गुजरात लेबर कार्ड (ई-निर्माण कार्ड) 2026: रजिस्ट्रेशन, स्टेटस और योजनाएं
सीधा जवाब
गुजरात में निर्माण मज़दूरों का लेबर कार्ड ई-निर्माण कार्ड कहलाता है, जिसे गुजरात भवन एवं अन्य सन्निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड (GBOCWWB) बनाता है। 18 से 60 साल का मज़दूर, जिसने पिछले 12 महीनों में कम से कम 90 दिन निर्माण कार्य किया है, e-Nirman पोर्टल पर ऑनलाइन या बोर्ड के ज़िला कार्यालय से आवेदन कर सकता है। कार्ड बनने के बाद योजनाओं के लिए आवेदन Sanman पोर्टल से होता है।
- कार्ड पोर्टल
- enirmanbocw.gujarat.gov.in
- योजना पोर्टल
- sanman.gujarat.gov.in
- उम्र
- 18 से 60 साल
- शर्त
- 12 महीनों में 90 दिन निर्माण कार्य
🏪 लेबर कार्ड फॉर्म खुद न भर पाएं तो नज़दीकी CSC (जन सेवा केंद्र) पर भरवाएं: गुजरात के CSC सेंटर · अपने पास का CSC
लेबर कार्ड (BOCW) या e-Shram कार्ड: कौन सा चाहिए?
लोग दोनों को "लेबर कार्ड" कहते हैं, पर ये अलग हैं। गुजरात का लेबर कार्ड गुजरात भवन एवं अन्य सन्निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड (GBOCWWB) बनाता है।
| बात | लेबर कार्ड (BOCW) | e-Shram कार्ड |
|---|---|---|
| किसका कार्ड | राज्य का भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड | केंद्र सरकार (श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय) |
| किसके लिए | सिर्फ निर्माण (construction) मज़दूर | सभी असंगठित मज़दूर: खेतिहर, घरेलू कामगार, रेहड़ी वाले, ड्राइवर आदि |
| उम्र | 18 से 60 साल | 16 से 59 साल |
| शर्त | पिछले 12 महीनों में कम से कम 90 दिन निर्माण कार्य | EPFO/ESIC सदस्य और इनकम टैक्स देने वाले नहीं |
| फायदा | बोर्ड की योजनाएं: पढ़ाई, शादी, प्रसूति, पेंशन, मृत्यु सहायता | 12 अंकों का UAN, ₹2 लाख दुर्घटना बीमा, केंद्र की योजनाओं से जुड़ाव |
| फीस | राज्य के अनुसार (नीचे देखें) | मुफ्त |
दोनों कार्ड अलग हैं और दोनों बनवा सकते हैं। निर्माण मज़दूर हैं तो लेबर कार्ड से बोर्ड की योजनाएं मिलती हैं, और e-Shram कार्ड से केंद्र का दुर्घटना बीमा।
गुजरात में लेबर कार्ड कौन बनवा सकता है
- उम्र 18 साल से 60 साल के बीच हो।
- पिछले 12 महीनों में कम से कम 90 दिन निर्माण कार्य किया हो: राजमिस्त्री, बेलदार, बढ़ई, पेंटर, प्लंबर, इलेक्ट्रीशियन, सरिया, टाइल्स जैसे भवन, सड़क, पुल आदि के काम।
- 90 दिन के काम का नियोक्ता प्रमाण पत्र (Employer Certificate) और स्व-घोषणा पत्र हो।
- योजनाओं का लाभ लेने के लिए बोर्ड की सदस्यता चालू (active) होनी चाहिए। कुछ योजनाओं में ज़्यादा पुरानी सदस्यता चाहिए, जैसे आवास सब्सिडी में कम से कम 2 साल।
ज़रूरी दस्तावेज़
- आधार कार्ड
- राशन कार्ड
- उम्र का प्रमाण: जन्म प्रमाण पत्र / ड्राइविंग लाइसेंस / PAN कार्ड / वोटर ID
- नियोक्ता प्रमाण पत्र (90 दिन काम का प्रमाण)
- स्व-घोषणा पत्र (Self-declaration; इसका फॉर्मेट e-Nirman पोर्टल पर मिलता है)
- बैंक पासबुक या कैंसिल चेक, क्योंकि सहायता DBT से सीधे खाते में आती है
- मज़दूर की फोटो, और जाति प्रमाण पत्र (अगर लागू हो)
फोटो या PDF का साइज़ ज़्यादा है? यहां फ्री में छोटा करें। कागज़ों की पूरी लिस्ट बनानी है तो Document Checklist देखें।
गुजरात लेबर कार्ड के लिए आवेदन कैसे करें
ई-निर्माण कार्ड के लिए आवेदन e-Nirman पोर्टल पर ऑनलाइन होता है। खुद न भर सकें तो बोर्ड के ज़िला कार्यालय में फॉर्म जमा कर सकते हैं।
