र: पंजीकृत ठेकेदार या सरकारी इंजीनियर से
  • बैंक पासबुक (योजनाओं का पैसा खाते में आता है)
  • पासपोर्ट साइज़ फोटो
  • परिवार और नॉमिनी का विवरण, चालू मोबाइल नंबर

फोटो या PDF का साइज़ ज़्यादा है? यहां फ्री में छोटा करें। कागज़ों की पूरी लिस्ट बनानी है तो Document Checklist देखें।

त्रिपुरा लेबर कार्ड के लिए आवेदन कैसे करें

बोर्ड की वेबसाइट के अनुसार रजिस्ट्रेशन कार्ड के लिए फॉर्म नंबर XXVII कागज़ों के साथ ज़िले के श्रम अधिकारी (Labour Officer) के पास जमा होता है। राज्य सरकार के अनुसार रजिस्ट्रेशन CSC केंद्रों से भी होता है, और श्रम विभाग समय-समय पर रजिस्ट्रेशन कैंप लगाता है।

  1. कागज़ तैयार करें: आधार, उम्र का प्रमाण, 90 दिन का कार्य प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक और फोटो।
  2. आवेदन कहां करें: अपने ज़िले के श्रम अधिकारी कार्यालय, नज़दीकी CSC केंद्र, या पंचायत/ब्लॉक में लगने वाले रजिस्ट्रेशन कैंप में जाएं।
  3. फॉर्म भरवाएं: फॉर्म XXVII में नाम, पता, उम्र, काम का प्रकार, ठेकेदार का नाम, बैंक खाता और नॉमिनी की जानकारी भरें।
  4. जमा करें और पावती लें: फॉर्म और कागज़ जमा करें। तय अंशदान/फीस की रसीद ज़रूर लें।
  5. रजिस्ट्रेशन कार्ड: जांच के बाद बोर्ड रजिस्ट्रेशन कार्ड देता है। इसी कार्ड से आगे योजनाओं के लिए आवेदन होता है।

मदद कहां मिलेगी: ज़िले का श्रम अधिकारी कार्यालय सबसे भरोसेमंद जगह है। नज़दीकी CSC केंद्र नीचे दिए CSC लोकेटर से खोजें। फॉर्म भरवाने के लिए किसी दलाल को पैसे न दें।

फीस, वैधता और रिन्यूअल

बातजानकारी
रजिस्ट्रेशन फीसराशि हमने किसी आधिकारिक स्रोत से जांच नहीं पाई, इसलिए यहां नहीं लिखी। श्रम अधिकारी कार्यालय या CSC पर पूछें और रसीद लें
मासिक अंशदानराज्य श्रम विभाग के 2024 के दस्तावेज़ के अनुसार पंजीकृत मज़दूर ₹20 प्रति माह अंशदान जमा करते हैं
सदस्यता चालू रखनायोजनाओं का पैसा सिर्फ चालू सदस्य को मिलता है, इसलिए अंशदान और नवीनीकरण समय पर करवाएं
पेंशन के लिए60 साल पूरे होने के 6 महीने के अंदर आवेदन करना होता है, और लाभार्थी पहचान पत्र जमा करना होता है

आवेदन का स्टेटस और लेबर कार्ड डाउनलोड

  1. NSKP ऐप / पोर्टल: पंजीकृत मज़दूर नए पोर्टल या NSKP ऐप पर लॉगिन करके योजना आवेदन और भुगतान की स्थिति देख सकते हैं।
  2. ऑफलाइन आवेदन: फॉर्म जिस श्रम अधिकारी कार्यालय या CSC पर जमा किया, वहां पावती दिखाकर स्थिति पूछें।
  3. रजिस्ट्रेशन कार्ड: मंज़ूरी के बाद मिलने वाला कार्ड संभालकर रखें। हर योजना के आवेदन में इसकी ज़रूरत पड़ती है।
  4. योजना का पैसा: मंज़ूरी के बाद पैसा बैंक खाते में आता है। खाता चालू और आधार से जुड़ा रखें।

