पश्चिम बंगाल लेबर कार्ड 2026: BMSSY पंजीकरण, स्टेटस और योजनाएं

✓ जानकारी जांची गई: 12 अक्टूबर 2026 पढ़ने में 6 मिनट

सीधा जवाब

पश्चिम बंगाल में निर्माण मज़दूरों का पंजीकरण अब बिना मूल्य सामाजिक सुरक्षा योजना (BMSSY) के पोर्टल bmssy.wblabour.gov.in पर होता है, e-District पर नहीं। राज्य का 18 से 60 साल का निर्माण मज़दूर इसमें जुड़ सकता है। 1 अप्रैल 2020 से मज़दूर का ₹25 महीने का अंशदान राज्य सरकार खुद भरती है, इसलिए सदस्य को कुछ नहीं देना पड़ता।

पोर्टल
bmssy.wblabour.gov.in
अंशदान
₹0 (सरकार भरती है)
उम्र
18 से 60 साल
दुर्घटना मृत्यु
नॉमिनी को ₹2,00,000

🏪 लेबर कार्ड फॉर्म खुद न भर पाएं तो नज़दीकी CSC (जन सेवा केंद्र) पर भरवाएं: पश्चिम बंगाल के CSC सेंटर · अपने पास का CSC

e-District से नहीं: निर्माण मज़दूरों (BOCW) और परिवहन मज़दूरों का पंजीकरण अब e-District पोर्टल की जगह BMSSY पोर्टल पर होता है। 2026 में राज्य में नई सरकार बनी है; 12 अक्टूबर 2026 तक इस योजना में बदलाव की कोई आधिकारिक घोषणा हमें नहीं मिली। आवेदन से पहले पोर्टल पर ताज़ा सूचना देखें।

लेबर कार्ड (BOCW) या e-Shram कार्ड: कौन सा चाहिए?

लोग दोनों को "लेबर कार्ड" कहते हैं, पर ये अलग हैं। पश्चिम बंगाल का लेबर कार्ड पश्चिम बंगाल भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड (श्रम विभाग), बिना मूल्य सामाजिक सुरक्षा योजना (BMSSY) के ज़रिए बनाता है।

बातलेबर कार्ड (BOCW)e-Shram कार्ड
किसका कार्डराज्य का भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्डकेंद्र सरकार (श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय)
किसके लिएसिर्फ निर्माण (construction) मज़दूरसभी असंगठित मज़दूर: खेतिहर, घरेलू कामगार, रेहड़ी वाले, ड्राइवर आदि
उम्र18 से 60 साल16 से 59 साल
शर्तपिछले 12 महीनों में कम से कम 90 दिन निर्माण कार्यEPFO/ESIC सदस्य और इनकम टैक्स देने वाले नहीं
फायदाबोर्ड की योजनाएं: पढ़ाई, शादी, प्रसूति, पेंशन, मृत्यु सहायता12 अंकों का UAN, ₹2 लाख दुर्घटना बीमा, केंद्र की योजनाओं से जुड़ाव
फीसराज्य के अनुसार (नीचे देखें)मुफ्त

दोनों कार्ड अलग हैं और दोनों बनवा सकते हैं। निर्माण मज़दूर हैं तो लेबर कार्ड से बोर्ड की योजनाएं मिलती हैं, और e-Shram कार्ड से केंद्र का दुर्घटना बीमा।

पश्चिम बंगाल में लेबर कार्ड कौन बनवा सकता है

  • पश्चिम बंगाल का निवासी हो।
  • उम्र 18 साल से 60 साल के बीच हो।
  • निर्माण कार्य करता हो: राजमिस्त्री, हेल्पर, बढ़ई, पेंटर, प्लंबर, इलेक्ट्रीशियन, सड़क-पुल निर्माण जैसे काम। BOCW कानून के तहत पिछले 12 महीनों में 90 दिन निर्माण कार्य की शर्त है।
  • दूसरे असंगठित मज़दूरों के लिए परिवार की आय की सीमा है, लेकिन निर्माण और परिवहन मज़दूरों के लिए कोई आय सीमा नहीं है।