- पोर्टल खोलें: enirmanbocw.gujarat.gov.in पर "Login to Portal" में "Please Register Here" पर क्लिक करें।
- यूज़र बनाएं: ज़रूरी जानकारी भरकर "Register" करें, फिर User ID और Password से लॉगिन करें।
- प्रोफाइल अपडेट करें: अपनी पूरी जानकारी भरकर "Update" पर क्लिक करें।
- फॉर्म भरें: "Construction Works Form" चुनें और काम, परिवार व बैंक की जानकारी भरें।
- कागज़ अपलोड करें, नियम व शर्तें स्वीकार करें और फॉर्म सबमिट करें।
- आवेदन नंबर संभालें: सबमिट होते ही आवेदन नंबर बनता है। स्टेटस देखने में यही नंबर लगता है।
ऑफलाइन: बोर्ड के ज़िला कार्यालय से फॉर्म लेकर कागज़ों के साथ ज़िला प्रोजेक्ट मैनेजर (District Project Manager) को जमा करें। वे इसे ऑनलाइन दर्ज करते हैं, फिर ज़िला निरीक्षक और मुख्य कार्यालय मंज़ूरी देते हैं। फॉर्म भरवाने के लिए किसी दलाल को पैसे न दें।
फीस, वैधता और रिन्यूअल
| बात | जानकारी |
|---|---|
| रजिस्ट्रेशन फीस | राशि हम किसी आधिकारिक स्रोत से जांच नहीं पाए, इसलिए यहां नहीं लिखी। आवेदन के समय पोर्टल या ज़िला कार्यालय में बताई गई राशि ही दें और रसीद लें |
| कार्ड रिन्यू करना | बोर्ड की योजनाओं में शर्त है कि ई-निर्माण कार्ड / पहचान पत्र समय पर रिन्यू हो। सदस्यता खत्म होने से पहले रिन्यूअल करवाएं |
| कितनी पुरानी सदस्यता चाहिए | ज़्यादातर योजनाओं में चालू सदस्यता काफी है; आवास सब्सिडी योजना में कम से कम 2 साल का रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है |
| योजना की समय-सीमा | प्रसूति सहायता और भाग्यलक्ष्मी बॉन्ड के लिए जन्म के 12 महीने के अंदर आवेदन करें |
आवेदन का स्टेटस और लेबर कार्ड डाउनलोड
- कार्ड आवेदन का स्टेटस: enirmanbocw.gujarat.gov.in के होमपेज पर "View Citizen Application Status" खोलें, आवेदन नंबर और जन्म तारीख डालकर "View Status" पर क्लिक करें।
- ई-निर्माण कार्ड: आवेदन मंज़ूर होने के बाद पोर्टल पर लॉगिन करके अपना कार्ड और रजिस्ट्रेशन विवरण देखें। योजना के हर आवेदन में यही कार्ड लगता है, इसलिए इसकी कॉपी संभालकर रखें।
- योजना के लिए आवेदन: sanman.gujarat.gov.in पर "Citizen Login" में रजिस्टर करें (श्रमयोगी का आधार नंबर डालकर), योजना चुनें, फॉर्म भरें और कागज़ अपलोड करें। आवेदन नंबर ईमेल पर आता है।
- पैसा कब आता है: ज़िला निरीक्षक, मुख्य कार्यालय के सरकारी श्रम अधिकारी और सदस्य सचिव की मंज़ूरी के बाद सहायता DBT से सीधे बैंक खाते में आती है।
लेबर कार्ड से मिलने वाली योजनाएं और राशि
| योजना | कितना मिलता है |
|---|---|
| प्रसूति सहायता | पंजीकृत महिला श्रमिक: ₹37,500 (प्रसव से पहले ₹17,500 + बाद में ₹20,000); पुरुष श्रमिक की पत्नी: ₹6,000पहले दो प्रसव; गर्भपात में भी सहायता |
| मुख्यमंत्री भाग्यलक्ष्मी बॉन्ड | ₹25,000 का बॉन्ड, बेटी के 18 साल होने पर मिलता हैएक बेटी तक; जन्म के 12 महीने के अंदर आवेदन |
| शिक्षा सहायता (हर साल) | कक्षा 1-5: ₹1,800, 6-8: ₹2,400, 9-10: ₹8,000, 11-12: ₹10,000, स्नातक: ₹10,000, स्नातकोत्तर: ₹15,000, MBA/MCA: ₹25,000; मेडिकल/डेंटल: कम से कम ₹25,000, अधिकतम ₹2 लाख या पूरी फीसदो बच्चों तक; बाहर पढ़ने वालों को ₹1,200 महीना भोजन भत्ता और पहले साल किताब सहायता |
| दुर्घटना में मृत्यु सहायता | ₹3,00,000 कानूनी वारिस कोनिर्माण स्थल पर काम के दौरान मृत्यु या स्थायी विकलांगता; पंजीकृत और अपंजीकृत दोनों मज़दूर |