लेबर कार्ड से मिलने वाली योजनाएं और राशि

योजनाकितना मिलता है
पेंशन60 साल के बाद ₹1,000 / महीना, जीवन भरकम से कम 5 साल निर्माण मज़दूर के रूप में काम; CSC से बायोमेट्रिक के साथ आवेदन
महिला निर्माण श्रमिक विवाह योजना₹50,000 एकमुश्तमहिला पंजीकृत मज़दूर की अपनी शादी, और मज़दूर की अधिकतम 2 बेटियों की शादी
प्रसूति (मातृत्व) सहायताप्रसव पर ₹8,000, गर्भपात पर ₹4,000महिला मज़दूर या पुरुष मज़दूर की पत्नी; जीवन में 2 बार तक
बच्चों की पढ़ाईकक्षा के हिसाब से साल में लगभग ₹1,800 से ₹20,000 तकपंजीकृत मज़दूर के 2 बच्चों तक
अंत्येष्टि सहायता₹10,000पंजीकृत मज़दूर की मृत्यु पर परिजन को
मृत्यु, दुर्घटना और इलाज सहायताबोर्ड के नियम के अनुसारराशि श्रम अधिकारी कार्यालय से पूछें

पेंशन, विवाह और प्रसूति की राशि भारत सरकार के myScheme पोर्टल पर दर्ज त्रिपुरा बोर्ड की योजनाओं के विवरण पर आधारित है; पढ़ाई और अंत्येष्टि की राशि निर्माण श्रमिक कल्याण प्रकल्प 2.0 की समाचार रिपोर्ट से है। बोर्ड राशि बदल सकता है, आवेदन से पहले श्रम अधिकारी कार्यालय से पुष्टि करें।

आवेदन अटक जाए या रिजेक्ट हो जाए तो क्या करें

दिक्कतहल
90 दिन का प्रमाण पत्र नहीं हैजिस पंजीकृत ठेकेदार या सरकारी इंजीनियर के अधीन काम किया, उससे प्रमाण पत्र लें। न मिले तो ज़िले के श्रम अधिकारी से पूछें कि कौन प्रमाणित कर सकता है।
उम्र 59 साल से ज़्यादा हैनया रजिस्ट्रेशन 18 से 59 साल तक ही होता है। 60 के बाद पेंशन के लिए पहले से पंजीकृत और 5 साल का काम ज़रूरी है।
योजना का पैसा नहीं आयादेखें कि सदस्यता चालू है, अंशदान जमा है और बैंक खाता आधार से जुड़ा है। फिर श्रम अधिकारी कार्यालय में पावती के साथ पूछें।
पेंशन का आवेदन लौट गया60 साल होने के 6 महीने के अंदर आवेदन ज़रूरी है। लाभार्थी पहचान पत्र साथ जमा करें।

दलालों से बचें: लेबर कार्ड बनवाने के लिए बोर्ड की तय फीस के अलावा किसी को पैसे न दें। फॉर्म भरवाना हो तो नज़दीकी CSC पर रसीद के साथ भरवाएं।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

त्रिपुरा में लेबर कार्ड कैसे बनवाएं?

आधार, उम्र का प्रमाण, 90 दिन का कार्य प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक और फोटो लेकर ज़िले के श्रम अधिकारी कार्यालय या नज़दीकी CSC केंद्र जाएं। फॉर्म XXVII भरकर जमा करें। जांच के बाद बोर्ड रजिस्ट्रेशन कार्ड देता है।

NSKP क्या है?

NSKP यानी निर्माण श्रमिक कल्याण प्रकल्प, त्रिपुरा के निर्माण मज़दूरों की कल्याण योजनाओं का नाम है। इसका 2.0 संस्करण अक्टूबर 2022 में शुरू हुआ। 2026 में इसके लिए नया पोर्टल और NSKP मोबाइल ऐप भी आया है।

त्रिपुरा लेबर कार्ड से पेंशन कितनी मिलती है?

60 साल के बाद ₹1,000 प्रति माह, अगर कम से कम 5 साल निर्माण मज़दूर के रूप में काम किया हो और बोर्ड में पंजीकृत हों। आवेदन 60 साल पूरे होने के 6 महीने के अंदर करना होता है।

बेटी की शादी पर कितनी मदद मिलती है?

महिला निर्माण श्रमिक विवाह योजना में ₹50,000 एकमुश्त मिलते हैं: महिला मज़दूर की अपनी शादी पर और मज़दूर की अधिकतम दो बेटियों की शादी पर।

लेबर कार्ड और e-Shram कार्ड में क्या फर्क है?

लेबर कार्ड त्रिपुरा का निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड सिर्फ निर्माण मज़दूरों के लिए बनाता है और इससे बोर्ड की योजनाएं मिलती हैं। e-Shram केंद्र सरकार का कार्ड है जो सभी असंगठित मज़दूरों के लिए है। दोनों बनवा सकते हैं।

दूसरे राज्यों में लेबर कार्ड

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