ज़रूरी दस्तावेज़

  • आधार कार्ड और चालू मोबाइल नंबर
  • उम्र का प्रमाण (आधार, वोटर कार्ड, स्कूल का प्रमाण पत्र)
  • निवास प्रमाण
  • निर्माण कार्य का प्रमाण (ठेकेदार/नियोजक या मान्य यूनियन से)
  • बैंक पासबुक, क्योंकि लाभ का पैसा सीधे खाते में आता है
  • पासपोर्ट साइज़ फोटो और नॉमिनी का विवरण

फोटो या PDF का साइज़ ज़्यादा है? यहां फ्री में छोटा करें। कागज़ों की पूरी लिस्ट बनानी है तो Document Checklist देखें।

पश्चिम बंगाल लेबर कार्ड के लिए आवेदन कैसे करें

पंजीकरण BMSSY पोर्टल के ज़रिए होता है। आप खुद पोर्टल पर, या श्रम विभाग के स्थानीय कार्यालय/सुविधा केंद्र की मदद से आवेदन कर सकते हैं।

  1. पोर्टल खोलें: bmssy.wblabour.gov.in पर नए पंजीकरण का विकल्प चुनें।
  2. मज़दूर की श्रेणी चुनें: निर्माण मज़दूर (Construction Worker) चुनें, ताकि आपका पंजीकरण BOCW के तहत हो।
  3. फॉर्म भरें: नाम, उम्र, पता, काम का प्रकार, बैंक खाता और नॉमिनी की जानकारी आधार के अनुसार भरें।
  4. कागज़ अपलोड करें और आवेदन सबमिट करें। आवेदन संख्या नोट कर लें।
  5. जांच के बाद मंज़ूरी: श्रम विभाग जांच करता है, फिर पंजीकरण मंज़ूर होता है। कोई अंशदान नहीं देना है।

खुद नहीं भर सकते? अपने ब्लॉक या नगर के श्रम विभाग कार्यालय में जाकर मदद लें। पंजीकरण के लिए किसी दलाल को पैसे न दें।

फीस, वैधता और रिन्यूअल

बातजानकारी
मासिक अंशदान₹0: 1 अप्रैल 2020 से मज़दूर का ₹25 महीने का अंशदान राज्य सरकार खुद जमा करती है
प्रोविडेंट फंडयोजना में सदस्य के नाम पर प्रोविडेंट फंड जमा होता है, जिसमें अंशदान सरकार भरती है
पंजीकरण चालू रखनालाभ के लिए पंजीकरण चालू होना चाहिए। अपना मोबाइल नंबर और बैंक खाता पोर्टल पर सही रखें
e-District वाला पुराना तरीकानिर्माण मज़दूरों का पंजीकरण अब e-District पर नहीं होता, BMSSY पोर्टल पर होता है

आवेदन का स्टेटस और लेबर कार्ड डाउनलोड

  1. आवेदन की स्थिति: bmssy.wblabour.gov.in पर अपने आवेदन/पंजीकरण की स्थिति देखें। आवेदन संख्या संभालकर रखें।
  2. पहचान पत्र: पंजीकरण मंज़ूर होने के बाद मिला पंजीकरण नंबर और कार्ड संभालकर रखें। लाभ के हर आवेदन में यही नंबर लगता है।
  3. लाभ का आवेदन: इलाज, पढ़ाई या मृत्यु सहायता जैसे लाभ के लिए अलग आवेदन करना होता है। मदद के लिए श्रम विभाग के स्थानीय कार्यालय जाएं।
  4. पैसा नहीं आया? बैंक खाता चालू और आधार से जुड़ा है या नहीं, यह जांचें और फिर स्थानीय श्रम कार्यालय से पूछें।