| अंत्येष्टि सहायता | ₹10,000सदस्यता चालू रहते मृत्यु होने पर वारिस को |
| व्यावसायिक रोग सहायता | मुफ्त इलाज, और विकलांगता के हिसाब से ₹1,500 या ₹3,000 महीना, अधिकतम ₹3 लाख15 तरह के व्यावसायिक रोग और 23 तरह की गंभीर चोटें |
| आवास सहायता | घर के लोन पर 5 साल तक ₹30,000 सालाना (कुल ₹1,50,000); शहरी EWS/LIG आवास पाने वालों को श्री नानाजी देशमुख आवास योजना में ₹1,60,000आवास सब्सिडी के लिए 2 साल का रजिस्ट्रेशन और ₹15 लाख तक का लोन |
| श्रमिक अन्नपूर्णा / श्रमिक बसेरा | ₹5 में भोजन; ₹5 प्रतिदिन पर अस्थायी आवासपंजीकृत श्रमिक और परिवार |
| ई-स्कूटर सहायता (गो-ग्रीन) | बैटरी वाले दोपहिया की कीमत का 50% या ₹30,000, जो कम हो; RTO और रोड टैक्स की भरपाईएक बार |
| अन्य | स्वास्थ्य जांच, धन्वंतरी आरोग्य रथ (साइट पर इलाज), बस पास पर 80% छूट, कौशल कोर्स और कोचिंग फीस की भरपाईपंजीकृत श्रमिक और बच्चे |
राशि भारत सरकार के myScheme पोर्टल पर GBOCWWB की योजनाओं के विवरण से ली गई है, जो बोर्ड की योजना PDF पर आधारित है। बोर्ड समय-समय पर राशि बदलता है, आवेदन से पहले Sanman पोर्टल या ज़िला कार्यालय से पुष्टि करें। गुजरात बोर्ड की सूची में मासिक पेंशन योजना नहीं है; 60 साल से कम उम्र के मज़दूर केंद्र की PM श्रम योगी मानधन योजना देख सकते हैं।
आवेदन अटक जाए या रिजेक्ट हो जाए तो क्या करें
| दिक्कत | हल |
|---|---|
| 90 दिन का प्रमाण पत्र नहीं है | जिस ठेकेदार/बिल्डर के पास काम किया, उससे नियोक्ता प्रमाण पत्र लें। न मिले तो बोर्ड के ज़िला कार्यालय से पूछें कि आपके इलाके में कौन प्रमाणित कर सकता है। |
| स्टेटस में आवेदन अटका है | आवेदन नंबर और जन्म तारीख से स्टेटस देखें। लंबे समय तक कोई बदलाव न हो तो रसीद लेकर बोर्ड के ज़िला कार्यालय जाएं। |
| योजना का आवेदन रिजेक्ट हुआ | देखें कि ई-निर्माण कार्ड रिन्यू है, आवेदन समय-सीमा के अंदर था (जैसे प्रसूति में 12 महीने) और सभी कागज़ साफ अपलोड हुए। कमी दूर करके दोबारा आवेदन करें। |
| पैसा खाते में नहीं आया | बैंक खाता चालू है और आधार से जुड़ा है या नहीं, बैंक से जांचें। फिर Sanman पोर्टल पर लॉगिन करके योजना आवेदन की स्थिति देखें। |
दलालों से बचें: लेबर कार्ड बनवाने के लिए बोर्ड की तय फीस के अलावा किसी को पैसे न दें। फॉर्म भरवाना हो तो नज़दीकी CSC पर रसीद के साथ भरवाएं।
एक क्लिक में रिपोर्ट: हमारी पेड सेवाएं
SarkariSewa India एक निजी वेबसाइट है, किसी सरकारी विभाग से जुड़ी नहीं। ऊपर की राशि हमारी सेवा का शुल्क है, कोई सरकारी फीस नहीं; यही जानकारी official पोर्टल पर फ्री भी मिलती है। रिफंड और सेवा शर्तें
Official links
ये सरकारी वेबसाइट/नंबर हैं। आवेदन और भुगतान सिर्फ इन्हीं पर करें। आखिरी जांच: 12 अक्टूबर 2026
- e-Nirman पोर्टल: ई-निर्माण कार्ड रजिस्ट्रेशन और स्टेटसenirmanbocw.gujarat.gov.in/
- Sanman पोर्टल: बोर्ड की योजनाओं के लिए आवेदनsanman.gujarat.gov.in/
- गुजरात भवन एवं अन्य सन्निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्डbocwwb.gujarat.gov.in/
- myScheme (भारत सरकार)GBOCWWB योजनाओं का विवरण
- e-Shram पोर्टल (केंद्र सरकार)eshram.gov.in/
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
गुजरात में लेबर कार्ड (ई-निर्माण कार्ड) कैसे बनवाएं?
