उत्तराखंड लेबर कार्ड 2026: श्रमिक पंजीकरण, नवीनीकरण, स्टेटस और योजनाएं

✓ जानकारी जांची गई: 12 अक्टूबर 2026 पढ़ने में 6 मिनट

सीधा जवाब

उत्तराखंड में निर्माण मज़दूरों का लेबर कार्ड (श्रमिक कार्ड) उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड बनाता है। 18 से 60 साल का मज़दूर, जिसने पिछले 12 महीनों में कम से कम 90 दिन निर्माण कार्य किया है, नज़दीकी जन सेवा केंद्र या CSC से पंजीकरण करवा सकता है। पंजीकरण और योजना आवेदन की स्थिति बोर्ड की वेबसाइट ukbocw.uk.gov.in पर देखी जा सकती है।

वेबसाइट
ukbocw.uk.gov.in
कहां बनवाएं
नज़दीकी जन सेवा केंद्र / CSC
उम्र
18 से 60 साल
टोल-फ्री
1800 2127 174

🏪 लेबर कार्ड फॉर्म खुद न भर पाएं तो नज़दीकी CSC (जन सेवा केंद्र) पर भरवाएं: उत्तराखंड के CSC सेंटर · अपने पास का CSC

CSC से पंजीकरण: बोर्ड और CSC (कॉमन सर्विस सेंटर) के बीच समझौता हुआ है, ताकि मज़दूर अपने नज़दीकी CSC से ही पंजीकरण और नवीनीकरण करवा सकें। 19 सितंबर 2026 को मुख्यमंत्री ने बोर्ड की योजनाओं के 10,709 लाभार्थियों के खातों में ₹18.49 करोड़ DBT से भेजे।

लेबर कार्ड (BOCW) या e-Shram कार्ड: कौन सा चाहिए?

लोग दोनों को "लेबर कार्ड" कहते हैं, पर ये अलग हैं। उत्तराखंड का लेबर कार्ड उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड (श्रम विभाग, उत्तराखण्ड) बनाता है।

बातलेबर कार्ड (BOCW)e-Shram कार्ड
किसका कार्डराज्य का भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्डकेंद्र सरकार (श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय)
किसके लिएसिर्फ निर्माण (construction) मज़दूरसभी असंगठित मज़दूर: खेतिहर, घरेलू कामगार, रेहड़ी वाले, ड्राइवर आदि
उम्र18 से 60 साल16 से 59 साल
शर्तपिछले 12 महीनों में कम से कम 90 दिन निर्माण कार्यEPFO/ESIC सदस्य और इनकम टैक्स देने वाले नहीं
फायदाबोर्ड की योजनाएं: पढ़ाई, शादी, प्रसूति, पेंशन, मृत्यु सहायता12 अंकों का UAN, ₹2 लाख दुर्घटना बीमा, केंद्र की योजनाओं से जुड़ाव
फीसराज्य के अनुसार (नीचे देखें)मुफ्त

दोनों कार्ड अलग हैं और दोनों बनवा सकते हैं। निर्माण मज़दूर हैं तो लेबर कार्ड से बोर्ड की योजनाएं मिलती हैं, और e-Shram कार्ड से केंद्र का दुर्घटना बीमा।

उत्तराखंड में लेबर कार्ड कौन बनवा सकता है

  • उम्र 18 साल से 60 साल के बीच हो (भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम, 1996 की धारा 12)।
  • पिछले 12 महीनों में कम से कम 90 दिन निर्माण कार्य किया हो: राजमिस्त्री, बेलदार, बढ़ई, पेंटर, प्लंबर, इलेक्ट्रीशियन, सड़क-पुल निर्माण जैसे काम।
  • फैक्टरी या खान में काम करने वाले मज़दूर इस बोर्ड में नहीं आते।
  • योजनाओं का पैसा पाने के लिए पंजीकरण चालू (नवीनीकृत) होना चाहिए। अवधि खत्म हो तो पहले नवीनीकरण करवाएं।

ज़रूरी दस्तावेज़

  • आधार कार्ड और चालू मोबाइल नंबर
  • 90 दिन निर्माण कार्य का प्रमाण पत्र (ठेकेदार/नियोजक से)
  • बैंक या जनधन खाते की पासबुक, क्योंकि योजनाओं का पैसा DBT से सीधे खाते में आता है
  • उम्र का प्रमाण (आधार, 10वीं का प्रमाण पत्र आदि)
  • पासपोर्ट साइज़ फोटो
  • परिवार के सदस्यों और नॉमिनी का विवरण

