नागालैंड लेबर कार्ड 2026: रजिस्ट्रेशन कहां और कैसे

✓ जानकारी जांची गई: 12 अक्टूबर 2026 पढ़ने में 6 मिनट

सीधा जवाब

नागालैंड में निर्माण मज़दूरों का लेबर कार्ड नागालैंड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड (NBOCWWB) बनाता है, जो राज्य के श्रम विभाग के तहत है। नया रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन नहीं होता: फॉर्म अपने ज़िले के सहायक श्रम आयुक्त (ALC) कार्यालय में जमा होता है। सदस्यता का अंशदान ₹300 साल (₹25 महीना) है, जिसे हर साल जनवरी से मार्च के बीच नवीनीकरण करना होता है।

कहां आवेदन
ज़िले का सहायक श्रम आयुक्त (ALC) कार्यालय
अंशदान
₹300 हर साल (₹25 महीना)
नवीनीकरण
हर साल जनवरी से मार्च, ऑनलाइन भी
बीमा
मृत्यु पर ₹2 लाख, दुर्घटना मृत्यु पर ₹4 लाख

🏪 लेबर कार्ड फॉर्म खुद न भर पाएं तो नज़दीकी CSC (जन सेवा केंद्र) पर भरवाएं: नागालैंड के CSC सेंटर · अपने पास का CSC

ध्यान दें: बोर्ड की वेबसाइट पर "Register" का बटन सिर्फ ठेकेदारों/विभागों के सेस (cess) भुगतान के लिए है। मज़दूर का नया रजिस्ट्रेशन ज़िले के ALC कार्यालय में ही होता है। नवीनीकरण (renewal) अब ऑनलाइन भी हो सकता है, इसके लिए e-Shram UAN नंबर चाहिए।

लेबर कार्ड (BOCW) या e-Shram कार्ड: कौन सा चाहिए?

लोग दोनों को "लेबर कार्ड" कहते हैं, पर ये अलग हैं। नागालैंड का लेबर कार्ड नागालैंड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड (Nagaland Building and Other Construction Workers' Welfare Board, NBOCWWB) बनाता है।

बातलेबर कार्ड (BOCW)e-Shram कार्ड
किसका कार्डराज्य का भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्डकेंद्र सरकार (श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय)
किसके लिएसिर्फ निर्माण (construction) मज़दूरसभी असंगठित मज़दूर: खेतिहर, घरेलू कामगार, रेहड़ी वाले, ड्राइवर आदि
उम्र18 से 60 साल16 से 59 साल
शर्तपिछले 12 महीनों में कम से कम 90 दिन निर्माण कार्यEPFO/ESIC सदस्य और इनकम टैक्स देने वाले नहीं
फायदाबोर्ड की योजनाएं: पढ़ाई, शादी, प्रसूति, पेंशन, मृत्यु सहायता12 अंकों का UAN, ₹2 लाख दुर्घटना बीमा, केंद्र की योजनाओं से जुड़ाव
फीसराज्य के अनुसार (नीचे देखें)मुफ्त

दोनों कार्ड अलग हैं और दोनों बनवा सकते हैं। निर्माण मज़दूर हैं तो लेबर कार्ड से बोर्ड की योजनाएं मिलती हैं, और e-Shram कार्ड से केंद्र का दुर्घटना बीमा।

नागालैंड में लेबर कार्ड कौन बनवा सकता है

  • उम्र 18 साल से 60 साल के बीच हो (भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम, 1996 की धारा 12)।
  • पिछले 12 महीनों में कम से कम 90 दिन निर्माण कार्य किया हो: राजमिस्त्री, हेल्पर, बढ़ई, पेंटर, प्लंबर, इलेक्ट्रीशियन, सड़क, पुल और भवन निर्माण के मज़दूर।
  • जिस ठेकेदार/नियोजक के यहां काम किया, वह श्रम विभाग में (अधिनियम की धारा 7 के तहत) पंजीकृत हो और फॉर्म पर काम की पुष्टि करे।
  • फैक्टरी अधिनियम या खान अधिनियम के तहत आने वाले मज़दूर इसमें नहीं आते।
  • योजनाओं का फायदा तभी मिलता है जब सदस्यता चालू (active) हो, यानी हर साल नवीनीकरण हुआ हो।

ज़रूरी दस्तावेज़

  • रजिस्ट्रेशन फॉर्म (Form XXVII) और नॉमिनेशन फॉर्म (Form XXVIII): दोनों ALC कार्यालय से मिलते हैं
  • आधार कार्ड
  • उम्र का प्रमाण
  • ठेकेदार का प्रमाण: फॉर्म पर ठेकेदार का रजिस्ट्रेशन नंबर, नाम, पता और हस्ताक्षर, साथ में ठेकेदार के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की फोटो कॉपी
  • दो नॉमिनी (पति/पत्नी, बच्चे, माता-पिता या भाई-बहन) के जन्म प्रमाण पत्र और आधार की कॉपी
  • बैंक पासबुक की कॉपी, और पासपोर्ट साइज़ फोटो
  • चालू मोबाइल नंबर: रजिस्ट्रेशन नंबर और OTP इसी पर आते हैं