enirmanbocw.gujarat.gov.in पर "Please Register Here" से यूज़र बनाएं, लॉगिन करके प्रोफाइल अपडेट करें, "Construction Works Form" भरें और आधार, राशन कार्ड, उम्र का प्रमाण, नियोक्ता प्रमाण पत्र, स्व-घोषणा पत्र और बैंक पासबुक अपलोड करें। ऑफलाइन फॉर्म बोर्ड के ज़िला कार्यालय में भी जमा होता है।
ई-निर्माण कार्ड का स्टेटस कैसे देखें?
e-Nirman पोर्टल के होमपेज पर "View Citizen Application Status" में आवेदन नंबर और जन्म तारीख डालें और "View Status" पर क्लिक करें।
ई-निर्माण कार्ड से प्रसूति पर कितनी मदद मिलती है?
पंजीकृत महिला श्रमिक को पहले दो प्रसव पर ₹37,500 (प्रसव से पहले ₹17,500 और बाद में ₹20,000) और पुरुष श्रमिक की पत्नी को ₹6,000 मिलते हैं। प्रसव के 12 महीने के अंदर आवेदन करें।
बच्चों की पढ़ाई के लिए कितनी सहायता है?
हर साल दो बच्चों तक: कक्षा 1-5 में ₹1,800, 6-8 में ₹2,400, 9-10 में ₹8,000, 11-12 में ₹10,000, स्नातक में ₹10,000 और स्नातकोत्तर में ₹15,000। मेडिकल, इंजीनियरिंग जैसे कोर्स में इससे ज़्यादा मिलता है।
क्या गुजरात लेबर कार्ड से पेंशन मिलती है?
गुजरात बोर्ड की योजना सूची में मासिक पेंशन योजना नहीं है। 60 साल के बाद राज्य की वृद्ध पेंशन देखें, और 18-40 साल के मज़दूर केंद्र की PM श्रम योगी मानधन योजना में जुड़ सकते हैं।
लेबर कार्ड और e-Shram कार्ड में क्या फर्क है?
ई-निर्माण कार्ड गुजरात का निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड सिर्फ निर्माण मज़दूरों के लिए बनाता है और इससे बोर्ड की योजनाएं मिलती हैं। e-Shram केंद्र सरकार का कार्ड है जो सभी असंगठित मज़दूरों के लिए है। दोनों बनवा सकते हैं।
दूसरे राज्यों में लेबर कार्ड
- आंध्र प्रदेश
- अरुणाचल प्रदेश
- असम
- बिहार
- छत्तीसगढ़
- गोवा
- हरियाणा
- हिमाचल प्रदेश
- झारखंड
- कर्नाटक
- केरल
- मध्य प्रदेश
- महाराष्ट्र
- मणिपुर
- मेघालय
- मिज़ोरम
- नागालैंड
- ओडिशा
- पंजाब
- राजस्थान
- सिक्किम
- तमिलनाडु
- तेलंगाना
- त्रिपुरा
- उत्तर प्रदेश
- उत्तराखंड
- पश्चिम बंगाल
- अंडमान-निकोबार
- चंडीगढ़
- दादरा नगर हवेली, दमन-दीव
- दिल्ली
- जम्मू-कश्मीर
- लद्दाख
- लक्षद्वीप
- पुडुचेरी
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