फोटो या PDF का साइज़ ज़्यादा है? यहां फ्री में छोटा करें। कागज़ों की पूरी लिस्ट बनानी है तो Document Checklist देखें।

उत्तराखंड लेबर कार्ड के लिए आवेदन कैसे करें

बोर्ड की वेबसाइट के अनुसार नया श्रमिक पंजीकरण नज़दीकी जन सेवा केंद्र से होता है। बोर्ड के CSC से समझौते के बाद CSC पर भी पंजीकरण और नवीनीकरण करवाया जा सकता है।

  1. कागज़ तैयार करें: आधार, 90 दिन का कार्य प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक, फोटो और मोबाइल नंबर साथ रखें।
  2. जन सेवा केंद्र / CSC जाएं: वहां ऑपरेटर बोर्ड के पोर्टल पर आपका ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म भरता है।
  3. जानकारी जांचें: नाम, जन्म तिथि, पता, बैंक खाता और परिवार का विवरण अपने कागज़ों से मिलाकर देखें।
  4. कागज़ अपलोड और सबमिट: स्कैन किए कागज़ अपलोड होने के बाद आवेदन सबमिट होता है। जो भी शुल्क लगे, उसकी रसीद ज़रूर लें।
  5. जांच और मंज़ूरी: श्रम विभाग की जांच के बाद पंजीकरण मंज़ूर होता है और श्रमिक पंजीयन संख्या मिलती है। इसे संभालकर रखें।

मदद चाहिए? ज़िले के श्रम कार्यालय या श्रम सुविधा केंद्र से संपर्क करें, या टोल-फ्री 1800 2127 174 पर कॉल करें। किसी दलाल को पैसे न दें।

फीस, वैधता और रिन्यूअल

बातजानकारी
पंजीकरण शुल्कशुल्क की राशि हमें बोर्ड के किसी आधिकारिक स्रोत में नहीं मिली, इसलिए यहां नहीं लिखी। जन सेवा केंद्र/CSC पर जितना शुल्क लिया जाए, उसकी रसीद लें
नवीनीकरणबोर्ड की वेबसाइट के अनुसार नवीनीकरण के लिए नज़दीकी श्रम सुविधा केंद्र से संपर्क करें; अब CSC से भी करवा सकते हैं
नवीनीकरण क्यों ज़रूरीयोजनाओं का लाभ सिर्फ चालू पंजीकरण वाले श्रमिक को मिलता है। अवधि खत्म होने से पहले नवीनीकरण करवाएं
योजना आवेदनपढ़ाई, विवाह, प्रसूति जैसी योजनाओं के लिए अलग से आवेदन करना होता है; पैसा DBT से खाते में आता है

आवेदन का स्टेटस और लेबर कार्ड डाउनलोड

  1. पंजीकरण की स्थिति: ukbocw.uk.gov.in पर "श्रमिक पंजीयन स्थिति" वाला पेज खोलें और अपना विवरण डालकर पंजीकरण देखें।
  2. योजना आवेदन की स्थिति: वेबसाइट पर "योजना के आवेदन की स्थिति" वाले पेज पर आवेदन का पूरा ब्यौरा देखा जा सकता है।
  3. श्रमिक कार्ड: पंजीकरण मंज़ूर होने के बाद कार्ड की प्रति जन सेवा केंद्र/CSC या श्रम कार्यालय से लें। योजनाओं के आवेदन में श्रमिक कार्ड लगता है।
  4. पैसा नहीं आया? टोल-फ्री 1800 2127 174 पर पंजीयन संख्या बताकर पूछें।