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नागालैंड लेबर कार्ड के लिए आवेदन कैसे करें

नया रजिस्ट्रेशन ज़िले के सहायक श्रम आयुक्त (ALC) कार्यालय में होता है। ALC ही अपने ज़िले के रजिस्ट्रेशन अधिकारी हैं।

  1. ALC कार्यालय जाएं: अपने ज़िले के सहायक श्रम आयुक्त कार्यालय से रजिस्ट्रेशन फॉर्म (Form XXVII) और नॉमिनेशन फॉर्म (Form XXVIII) लें। ज़िलेवार कार्यालयों के पते और फोन नंबर बोर्ड की वेबसाइट पर हैं।
  2. ठेकेदार से पुष्टि लें: फॉर्म के तय कॉलम में ठेकेदार का रजिस्ट्रेशन नंबर, नाम और पता लिखवाएं और उससे हस्ताक्षर करवाएं। ठेकेदार के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की कॉपी साथ लगाएं।
  3. दो नॉमिनी चुनें: नॉमिनेशन फॉर्म में दो परिवार वालों के नाम लिखें और उनके जन्म प्रमाण पत्र और आधार की कॉपी लगाएं।
  4. अंशदान जमा करें: ₹300 (₹25 महीना के हिसाब से एक साल का) जमा करें और रसीद लें।
  5. पहचान पत्र लें: कागज़ों की जांच के बाद ALC कार्यालय रजिस्ट्रेशन नंबर वाला पहचान पत्र (ID card) देता है। आगे हर काम में यही कार्ड लगता है, इसे संभालकर रखें।

केंद्र का कार्ड भी बनवाएं: लेबर कार्ड के साथ e-Shram कार्ड भी बनवाएं। नागालैंड बोर्ड में ऑनलाइन नवीनीकरण के लिए e-Shram का UAN नंबर मांगा जाता है।

फीस, वैधता और रिन्यूअल

बातजानकारी
अंशदान₹300 हर साल (₹25 महीना)
नवीनीकरण कबहर साल जनवरी से मार्च के बीच
ऑनलाइन नवीनीकरणबोर्ड की वेबसाइट पर Services > Renewal: रजिस्ट्रेशन नंबर, रजिस्टर्ड मोबाइल पर OTP, e-Shram UAN और e-Shram कार्ड की फोटो चाहिए
सदस्यता चालू रखनानवीनीकरण न होने पर सदस्यता चालू नहीं रहती और योजनाओं का पैसा रुक सकता है

आवेदन का स्टेटस और लेबर कार्ड डाउनलोड

  1. रजिस्ट्रेशन की जांच: बोर्ड की वेबसाइट पर Services > Beneficiary Verification में रजिस्ट्रेशन नंबर (जैसे NBOCW/ABC/0010/2016) डालकर अपनी जानकारी देखें। रजिस्ट्रेशन नंबर आपके ID कार्ड पर और रजिस्टर्ड मोबाइल पर SMS में होता है।
  2. नवीनीकरण की स्थिति: ऑनलाइन नवीनीकरण के बाद SMS में Reference ID आता है। इसे Services > Check Renewal Status में डालें। ALC की जांच के बाद रसीद डाउनलोड होती है।
  3. योजना के क्लेम की स्थिति: Services > Check Claim Status में योजना चुनकर Claim ID डालें।
  4. कार्ड खो गया: उसी ALC कार्यालय में नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर बताकर दूसरी प्रति के लिए आवेदन करें।
  5. शिकायत: बोर्ड का ऑनलाइन हेल्पडेस्क (टिकट) सोमवार से शुक्रवार, सुबह 9 से शाम 5 बजे तक है। ईमेल: nbocw-ngl@gov.in

लेबर कार्ड से मिलने वाली योजनाएं और राशि

योजनाकितना मिलता है
जीवन बीमा (मृत्यु)सामान्य मृत्यु पर ₹2,00,000, दुर्घटना से मृत्यु पर ₹4,00,000चालू सदस्यता वाले मज़दूर के आश्रित/नॉमिनी को
अस्पताल में भर्ती (कमाई का नुकसान)₹1,000 प्रतिदिन, साल में एक परिवार को ज़्यादा से ज़्यादा 30 दिनसदस्य या परिवार; अस्पताल का भर्ती और छुट्टी का पर्चा (admission/discharge summary) ALC कार्यालय में दें
बच्चों की पढ़ाई₹500 प्रति बच्चा, हर महीने (दो बच्चे)नर्सरी से कक्षा 12 तक; हर सत्र में दोबारा आवेदन, स्कूल के प्रधानाध्यापक का प्रमाण ज़रूरी
मातृत्व लाभ₹6,000 प्रति प्रसव (ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार)महिला सदस्य या सदस्य की पत्नी; बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र ज़रूरी
औज़ार सहायता₹3,000हर साल नवीनीकरण कराने वाले सदस्य को औज़ार खरीदने के लिए