लेबर कार्ड से मिलने वाली योजनाएं और राशि

योजनाकितना मिलता है
दुर्घटना में मृत्युनॉमिनी को ₹2,00,000राज्य गज़ट अधिसूचना के अनुसार
इलाजजांच, दवा और अस्पताल में भर्ती का खर्चसदस्य के लिए
भर्ती होने पर मज़दूरी का नुकसानपहले 5 दिन ₹200 प्रतिदिन (कुल ₹1,000)अस्पताल में भर्ती होने पर ही
ऑपरेशन (सर्जरी)₹60,000 तक हर सालकिसी भी तरह की सर्जरी पर अतिरिक्त सहायता
बच्चों की पढ़ाईऊंची पढ़ाई के लिए हर साल सहायता; राशि पढ़ाई के स्तर के अनुसारअधिकतम दो बच्चे
प्रोविडेंट फंडसदस्य के नाम पर जमा, अंशदान सरकार कानिकासी की शर्तें पोर्टल/श्रम कार्यालय से पता करें

राशि पश्चिम बंगाल श्रम विभाग की BMSSY गज़ट अधिसूचना (संख्या 698) के अनुसार है। पढ़ाई सहायता की कक्षा-वार राशि और दूसरी योजनाओं का पूरा विवरण हम पक्का नहीं कर पाए, इसलिए यहां नहीं लिखा। आवेदन से पहले bmssy.wblabour.gov.in पर ताज़ा जानकारी देखें।

आवेदन अटक जाए या रिजेक्ट हो जाए तो क्या करें

दिक्कतहल
e-District पर फॉर्म नहीं मिल रहानिर्माण मज़दूरों का पंजीकरण अब e-District पर नहीं होता। BMSSY पोर्टल पर आवेदन करें।
काम का प्रमाण नहीं हैजिस ठेकेदार/नियोजक के पास काम किया, उससे प्रमाण लें। न मिले तो स्थानीय श्रम कार्यालय से पूछें।
नाम या उम्र आधार से अलगफॉर्म में वही लिखें जो आधार में है। आधार में गलती हो तो पहले आधार केंद्र पर सुधार करवाएं।
लाभ का पैसा नहीं आयाबैंक खाता चालू है और आधार से जुड़ा है या नहीं, बैंक से जांचें। फिर पोर्टल पर स्थिति देखें या श्रम कार्यालय जाएं।

दलालों से बचें: लेबर कार्ड बनवाने के लिए बोर्ड की तय फीस के अलावा किसी को पैसे न दें। फॉर्म भरवाना हो तो नज़दीकी CSC पर रसीद के साथ भरवाएं।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

पश्चिम बंगाल में लेबर कार्ड कैसे बनवाएं?

निर्माण मज़दूर का पंजीकरण अब BMSSY पोर्टल bmssy.wblabour.gov.in पर होता है। आधार, उम्र और निवास का प्रमाण, काम का प्रमाण, बैंक पासबुक और फोटो के साथ आवेदन करें। खुद न कर सकें तो ब्लॉक/नगर के श्रम कार्यालय से मदद लें।

क्या पश्चिम बंगाल लेबर कार्ड e-District पर बनता है?

नहीं। निर्माण और परिवहन मज़दूरों का पंजीकरण e-District से हटाकर BMSSY पोर्टल पर कर दिया गया है।

क्या इसके लिए हर महीने पैसा देना पड़ता है?

नहीं। 1 अप्रैल 2020 से मज़दूर का ₹25 महीने का अंशदान राज्य सरकार खुद जमा करती है, इसलिए योजना सदस्य के लिए मुफ्त है।

निर्माण मज़दूर की दुर्घटना में मृत्यु पर क्या मिलता है?

राज्य की गज़ट अधिसूचना के अनुसार दुर्घटना में मृत्यु पर नॉमिनी को ₹2 लाख मिलते हैं। मौत के समय पंजीकरण चालू होना चाहिए।

लेबर कार्ड और e-Shram कार्ड में क्या फर्क है?

BMSSY में निर्माण मज़दूर का पंजीकरण राज्य सरकार का है और इससे राज्य की योजनाएं मिलती हैं। e-Shram केंद्र सरकार का कार्ड है जो सभी असंगठित मज़दूरों के लिए है। दोनों बनवा सकते हैं।

दूसरे राज्यों में लेबर कार्ड

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