लेबर कार्ड से मिलने वाली योजनाएं और राशि

योजनाकितना मिलता है
शिक्षा सहायतापंजीकृत श्रमिक के बच्चों की पढ़ाई के लिएहर साल आवेदन; सितंबर 2026 में 8,083 लाभार्थियों को पैसा भेजा गया
पुत्री विवाह सहायताश्रमिक की बेटी की शादी के लिएसितंबर 2026 में 2,354 लाभार्थियों को पैसा भेजा गया
प्रसूति सहायतामहिला श्रमिक को प्रसव परपंजीकरण चालू होना चाहिए
मृत्यु सहायताश्रमिक की मृत्यु पर परिवार/नॉमिनी कोमृत्यु के समय पंजीकरण चालू हो
शौचालय निर्माण सहायताघर में शौचालय बनाने के लिएबोर्ड की वेबसाइट पर सूचीबद्ध

योजनाओं के नाम बोर्ड की वेबसाइट और सितंबर 2026 की सरकारी DBT खबरों से लिए गए हैं। हर योजना की मौजूदा राशि हम किसी आधिकारिक स्रोत से जांच नहीं पाए, इसलिए यहां नहीं लिखी। राशि और शर्तें आवेदन के समय श्रम कार्यालय या ukbocw.uk.gov.in से पक्की करें। पिछले एक साल में बोर्ड ने 24,323 श्रमिकों को ₹93.06 करोड़ की सहायता दी (जून 2026 में अधिकारियों के हवाले से छपी खबरों के अनुसार)।

आवेदन अटक जाए या रिजेक्ट हो जाए तो क्या करें

दिक्कतहल
90 दिन का प्रमाण पत्र नहीं हैजिस ठेकेदार/नियोजक के पास काम किया, उससे लिखवाएं। न मिले तो ज़िले के श्रम कार्यालय से पूछें कि आपके इलाके में कौन प्रमाणित करता है।
नाम या जन्म तिथि आधार से अलगफॉर्म में वही लिखवाएं जो आधार में है। आधार में गलती हो तो पहले आधार केंद्र पर सुधार करवाएं।
योजना का आवेदन रिजेक्ट हुआदेखें कि पंजीकरण चालू (नवीनीकृत) है या नहीं और सारे कागज़ लगे हैं या नहीं। कमी दूर करके दोबारा आवेदन करें।
पैसा खाते में नहीं आयाबैंक खाता चालू है और आधार से जुड़ा है या नहीं, बैंक से जांचें। फिर वेबसाइट पर योजना आवेदन की स्थिति देखें या टोल-फ्री नंबर पर कॉल करें।

दलालों से बचें: लेबर कार्ड बनवाने के लिए बोर्ड की तय फीस के अलावा किसी को पैसे न दें। फॉर्म भरवाना हो तो नज़दीकी CSC पर रसीद के साथ भरवाएं।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

उत्तराखंड में लेबर कार्ड कैसे बनवाएं?

आधार, 90 दिन का कार्य प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक और फोटो लेकर नज़दीकी जन सेवा केंद्र या CSC जाएं। वहां बोर्ड के पोर्टल पर ऑनलाइन फॉर्म भरा जाता है। श्रम विभाग की जांच के बाद पंजीयन संख्या मिलती है।

उत्तराखंड लेबर कार्ड का स्टेटस कैसे देखें?

बोर्ड की वेबसाइट ukbocw.uk.gov.in पर "श्रमिक पंजीयन स्थिति" पेज पर पंजीकरण और "योजना के आवेदन की स्थिति" पेज पर योजना का आवेदन देखा जा सकता है।

उत्तराखंड लेबर कार्ड का नवीनीकरण कहां होगा?

बोर्ड की वेबसाइट के अनुसार नवीनीकरण के लिए नज़दीकी श्रम सुविधा केंद्र से संपर्क करें। बोर्ड और CSC के समझौते के बाद CSC पर भी नवीनीकरण होता है। पंजीकरण चालू न हो तो योजनाओं का पैसा नहीं मिलता।

उत्तराखंड लेबर कार्ड की हेल्पलाइन क्या है?

बोर्ड की वेबसाइट पर टोल-फ्री नंबर 1800 2127 174 दिया गया है। कॉल करते समय अपनी पंजीयन संख्या पास रखें।

लेबर कार्ड और e-Shram कार्ड में क्या फर्क है?

लेबर कार्ड उत्तराखंड का निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड सिर्फ निर्माण मज़दूरों के लिए बनाता है और इससे बोर्ड की योजनाएं मिलती हैं। e-Shram केंद्र सरकार का कार्ड है जो सभी असंगठित मज़दूरों के लिए है। दोनों बनवा सकते हैं।

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