ये योजनाएं और राशि बोर्ड की वेबसाइट के योजना पेज (nbocw.nagaland.gov.in/schemes) से हैं, जिसे अगस्त 2026 में अपडेट किया गया था। बोर्ड के योजना पेज पर अभी कोई पेंशन योजना नहीं दी गई है। सभी योजनाओं के आवेदन ज़िले के ALC कार्यालय में जमा होते हैं; राशि बदल सकती है, इसलिए आवेदन के समय कार्यालय से पुष्टि करें।

आवेदन अटक जाए या रिजेक्ट हो जाए तो क्या करें

दिक्कतहल
वेबसाइट पर रजिस्टर नहीं हो पा रहावेबसाइट का "Register" सिर्फ सेस भरने वाले ठेकेदारों/विभागों के लिए है। मज़दूर का रजिस्ट्रेशन ALC कार्यालय में होता है। "ऑनलाइन लेबर कार्ड" के नाम पर पैसे मांगने वाली निजी वेबसाइटों से बचें।
ठेकेदार पंजीकृत नहीं हैफॉर्म पर पंजीकृत ठेकेदार की पुष्टि ज़रूरी है। ALC कार्यालय से पूछें कि आपके काम का प्रमाण और कैसे दिया जा सकता है।
ऑनलाइन नवीनीकरण में UAN नहीं मिल रहाUAN सत्यापित न हो तो भी आगे बढ़ सकते हैं; तब नवीनीकरण ALC की जांच के बाद मंज़ूर होता है। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर बंद हो तो ALC कार्यालय जाएं।
नवीनीकरण रिजेक्ट हुआCheck Renewal Status में कारण पढ़ें, गलती ठीक करें और दोबारा नवीनीकरण करें।
योजना का पैसा नहीं आयाCheck Claim Status में स्थिति देखें। बैंक खाता सही है या नहीं जांचें, फिर रसीद के साथ ALC कार्यालय से संपर्क करें।

दलालों से बचें: लेबर कार्ड बनवाने के लिए बोर्ड की तय फीस के अलावा किसी को पैसे न दें। फॉर्म भरवाना हो तो नज़दीकी CSC पर रसीद के साथ भरवाएं।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

नागालैंड में लेबर कार्ड कैसे बनवाएं?

अपने ज़िले के सहायक श्रम आयुक्त (ALC) कार्यालय से Form XXVII और नॉमिनेशन Form XXVIII लें। ठेकेदार से फॉर्म पर पुष्टि करवाएं, दो नॉमिनी के कागज़, आधार, बैंक पासबुक और फोटो लगाएं, ₹300 अंशदान जमा करें। जांच के बाद रजिस्ट्रेशन नंबर वाला ID कार्ड मिलता है।

क्या नागालैंड लेबर कार्ड ऑनलाइन बनता है?

नहीं। बोर्ड की वेबसाइट के अनुसार मज़दूर का नया रजिस्ट्रेशन ज़िले के ALC कार्यालय में होता है। लेकिन नवीनीकरण, रजिस्ट्रेशन की जांच और क्लेम की स्थिति nbocw.nagaland.gov.in पर ऑनलाइन देखी जा सकती है।

नागालैंड लेबर कार्ड की फीस कितनी है?

बोर्ड की वेबसाइट के अनुसार ₹300 साल (₹25 महीना) अंशदान देना होता है, और हर साल जनवरी से मार्च के बीच नवीनीकरण करना होता है।

नवीनीकरण ऑनलाइन कैसे करें?

nbocw.nagaland.gov.in पर Services > Renewal में जाएं, रजिस्ट्रेशन नंबर डालें, रजिस्टर्ड मोबाइल पर आया OTP भरें, e-Shram UAN डालें, साल चुनें और e-Shram कार्ड की फोटो लगाकर जमा करें। Reference ID SMS में आता है, उससे स्थिति देखें और रसीद डाउनलोड करें।

क्या नागालैंड बोर्ड पेंशन देता है?

बोर्ड के योजना पेज पर अभी पेंशन योजना नहीं दी गई है। वहां जीवन बीमा, अस्पताल में भर्ती पर सहायता, बच्चों की पढ़ाई, मातृत्व लाभ और औज़ार सहायता दी गई है। 60 साल से ऊपर के लोग राज्य की वृद्धावस्था पेंशन के बारे में पता कर सकते हैं।

लेबर कार्ड और e-Shram कार्ड में क्या फर्क है?

लेबर कार्ड राज्य का निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड सिर्फ निर्माण मज़दूरों के लिए बनाता है। e-Shram केंद्र सरकार का मुफ्त कार्ड है जो सभी असंगठित मज़दूरों के लिए है। नागालैंड में लेबर कार्ड के ऑनलाइन नवीनीकरण में e-Shram UAN भी मांगा जाता है, इसलिए दोनों बनवाएं।

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